सिंघोड़ा थाना : ग्राम डोंगररक्शा जंगल से 100 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बरामद
थाना सिंघोडा मे प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 01/04/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 799, 953, 790, 633 के साथ शासकीय अधिग्रहीत वाहन क्रमांक CG 04 PL 2687 मे पेट्रोलिंग पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम डोंगररक्शा जंगल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब रखा है
कि सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को जरिये मोबाईल फोन से अवगत कराकर हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 799, 953, 790, 633 के साथ शासकीय अधिग्रहीत वाहन क्रमांक CG 04 PL 2687 मे सूचना तस्दीक एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु ग्राम डोंगररक्शा तरफ रवाना हुआ, रास्ते मे गनियारीपाली चौक में पंकज गुप्ता एवं गुषामणी प्रधान मिले जिन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही मे उपस्थित रहने एवं सहयोग करने हेतु धारा 160 जा. फौ. का नोटिस दिया उनके द्वारा साथ मे जाने हेतु सहमत होने बाद गवाहो को साथ मे लेकर मुखबीर के बताये सम्भावित स्थान ग्राम डोंगररक्शा जंगल में जाकर हमराह स्टाफ के घेराबंदी किया गया
जहां पर कोई व्यक्ति नही मिला। घटना पर कोई संदेही नही मिलने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शराब को छोडकर भग जाने से घटनास्थल से मिले दो नग नीला रंग के 50 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम के अंदर भरी हुई हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लगभग 100 लीटर को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर घटनास्थल से दो नग नीला रंग के 50 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम के अंदर भरी हुई हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लगभग 100 लीटर कीमती 20000 रूपये मिलने से उक्त शराब को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया
तथा मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर समक्ष गवाहो के नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। रेड कार्यवाही में हमराह स्टाफ का सहयोग लिया गया।



