पिथौरा : ग्राम लहरौद में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में रखा 4.5 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना पिथौरा में प्र.आर. के अनुसार दिनांक 28.03.2024 को हमराह आरक्षक 41 के मोटर सायकल में अवैध शराब सूचना पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम लहरौद में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा है
कि सूचना पर गवाह आशीष साहू, मोहन वासुदेव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम लहरौद मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम शिवप्रसाद पटेल पिता स्व.पीलूराम पटेल उम्र 55 साल साकिन लहरौद थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया।
तथा अपने पास एक सफेद रंग के 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा 4 लीटर 500 एमएल हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 900 रूपये रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग के 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा 4 लीटर 500 एमएल हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 900 रूपये
एवं नगदी 300 रूपये जुमला 1200 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 28.03.2024 के 19.50 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।



