सरायपाली:आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंध बनाकर छोड़ा, महिला और बेटी को अपनाने से इंकार
आरोपी पर अपराध दर्ज
सरायपाली (महासमुंद), 25 अप्रैल 2026।
थाना सरायपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माधोपाली में रहने वाली श्रीमती रिन्दू महानंद (पिता – गोपाल महानंद), जो कि कक्षा 12वीं तक शिक्षित हैं और ग्राम माधोपाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हैं, ने अभय जायसवाल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी सरायपाली को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है।
आवेदिका ने अपने आवेदन में बताया है कि वह पिछले लगभग 2 वर्षों से ग्राम माधोपाली निवासी अभय जायसवाल के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। इस दौरान उनके संबंध से एक बेटी का जन्म भी हुआ है, जिसका अभी तक नामकरण नहीं किया गया है।
श्रीमती रिन्दू महानंद के अनुसार, वर्तमान में अभय जायसवाल उसे अपनाने से इंकार कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। दिनांक 25.04.2026 को आरोपी अभय जायसवाल द्वारा आवेदिका के साथ गाली-गलौज (गाली गुप्तार) करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना सरायपाली पुलिस द्वारा आवेदिका के लिखित आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच के दौरान घटना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2) एवं 351(2) का घटित होना पाया गया, जिसके आधार पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति थाना प्रभारी को दी गई है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है।



