सरायपाली /प्राचार्य सहदेव प्रधान पर सूचना के अधिकार आवेदक को कमरा में बंद करने प्रयास का आरोप
सरायपाली /सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तहत् आवेदन करने वाले आवेदक को किस तरह से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है तत्कालीन उदाहरण सामने आया है मामला जिला महासमुन्द के विकासखण्ड सरायपाली में स्थित माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली का मामला है। बता दें वर्ष 25/01/ 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से 445 रुपए वार्षिक शुल्क एवं शासकीय हाईस्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वार्षिक शुल्क 410 रुपए ही लिया जाना है।
इसी संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) के आदेश पत्र क्र. 3040/शिकायत/स्पष्टीकरण/2025 जारी महासमुन्द दिनांक 27/06/2025 के अनुसार प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुनगासेर विकारासण्ड बागबाहरा एवं प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुरकोनी विकासखण्ड पिथौरा के हाईस्कूल विद्यार्थियों से 410 एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थियों से 445 से अधिक शुल्क लेने के मामले में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
उपरोक्त सम्बन्ध में पारदर्शिता जानने के लिए आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली में संचालित समस्त बैंक खातों का स्टेटमेंट एवं अन्य दस्तावेज सम्बन्ध में सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
आवेदक सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत पावती मांगी लेकिन जनसूचना अधिकारी प्राचार्य सहदेव प्रधान का गतिविधि संदेहास्पद रहा। आवेदन को पढ़ने के बाद पावती देने के बजाय कुछ देर बैठों बोलकर पांच-छह लोगों को कॉल कर बुलाने लगा, जब आवेदक ने अपने बिमारी पिता जी के लिए दवाई लेने जल्दी जाने की बात कह पावती देने की बात कही तो जनसूचना अधिकारी प्राचार्य सहदेव प्रधान ने आवेदक को धमकी देने लगा, इससे आवेदक को खतरा महसूस होने लगा।
उक्त सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी प्राचार्य सहदेव प्रधान के द्वारा कमरा में बंद करने का प्रयास, धक्का-मुक्की करने, झूठा मामला में फंसाने का धमकी देने वाले वाले प्राचार्य सहदेव प्रधान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के सम्बन्ध में थाना सरायपाली में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार दिनांक 25/02/2026 समय लगभग 11:55 AM को मावध राव सदाशिवराव गोलवलकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तहत् आवेदन प्रस्तुत करने गया था। आवेदन प्राचार्य सहदेव प्रधान के समक्ष प्रस्तुत किया। उसने सूचना का अधिकार आवेदन लगाते हो करके मुझे धमकाने लगा और आवेदन को रखकर पावती देने से मना किया। मुझे दूसरे कमरे में लें गया, आवेदक को बोला कि मेरे लोगों फोन किया हूं आ रहें हैं तब तक इस कमरे से बाहर मत निकलना। रूक तेरे विरुध्द पुलिस थाने में झूठा मामला बनवाऊंगा। सूचना का अधिकार आवेदन को मैं चप्पल के नीचे रखता हूं, मैं कानून संविधान मैं नहीं मानता फिर मैं बाहर निकलने की कोशिश किया तो मुझे धक्का-मुक्की करते कमरा में बंद करने का प्रयास किया एवं जान से मारने की धमकी दिया। उसके बाद में अपने आपको बचाते हुए बाहर निकलकर चला आया।
सूचना के अधिकार आवेदक ने उपरोक्त घटना से भयभीत होकर थाना सरायपाली में प्राचार्य सहदेव प्रधान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, देखने दिलचस्प होगा कि इस तरह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदन करने कानून को नहीं मानने वाले बेलगाम प्राचार्य सहदेव प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही होती है।



