महासमुंद/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को जिले के 16 परीक्षा केन्द्रों में 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे

महासमुंद/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को जिले के 16 परीक्षा केन्द्रों में 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे

महासमुंद 17 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा अमीन भर्ती परीक्षा रविवार 07 दिसम्बर 2025 को पूर्वाह्न 12ः00 बजे से दोपहर 02ः15 बजे तक एक पाली में आयोजित किया जाएगा। जिसमें जिला मुख्यालय महासमुंद के निर्धारित 16 परीक्षा केन्द्रों में जिले के 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

व्यापम द्वारा इस संबंध में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। सभी परीक्षार्थियों को इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने कहा गया है, ताकि परीक्षा दिवस में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा दिवस में उन्हें स्थान ढूँढ़ने में कोई कठिनाई न हो।

परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचे। ताकि फ्रिस्किंग तथा फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। चूंकि परीक्षा दोपहर 12ः00 बजे से शुरू होगी, इसलिए प्रवेश द्वार सुबह 11ः30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाँह वाले कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी, तथा गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पूरी तरह वर्जित होंगे। सामान्य बिना पॉकेट स्वेटर की अनुमति है, जिसे सुरक्षा जांच के दौरान उतारकर दिखाना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करने कहा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा जांच के उपरांत ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में केवल चप्पल पहनकर आएं। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनना वर्जित है। सुरक्षा जांच के दौरान कोई छूट नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले रंग के बॉल प्वाइंट पेन लाने की अनुमति होगी।

बसना में श्रम विभाग की कार्रवाई : 22 ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर बिना अनुमति बाहर भेजने के प्रयास 

बसना में श्रम विभाग की कार्रवाई : 22 ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर बिना अनुमति बाहर भेजने के प्रयास

महासमुंद 17 नवम्बर 2025/ जिले में मजदूरों को बिना अनुज्ञप्ति एवं पलायन पंजी में दर्ज किए बगैर बाहर भेजने वाले दलालों पर जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए है। इसी क्रम में 16 नवम्बर को श्रम विभाग की कार्रवाई के बाद थाना बसना में आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

16 नवंबर को श्रम विभाग टीम को सूचना मिली कि समीर खान निवासी बसना द्वारा 22 ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर उत्तर प्रदेश स्थित ईंट भट्ठे में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। श्रम विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 22 मजदूरों से पूछताछ की। इस दौरान मजदूरों ने अपना अनिल चौहान, भवानी चौहान, रेवशंकर चौहान, रायमोती चौहान, गुरूदयाल कंवर बुटुकवर निवासी ग्राम उमरिया सरायपाली बताया और अग्रिम धन एवं अधिक मजदूरी दिलाने के नाम पर उन्हें बाहर ले जाए जाने की बात स्वीकार की। कार्रवाई के दौरान टीम में श्रम कल्याण निरीक्षक दानेश्वर साहू, सहायक ग्रेड 03 राकेश प्रधान, मुकेश कुमार साहू, लेखापाल हिमालय चंद्राकर मौजूद थे। मामले में श्रम उप निरीक्षक बेलारसन बघेल की शिकायत पर थाना बसना में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

महासमुंद/किसान छबीलाल बारी ने की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति की सराहना समय पर टोकन और धान बेचा, नहीं हुई कोई परेशानी

महासमुंद/किसान छबीलाल बारी ने की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति की सराहना समय पर टोकन और धान बेचा, नहीं हुई कोई परेशानी

महासमुंद/ गाँव राजाडीह के मेहनतकश किसान श्री छबीलाल बारी आज गर्व और संतोष से भरे हुए हैं। आज उनके 176 क्विंटल धान का टोकन कट चुका है, और यह पल उनके लिए सिर्फ धान उपार्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की मेहनत का सम्मान है।

धान उपार्जन केंद्र जंगलबेड़ा, सराईपाली में धान बेचने पहुंचे किसान छबीलाल बारी बताते हैं कि यहां पूरा कार्य सुचारू और पारदर्शी ढंग से हुआ। समय पर पूरी प्रक्रिया में एक भी परेशानी नहीं हुई। समय पर टोकन मिला और केंद्र में व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वे कहते है इस वर्ष राज्य शासन की धान खरीदी नीति ने किसानों को नई ताकत दी है। छबीलाल बारी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी और समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों के हितों की रक्षा और हमारे भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध भी बनाता है। छबीलाल कहते है सरकार की इस नीति से हम जैसे किसान मजबूत होंगे, हमारी आय बढ़ेगी और हम अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना पाएंगे।

महासमुंद : जिले में अवैध परिवहन किए जा रहे 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त

महासमुंद : जिले में अवैध परिवहन किए जा रहे 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त

महासमुंद 17 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारम्भ होने के पूर्व से ही जिले में अवैध परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर तक 37 प्रकरणों में लगभग 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस बार जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से जिले में आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के सीमावर्ती राज्य एवं जिलों में 16 चेकपोस्ट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत् निगरानी की जा रही है।

मार्कफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर के अवधि में सीमावर्ती विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध परिवहन के माध्यम से आने वाले धान में सर्वाधिक महासमुंद जिले में 4266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जो राज्य में सर्वाधिक है।

उल्लेखनीय है कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पूर्व प्रदेश में अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर सख्त निगरानी जारी रखते हुए लगातार कार्रवाईयाँ की जा रही है। जिले में 16 चेकपोस्ट के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 111 उपार्जन केन्द्रों में ग्राम पंचायत सचिवों को प्रभारी बनाया गया है।

धान खरीदी में लापरवाही के चलते एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 9 पटवारियों को कारण बताओं नोटिस और तीन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि जिले में 130 समिति के 182 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जा रही है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज सोमवार के लिए कुल 536 किसानों का टोकन कट गया है। जिसके तहत 32237 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासनिक अमले एवं समिति के कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर किसान को समय पर, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के धान बेचने की सुविधा मिले।

तेन्दूकोना/पिथौरा। तेज़ रफ्तार बाइक ने छीनी एक और ज़िंदगी! मौत के बाद दो महीने तक दबा रहा Accident मर्ग… खुलासे में चौंकाने वाला सच

तेन्दूकोना/पिथौरा। तेज़ रफ्तार बाइक ने छीनी एक और ज़िंदगी! मौत के बाद दो महीने तक दबा रहा Accident मर्ग… खुलासे में चौंकाने वाला सच

तेन्दूकोना/पिथौरा। तेन्दूकोना थाने की मर्ग क्रमांक 29/2025 की जांच में सामने आया है कि दो महीने पुरानी एक सड़क दुर्घटना का मामला बेहद सनसनीखेज तरीके से उजागर हुआ है। मृतक सालिकराम दीवान पिता मोरध्वज दीवान उम्र 27 वर्ष, निवासी ठाकुरदिया कला, 7 सितंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे अपनी मोटरसाइकिल CG 06 GZ 6588 से निजी कार्य कर तेन्दूकोना से गांव लौट रहा था।

जैसे ही वह कुम्हारीमुड़ा राइस मिल के पास पहुंचा, पिथौरा की ओर से आ रही तेज़ रफ्तार बाइक CG 04 QG 8252 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक सामने से जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सालिकराम को तत्काल CHC पिथौरा ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मामला दो महीने बाद सामने क्यों आया? घटना 7/9/25 की थी, परंतु 2 नवंबर 2025 को सुबह 11:53 बजे CHC पिथौरा के स्वीपर मिथुन कुमार चौहान द्वारा थाने को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर पिथौरा थाना द्वारा मर्ग क्रमांक 0/25 धारा 194 BNSS दर्ज कर डायरी आगे तेन्दूकोना थाने को भेजी गई।

जांच में खुलासा—लापरवाही से हुई मौत तेन्दूकोना थाना में मर्ग क्रमांक 29/25 नंबरी कर जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि: आरोपी मोटरसाइकिल चालक तेज़ी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने से आकर टकराया

इसी गंभीर दुर्घटना में लगी चोटों से सालिकराम की मौत हुई इस आधार पर आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध धारा 106(1) BNS तथा 184 MV Act के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पंचनामा व अस्पताल मेमो से सत्यापन CHC पिथौरा के चिकित्सक डॉ. निलेश कुमार द्वारा जारी अस्पताल मेमो में भी स्पष्ट किया गया कि सालिकराम को लाया तो गया, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुका था। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि SDM पिथौरा को भी प्रेषित की गई है।

महासमुंद NH-53 पर दिल दहला देने वाली भिड़ंत! तेज रफ्तार ट्रक ने पीछा करते ही मार दी टक्कर, पिकअप ड्राइवर गंभीर घायल

महासमुंद NH-53 पर दिल दहला देने वाली भिड़ंत! तेज रफ्तार ट्रक ने पीछा करते ही मार दी टक्कर, पिकअप ड्राइवर गंभीर घायल

तुमगांव। NH-53 कर्णी कृपा प्लांट के पास शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। रायपुर से बसना की ओर टाइल्स और सेनेटरी सामान लेकर जा रहे पिकअप (CG 09 B 1205) के चालक कन्हैया बंजारा को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक (CG 04 HQ 4605) ने इतनी तेज टक्कर मारी कि पिकअप आगे चल रही ट्रेलर से जा टकराई।

हादसा सुबह लगभग 7 बजे हुआ। ट्रेलर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के बाद पिकअप ने भी स्पीड कम की, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से कन्हैया बंजारा बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर, मुंह और पैर में गंभीर चोटें आईं।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की सूचना पर 112 की टीम पहुंची और घायल को सीएचसी तुमगांव पहुँचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे महासमुंद रिफर किया गया। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर रायपुर एम्स भेजा गया, जहां इलाज जारी है।

घायल के भाई सुरज बंजारा ने थाना प्रभारी तुमगांव को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए धारा 281, 125(A) BNS एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

महासमुंद : अब धान प्रभारी बनाए गए पंचायत सचिव सरायपाली बसना पिथौरा सहित 111 उपार्जन केंद्रों के प्रभारी के लिए आदेश जारी

महासमुंद : अब धान प्रभारी बनाए गए पंचायत सचिव सरायपाली बसना पिथौरा सहित 111 उपार्जन केंद्रों के प्रभारी के लिए आदेश जारी

महासमुन्द, 17/11/2025//
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह द्वारा धान उपार्जन का कार्य सुचारु रुप से संचालित किये जाने हेतु जिले के 111 उपार्जन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत के सचिवों को सौंपा गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान खरीदी अंतर्गत विगत 12 नवंबर 2025 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानो से धान खरीदी कार्य को सुचारु रुप से संचालित किए जाने हेतु जिले के 111 उपार्जन केंद्रों में ग्राम पंचायत सचिवो को उपार्जन केन्द्र प्रभारी का प्रभार सौंपा गया है।
जारी आदेश के तहत इनमें से

महासमुंद विकासखंड के 18 उपार्जन केंद्र,बागबाहरा एवं कोमाखान के 09 _09 , पिथौरा के 24 ,बसना के 30 एवं सरायपाली के 21 उपार्जन केंद्रों को ग्राम पंचायत सचिव के प्रभार में सौंपा गया है।

सरायपाली “रात के सन्नाटे में गायब हुआ E-रिक्शा! मालिक को सुबह मिले सिर्फ खाली निशान… पुलिस ने शुरू की जांच”

सरायपाली “रात के सन्नाटे में गायब हुआ E-रिक्शा! मालिक को सुबह मिले सिर्फ खाली निशान… पुलिस ने शुरू की जांच”

सरायपाली।वार्ड नंबर 10 नयी मंडी के सामने सागर स्टेट निवासी हर्षित सिंह आहुजा के E-Rickshaw with Cart (पंजीयन क्रमांक CG06 HB 3423) को अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में गायब कर दिया। वाहन को चालक त्रिभुवन सतपथी उर्फ पप्पू ने रोज की तरह 05 नवंबर की रात लगभग 11 बजे महलपारा स्थित पुराने मकान के सामने खड़ा किया था।

सुबह जब 06 नवंबर को आवेदक के दादा ने बाहर देखा, तो वाहन वहां से गायब था। घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चोरी कब और कैसे हुई – इसका किसी को अंदाज़ तक नहीं लगा।

पीड़ित हर्षित सिंह आहुजा ने थाना सरायपाली में लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि रात्रि 11 बजे से 2 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने वाहन चोरी कर लिया। संबंधित E-रिक्शा उनकी माता गुरमीत कौर के नाम पर पंजीकृत है।

पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।घटना स्थल के आसपास पुलिस टीम तथ्य जुटाने व संदेहियों की तलाश में सक्रिय है। संलग्न: बीमा दस्तावेज, आरसी की प्रतिआवेदक: हर्षित सिंह आहुजा, निवासी सागर स्टेट, सरायपाली, जिला महासमुन्द

कार्यवाही के बाद महासमुंद के 67, बागबाहरा के 25 एवं सरायपाली के 64 समितियों को ग्राम पंचायतों संचालन के आदेश

कार्यवाही के बाद महासमुंद के 67, बागबाहरा के 25 एवं सरायपाली के 64 समितियों को ग्राम पंचायतों संचालन के आदेश

 

17 नवंबर महासमुंद//कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि साख समितियां द्वारा संचालित( पीडीएस )राशन दुकानों को निलंबित कर ग्राम पंचायत को संचालन के आदेश दिए हैं ।इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।महासमुंद के 67, बागबाहरा के 25 एवं सरायपाली के 64 समितियों को ग्रामपंचायत द्वारा संचालन के आदेश दिए हैं ।इस संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधकों एवं विक्रेताओं के अनिश्चित कालीन हड़ताल में होने के कारण सहकारी समितियो द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानो में नवम्बर माह का खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ नहीं हो पाया है।

जिसके कारण सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानो में संलग्न अंत्योदय, निराश्रित, निःशक्तजन, प्राथमिकता एवं एपीएल वर्ग के राशनकार्डधारियो को खाद्याश्त्र का वितरण आज पर्यन्त तक नहीं हो पाया है, जबकि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानो के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक द्वारा प्रतिमाह माह के प्रथम सप्ताह में राशनकार्ड धारियो को खाद्यात्र का वितरण प्रारंभ किया जाना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारियो को खाद्यान्न का वितरण करना शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजना है।

अतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानो के प्रबंधक एवं विक्रेता द्वारा राशनकार्डधारियो को खाद्यात्र से वंचित करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन कंडिकाओ के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

अतएव राशनकार्डधारियो के हितो को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उचित मूल्य दुकानो को निलंबित कर ग्राम पंचायतों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त शासकीय उचित मूल्य के दुकानो का कार्यभार सौपा गया है तथा सम्बंधित पंचायतों को शासकीय उचित मूल्य की दूकान का संचालन करने हेतु आदेशित किया गया है।

महासमुंद : जिले के 06 तहसीलदारों और 09 पटवारियों को लापरवाही बरतने कारण बताओ नोटिस जारी

महासमुंद पिथौरा बागबाहरा एस आई आर में संलग्न 09 पटवारियों को लापरवाही बरतने कारण बताओ नोटिस जारी

महासमुंद 17 नवंबर,2025//मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम एस आई आर में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय लंगेह द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कुल *9 पटवारियों* को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतड़ा ने बताया कि सरायपाली तहसील के 3, पिथौरा के 2, बागबाहरा के 1 एवं महासमुंद के 3 पटवारियों को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को स्पष्टतः निर्देशित किया गया है कि एस आई आर राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, और इसे समयसीमा मे पूर्ण शुद्धता के साथ पूरा किया जाना है, उक्त कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जावे।

महासमुंद : जिले के 06 तहसीलदारों को एस्मा अधिनियम 1979 अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया*

धान खरीदी कार्य में संलग्न राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के विरूद्ध
कारवाई नहीं करने पर नोटिस जारी
17 नवंबर,महासमुंद// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह ने जिले के सभी 06 तहसीलदारों को एस्मा अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात् खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA ACT) लागू किया गया है।

धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू रूप से संचालन हेतु दिए गए आदेश तहत् आपके तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों को धान खरीदी कार्य में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके तारतम्य में राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों द्वारा 15 नवंबर 2025 को संबंधित धान उपार्जन केन्द्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया, साथ ही 16 नवंबर 2025 को आयोजित धान खरीदी संबंधी प्रशिक्षण में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे, जो छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA ACT ) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कृत्य से 15.11.2025 को धान खरीदी वर्ष 2025-26 प्रभावित हुई तथा आगामी खरीदी भी प्रभावित होने की संभावना है। आपके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने तथा आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया था।

धान खरीदी कार्य में संलग्न राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA ACT ) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका पालन आपके द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया, जो आपके द्वारा आपके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है।

अतः आप 24 घंटे के भीतर समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA ACT ) के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की जावे। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी स्वयं की होगी।