बागबाहरा : ग्राम पठारीमुडा कमारडेरा मे एक व्यक्ति नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में रखे 38 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 27/03/2024 को हमराह आरक्षक 433, 77 के मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 8938 चालक आर 192 विरेन्द्र तिवारी के जुर्म जरायम पतासाजी अवैध शराब रेड कार्यवाही वास्ते टाऊन/ देहात को रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सुचना मिली कि ग्राम पठारीमुडा कमारडेरा में राजकुमार कमार अपने घर के बाडी में भारी मात्रा में शराब रख कर बिक्री वास्ते ग्राहक तलाश रहा है
कि सूचना पर सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही वास्ते हमराह गवाह अभिषेक यादव एवं उमेश नायक को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर सहमति पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही वास्ते मौका स्थल में जाकर घेराबंदी किया जो एक व्यक्ति नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम के साथ पकडा गया नाम पता पुछने पर अपना नाम राजकुमार कमार पिता थानू राम कमार उम्र 21 साल साकिन कमारडेरा पठारीमुडा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया
जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर स्वयं का एवं पुलिस स्टाफ का व गवाहो तथा शासकीय वाहन का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया गया बाद संदेही कि तलाशी लेने के संबंध में सहमति लेकर संदेही एवं उसके पास रखे प्लास्टिक ड्रम की तलाशी लिया। ड्रम के अन्दर करीबन 38 लीटर हाथ भट्टी की महुआ शराब भरे मिला।
जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस तामिल किया गया जो नोटिस में उक्त शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नही होना लिखित में दिया एवं आरोपी राजकुमा कमार के कब्जे से एक नीले रंग की 50 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम में 38 लीटर हाथ भट्टी की महुआ शराब कीमती 7600 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया
एवं मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 27/03/2024 के 20:50 बजे गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।



