महासमुंद में दो बड़ी घटनाएं — खेत में फसल चराने से मना करने पर किसान पर हमला, दूसरी ओर तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर से व्यापारी दंपत्ति घायल
गाय चराने से मना करने पर ग्रामीण पर हुआ हमला, चार लोगों पर मारपीट व धमकी का आरोप :महासमुंद वार्ड क्रमांक 17 परसट्ठी निवासी एक किसान के साथ उसके ही गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है।पीड़ित ने बताया कि वह कक्षा चौथी तक शिक्षित है और खेती किसानी का कार्य करता है। दिनांक 24 अक्टूबर को शाम लगभग 4 बजे गांव के रूपराम साहू, निलकमल साहू, मंगलू यादव, ईश्वर यादव एवं अन्य लोग उसके खेत के पास अपनी गाय चरा रहे थे। जब उसने उन्हें फसल चराने से मना किया, तो शाम करीब 6 बजे वह अपने ब्यारा से घर लौटते समय बम्हनी जाने वाले रास्ते पर उक्त लोगों से पुनः सामना हो गया। उसी बात को लेकर आरोपियों ने उसे देखकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान मंगलू यादव ने पत्थर से उसके सिर पर हमला किया, रूपराम साहू ने बांस के डंडे से उसकी कमर व पसली पर चोट पहुंचाई, जबकि निलकमल साहू और ईश्वर यादव ने हाथ मुक्कों से मारपीट की।पीड़ित को सिर, कमर, पसली सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट आई है। घटना के दौरान उसकी पत्नी धनेशी बाई जागड़े व भुवन साहू ने बीच-बचाव किया।पुलिस ने मामले में धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(3)-BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
2.तेज रफ्तार हाईवा ने मारी कार को ठोकर, व्यापारी दंपत्ति घायल — कार क्षतिग्रस्त: महासमुंद कमल बिहार बी/128 सेक्टर-4 रायपुर निवासी व्यापारी अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे कि रास्ते में उनकी कार को एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दी।
पीड़ित व्यापारी ने बताया कि वह बीए तक शिक्षित है और आज दिनांक 24 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे अपने परिवार के साथ कार (क्र. CG04 MJ 9683, होंडा WRV) से चालक हरिकेश चौहान के साथ रायपुर से ओडिशा के सम्बलपुर घूमने जा रहा था।शाम करीब 5:15 बजे जब वह एनएच-53 पर परसवानी चौक, बिरकोनी के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक हाईवा ट्रक (क्र. CG04 PF 8363) के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी कार को पीछे से ठोकर मार दी।इस हादसे में व्यापारी के सीने में अंदरूनी चोट आई, वहीं उनकी पत्नी ममता प्रिथवानी की कमर में चोट लगी। कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।घटना को चालक हरिकेश चौहान एवं आस-पास के लोगों ने देखा। पुलिस ने मामले में धारा 184-LKS, 125(a)-BNS, 281-BNS के तहत अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।


