महासमुंद/बागबाहरा। बागबाहरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे मोटरसाइकिल चालक ने आगे चल रही बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 55 वर्षीय हुलेश विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(A) और 106(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मृतक हुलेश विश्वकर्मा पिता टेटकू राम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम लमकेनी, थाना बागबाहरा, 26 जुलाई 2026 की रात करीब 9 बजे मनहरण बरिहा के साथ मोटरसाइकिल से निकला था। अगले दिन 27 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि हुलेश विश्वकर्मा कल्याणपुर के साजा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पर थाना बागबाहरा में मर्ग क्रमांक 44/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।
मर्ग जांच के दौरान चश्मदीद गवाह परमानंद बरिहा और मनहरण बरिहा के बयान लिए गए। गवाहों ने पुलिस को बताया कि घटना के दौरान मृतक मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 HB 9310 चला रहा था। रात करीब 10:30 बजे राहुल अग्रवाल के राइस मिल के पास सामने से आ रहे एक ट्रक की हेडलाइट देखकर मृतक ने अपनी बाइक की गति कम की। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GW 8571 का चालक तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मृतक की बाइक से टकरा गया।
टक्कर के कारण मृतक सहित दोनों चश्मदीद गवाह सड़क पर गिर गए। हादसे में हुलेश विश्वकर्मा को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद टक्कर मारने वाला चालक कुछ देर वहां रुका, लेकिन बाद में मौके से चला गया। गवाहों ने उसकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था।
पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर सीएचसी बागबाहरा में पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट एवं मर्ग जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GW 8571 के चालक द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर पीछे से टक्कर मारने की बात प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई। इसके बाद आरोपी चालक के खिलाफ धारा 125(A), 106(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



