बागबाहरा : अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास एक व्यक्ति 10 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया थाना बागबाहरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को हमराह स्टाफ आर- 659 राधेश्याम ध्रुव के स्वयं के मोटर सायकल में जुर्म जरायम पता तलाश हेतु मय विवेचना किट के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर मिला कि एक व्यक्ति अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास अवैध रूप से शराब रखे खड़ा है
कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ आर. 659 रवाना होकर पिथौारा चौक बागबाहरा के पास गवाह त्रिलोचन सोनवानी एवं राजू दीप को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर सहमति देने पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही वास्ते मौका घटना स्थल में जाकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को 02 सफेद रंग के जरीकेन के साथ पकड़ा गया जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम धनेश रात्रे पिता अंजोर दास रात्रे उम्र 24 वर्ष साकिन वार्ड नं 10 नवागांव बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का निवासी होना बताया
जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर स्वयं का एवं पुलिस स्टाफ का व गवाहो तथा मोटर सायकल का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया गया बाद संदेही कि तलाशी लेने के संबंध में सहमति लेकर संदेही एवं उसके पास रखे 02 सफेद रंग की 05- 05 क्षमता वाली जरीकेन की तलाशी लिया जो जरीकेन में 05-05 हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखे मिला जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिस तामिल किया गया जो नोटिस में उक्त शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नही होना लिखित में दिया
तब आरोपी धनेश रात्रे के कब्जे से 02 सफेद रंग की 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी 05 05 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कुल 10 लीटर 2000रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 30/03/2024 के 18:50 बजे गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को फोन के माध्यम से दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।



