सरायपाली /पति द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी, पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज
सरायपाली | थाना क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत पतेरापाली मुर्रा मिल के पास रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह वर्ष 2017 में मनीष सोनी निवासी गाताडीह, थाना सरसींवा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से लव मैरिज के रूप में हुआ था। विवाह के बाद वे ग्राम बालसी में किराये के मकान में रहते थे। दंपति के तीन बच्चे हैं।
पीड़िता के अनुसार, दो बच्चों के जन्म के बाद से पति नशे का आदी हो गया और आए दिन विवाद, गाली-गलौज व मारपीट करने लगा। इसी प्रताड़ना से तंग आकर वह 18 मार्च 2025 को अपने तीनों बच्चों को अपनी मां के पास छोड़कर चेन्नई चली गई थी।
पीड़िता ने बताया कि 13 जनवरी 2026 को उसके पिता का निधन हो गया, जिसके चलते वह 15 जनवरी को सरायपाली आई और 23 जनवरी को दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुई। अंतर्जातीय विवाह के कारण सामाजिक प्रतिबंध होने से वह कुटेला में किराये के मकान में रह रही थी।
आरोप है कि 23 जनवरी 2026 को उसका पति वहां पहुंचा और साथ रहने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर उसने गंदी गालियां दीं, मारपीट की और दाहिनी आंख के पास दांत से काट लिया। साथ ही गला दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे उसे चोटें आई हैं।
पीड़िता ने बताया कि घटना की जानकारी उसने अपनी मां मंजूलिका प्रधान को दी है। घटना के समय चक्रधर बारीक मौके पर मौजूद था, जिसने पूरा घटनाक्रम देखा-सुना और बीच-बचाव किया।
पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी पति के खिलाफ धारा 118(1)-BNS, 296-BNS एवं 351(2)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।



