महासमुंद/ग्राम बलौदा और भंवरपुर में अवैध शराब की कार्रवाई — दो अलग मामले पुलिस में अपराध दर्ज
महासमुंद/जिले में अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पहला मामला थाना बलौदा क्षेत्र का है। प्र0आर0 भोजराज प्रधान हमराह स्टाफ के साथ टाउन पेट्रोलिंग एवं जरायम पतासाजी पर निकले थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बलौदा में एक व्यक्ति अपने घर के सामने शराब बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर गवाहों की उपस्थिति में दबिश दी गई। मौके पर आरोपी बाबाजी राणा पिता महादेव राणा उम्र 72 वर्ष साकिन वार्ड नं.14 बलौदा मिला। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकैन में 3 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 600 रुपये बताई गई, जप्त की गई। आरोपी से वैध दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसके विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
दूसरा मामला पुलिस चौकी भंवरपुर (थाना बसना) क्षेत्र का है। प्र0आर0 परमानंद रथ हमराह स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि गढ़ मैदान मंडी के पास, भंवरपुर में एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहा है। मौके पर जाकर आरोपी बालकराम मुण्डा पिता स्व. बोधराम मुण्डा उम्र 50 वर्ष साकिन सनबहाली को शराब पीते हुए पाया गया।
परीक्षण के दौरान ब्रेथ एनालाइज़र से शराब सेवन की पुष्टि हुई। आरोपी के पास से एक खाली डिस्पोजल गिलास व कुछ चखना बरामद हुआ। आरोपी के विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अपराध जमानतीय होने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अवैध शराब बिक्री और सेवन पर रोकथाम की दिशा में त्वरित कार्रवाई की है।


