सरायपाली : दुर्ग के व्यक्ति ढोलक के अंदर छिपा था राज, पुलिस ने किया खुलासा ओडिशा से जुड़ा है तार
ढोलक में छिपा था राज! सिंघोड़ा पुलिस की सटीक कार्रवाई में हुआ खुलासा, दुर्ग निवासी गिरफ्तार — ओडिशा से जुड़ा तार महासमुंद / सिंघोड़ा, 18 अक्टूबर 2025।
एनएच-53 पर शनिवार सुबह सिंघोड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को पीली रंग की ढोलक सहित पकड़ा। जब ढोलक खोली गई, तो उसके अंदर छिपा था एक चौंकाने वाला राज। आरोपी दुर्ग का निवासी है, जिसके तार ओडिशा से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
थाना सिंघोड़ा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (सउनि) नीलाम्बर सिंह नेताम हमराह आरक्षक क्रमांक 653, 517, 785 और 933 के साथ पुलिस शासकीय वाहन बोलेरो क्रमांक CG 03 A 1086 में मय विवेचना कीट, सील चपड़ा लेकर अवैध गतिविधियों की पतासाजी और रेड कार्यवाही के लिए निकले थे।
ग्राम चिवराकुटा पहुंचने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पीले रंग की ढोलक लेकर मुरमुरी चौक (NH-53) के पास बस का इंतजार कर रहा है।
सूचना पर तत्काल एसडीओपी सरायपाली को अवगत कराया गया और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। वहाँ एक व्यक्ति ढोलक लिए खड़ा मिला। घेराबंदी कर पकड़े जाने पर उसने अपना नाम बताया —
सुनील पांडे पिता सराबदेव उर्फ सर्वदेव पांडे, उम्र 46 वर्ष, निवासी वीर नारायण सिंह नगर, एचएससीएल कॉलोनी, सेक्टर-11, खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
पहले उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि ढोलक के अंदर सोनपुर (ओडिशा) से लाई गई सामग्री रखी है, जिसे वह दुर्ग ले जा रहा था।
मौके पर मौजूद गवाहों बलराम मिरी और जगमोहन मिरी की उपस्थिति में ढोलक खोली गई, जिसमें सफेद पॉलीथिन में पैक संदिग्ध पदार्थ गांजा मिला।
मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, और साक्ष्य को सील चपड़ा से सीलबंद किया गया। आरक्षक क्रमांक 785 मनोहर साहू को तौलकर्ता बुलाने भेजा गया, जो दीपक नवरंगे (उम्र 21 वर्ष, निवासी सिंघोड़ा) को लेकर आया। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से वजन कराया गया, जो 3 गांजा किलोग्राम पाया गया।
पुलिस ने आरोपी से एक पुराना सैमसंग मोबाइल फोन, कुछ दस्तावेज और नोटिस भी बरामद किए।
कुल जब्त संपत्ति का मूल्य ₹46,000 आँका गया है।
संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(b) के तहत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई।
आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 0/2025 पंजीबद्ध किया गया है।