बसना पुलिस की बड़ी कार्रवाई : ठेला और घर से अवैध रूप से शराब पिलाने वाले दो मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी
महासमुंद। थाना बसना पुलिस ने अवैध शराब सेवन और पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
👉पहला मामला (ग्राम सिंघनपुर)
दिनांक 04 सितंबर 2025 को थाना बसना में पदस्थ सउनि को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिंघनपुर में एक व्यक्ति ठेला पर लोगों को बैठाकर शराब पिला रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर हमराह स्टाफ 685 और 599 के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुँची। पुलिस को देखते ही शराब पीने वाले लोग भाग खड़े हुए, जबकि ठेला से शराब पिलाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसका नाम राजेश भोई पिता भगवानो भोई उम्र 38 वर्ष, निवासी मोहका थाना बसना बताया गया।
पुलिस ने आरोपी से वैध कागजात पेश करने को कहा, किंतु कोई परमिट नहीं होने पर आरोपी के कब्जे से 2 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी एवं 2 नग डिस्पोजल गिलास, जिसमें शराब की गंध आ रही थी, गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी को शाम 6:10 बजे गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
👉दूसरा मामला (वार्ड नंबर 02, बसना)
इसी दिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 02 बसना में एक महिला अपने घर के सामने लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पिला रही है। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ आरआर 697 व मआर 676 के साथ पुलिस मौके पर पहुँची। यहां भी शराब पी रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गए, जबकि महिला को पकड़ लिया गया।
पकड़ी गई महिला ने अपना नाम बिन्दु गहरे पति स्व. कबीरदास गहरे उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 बसना बताया। उससे वैध लाइसेंस/परमिट पेश करने को कहा गया, लेकिन कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकी। पुलिस ने उसके कब्जे से भी 2 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी एवं 2 नग डिस्पोजल गिलास बरामद कर जप्त किया। आरोपिया को सुबह 9:40 बजे गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
👉पुलिस का रुख
दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब बिक्री व पिलाने के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।



