सरायपाली: कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है , बकाया पैसे मांगने पर मारपीट, 60 ग्राम सोने की चैन छीनने का आरोप था
सरायपाली। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र से मारपीट और सोने की चैन छीनने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रकरण में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सरायपाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मोखापुटका निवासी डिग्रीलाल पटेल (47 वर्ष) ने सरायपाली निवासी नीलेश अग्रवाल (32 वर्ष) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
आवेदक ने अपने परिवाद में बताया कि उसने दिनांक 29 मई 2024 को आरोपी को 49.40 क्विंटल धान 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 98,800 रुपये में बेचा था। इसमें से आरोपी द्वारा 90,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया था, जबकि 8,800 रुपये बकाया रह गया था।
शिकायत के अनुसार, दिनांक 9 जून 2024 को सुबह करीब 11 बजे जब वह बकाया राशि लेने के लिए आरोपी के पास मेन रोड सरायपाली स्थित उसके दुकान/स्थान पर पहुंचा, तब आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए उसे अपशब्द कहे और हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी।
आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने डिग्रीलाल पटेल के गले से करीब 60 ग्राम वजनी सोने की चैन जबरन खींच ली और वापस करने से इंकार कर दिया। घटना के दौरान मौजूद गवाह बोरेलाल (निवासी झारबंध) और हेमलाल (निवासी मोखापुटका) ने बीच-बचाव किया।
मामले को लेकर आवेदक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 08 अगस्त 2025 को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी करते हुए थाना प्रभारी सरायपाली को आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच करने के निर्देश दिए गए।
न्यायालय के आदेश के परिपालन में पुलिस ने आरोपी नीलेश अग्रवाल के खिलाफ धारा 378 (चोरी), 294 (गाली-गलौच) और 506 (धमकी) भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



