बागबाहरा खोपली पड़ाव के पास दुकान में शराब पीने की सुविधा देने वाले युवक पर अपराध दर्ज
बागबाहरा, 21 जुलाई 2025: थाना बागबाहरा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर अरिहंत राइस मिल के पास संचालित एक दुकान में शराब पीने-पिलाने की सुविधा देने वाले युवक को पकड़कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

थाना बागबाहरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खोपली पड़ाव के पास एक दुकान में शराब पिलाने की सुविधा दी जा रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर स्टाफ के साथ शासकीय वाहन सीजी 03 8938 से मौके पर रवाना हुए। मौके पर गवाह दिलीप वर्मा एवं वेदप्रकाश नायक को साथ लेकर बताए स्थान पर पहुंचे। पुलिस को देखकर शराब पी रहे लोग भाग निकले, किंतु एक युवक को पकड़ लिया गया।

पकड़े गए युवक ने अपना नाम गौरव राजपूत पिता बबला राजपूत उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 14 पोटरपारा बागबाहरा बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह शराब बेचता नहीं है, लेकिन शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

बरामद सामग्री में शामिल दो नग देशी प्लेन शराब की शीशी (50-50 एमएल),बतीन नग डिस्पोजल गिलास जिनमें शराब की गंध थी, दो नग पानी पाउच,कुल कीमत: ₹49/-
उक्त सामग्री को गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस ने कब्जे में लिया। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया।



