बागबाहरा : ग्राम जुनवानीखुर्द में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 31/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के शासकीय वाहन क्र CG 03 8938 मय चालक विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गोलू पाण्डे के ईंटा भट्टा के पास रोड किनारे ग्राम जुनवानीखुर्द में अवैध शराब बिक्री वास्ते रख कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर सूचना तस्दीक पर रवाना हुआ
खैराडेरा चौक के पास मिले गवाह हेमराज महानंद एवं निखिल सोनवानी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने साथ चलने हेतु दोनो को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल बाद मुखबिर के बताये स्थान पर पहूंचे जहां एक व्यक्ति एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन लेकर खडा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम राधेश्याम खेरवार पिता जलधर खेरवार उम्र 40 साल साकिन जुनवानीखुर्द थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया।
मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस स्टाफ, गवाहो एवं शासकीय वाहन की तलाशी देकर संदेही का सहमति लेकर उसके कब्जे में रखें एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन को चेक करने पर जरीकेन में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब भरी हुई रखें मिला उक्त शराब को संदेही के कब्जे से बरामद कर आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया।
आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 07 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 1400 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद किया गया। आरोपी राधेश्याम खेरवार का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 31/03/2024 को समय सदर में गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।



