महासमुंद/पूर्व पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट व धमकी का आरोप, छह लोगों पर अपराध दर्ज
महासमुंद /रायपुर निवासी एक महिला ने अपने पूर्व पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए महासमुंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 49 उद्योग भवन चौक काशीराम नगर रायपुर निवासी एक महिला, जो मजदूरी का कार्य करती है, ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2016 में लोकनाथ साहू निवासी ग्राम सोरिद, थाना महासमुंद से सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं — भानू साहू (17 वर्ष), कावेरी साहू (14 वर्ष) और मोहित साहू (9 वर्ष)। लगभग तीन वर्ष पूर्व दोनों के बीच सामाजिक तलाक हो चुका है।
महिला के अनुसार, दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को वह अपने पिता समारू साहू, भाई डिगेश्वर साहू, बहनें लता साहू और खेमेश्वरी साहू तथा पुत्री कावेरी साहू के साथ ग्राम सोरिद अपने पति लोकनाथ साहू के घर वंशावली लेने और बच्चों से मिलने गई थी। इस दौरान वंशावली मांगने पर उसके पूर्व पति ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडे से सिर पर प्रहार किया, जिससे उसे चोट लगी। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गए परिजनों के बीच-बचाव करने पर उसके देवर रिखीराम साहू, देवरानी पार्वती साहू और सास सुकवंतीन साहू ने भी मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान उसके पिता, भाई और बहनों को भी चोटें आईं।
घटना की जानकारी मिलने पर जेठ मोतीलाल साहू और उनका साला पुसऊ साहू ने बीच-बचाव किया। घायलों ने इलाज के बाद 26 अक्टूबर को थाना महासमुंद पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS और 351(3)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।


