महासमुंद,13 मई //जिले के 4 उर्वरक विक्रेताओं को अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने के कारण उप संचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप ने उर्वरक निरीक्षक बागबाहरा एवं उर्वरक निरीक्षक सरायपाली को संबंधित फर्मों मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली, मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली,
आर. एस. ट्रेडर्स बागबाहरा एवं जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया के प्रोपराइटर के विरूद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिये है। उक्त फर्मों द्वारा अनियमित रूप से दिनांक 16 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 तक यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया था। पूर्व में भी अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने के कारण जिले के 26 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाईसेंस 21 दिवस के लिये निलंबित किया गया था। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में पास मशीन से ही उर्वरक वितरण के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने कृषको से अपील की है, कि वे अपने रकबे के अनुसार एवं पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की खरीदी करे एवं उर्वरक क्रय करते समय दुकानदार से बिल अवश्य ले तथा जो निजी विक्रेता ज्यादा कीमत पर यूरिया, डी.ए.पी. एवं अन्य उर्वरकों का विक्रय करे उसकी शिकायत संबंधित विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से करें।



