छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आवारा कुत्तों पर सख्ती: हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग अलर्ट
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में दिए गए निर्देशों के बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार—
1️⃣ हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जो स्कूल परिसर के आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत/जिला पंचायत/नगर निकाय को देगा।
2️⃣ पंचायत व नगर निकाय की मदद से स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3️⃣ यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ते से नुकसान होता है, तो तत्काल उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजना अनिवार्य किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर जारी किया गया है, ताकि प्रदेशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
संवाददाता – भूषण साहू



