पटेवा थाना : ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से चालक की हुई मृत्यु
थाना पटेवा में प्रधान आरक्षक के अनुसार थाना पटेवा के मर्ग क्रमांक 16/2024 धारा 174 जाफौ के मृतक डोमेन्द्र ध्रुव पिता आनंद राम ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का मर्ग जांच किया ।
मर्ग जांच दौरान घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी/आहत गवाह सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव निवासी पटेवा व मृतक के परिजन का कथन लिया गया है । जिन्होने अपने अपने कथन में बताये कि दिनांक 17/03/2024 को मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 में डोमेन्द्र ध्रुव, सुरेश ध्रुव व लेखराम यादव तीनो ग्राम पचपेड़ी से वापस ग्राम पटेवा आ रहे थे,
मोटर सायकल को डोमेन्द्र ध्रुव चला रहा था कि समय शाम करीबन 07.40 बजे ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य पहुंचे थे कि डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा मोटर सायकल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से मोटर सायकल चालक डोमेन्द्र ध्रुव के सिर में व सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव को चोटे आई थी, जिसे एम्बुलेंस 108 वाहन के माध्यम से ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल तुमगांव ले गये थे,
जहां डाक्टर द्वारा चेक कर डोमेन्द्र ध्रुव को मृत घोषित कर दिया व सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव का प्राथमिक उपचार बाद छुट्टी कर दिया गया । मृतक डोमेन्द्र ध्रुव के शव का पीएम कर्ता डाक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में आई चोटो के कारण होना लेख किया है । संपूर्ण मर्ग जांच में गवाहो के कथन एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 के चालक डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा मोटर सायकल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेन्ट करने से आई चोटों के कारण चालक डोमेन्द्र ध्रुव का मृत्यु हुई है
तथा मोटर सायकल के पीछे में सवार सुरेश ध्रुव व लेखराम यादव को चोटे आई है । आरोपी मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 के चालक मृतक डोमेन्द्र ध्रुव पिता आनंद राम ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का कृत्य अपराध धारा 279, 337, 304(A) भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।



