सरायपाली / पाटसेंद्री छात्र संघ गठन समारोह का आयोजन, विद्यार्थियों ने ली जिम्मेदारी निभाने की शपथ

सरायपाली / छात्र संघ गठन समारोह का आयोजन, विद्यार्थियों ने ली जिम्मेदारी निभाने की शपथ
सरायपाली ग्रामीण
फुलझर सेवा समिति सरायपाली द्वारा संचालित एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जयदेव सतपथी द्वारा स्थापित कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटसेंद्री में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं अनुशासि
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त शैक्षणिक वातावरण के लिए छात्र संघ का गठन किया गया। यह गठन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया गया, जिसमें चयनित छात्र-छात्राओं को विशेष दायित्व सौंपे गए।
छात्र संघ गठन समारोह विद्यालय के प्राचार्य श्री साखीराम पटेल के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना व छात्र संघ प्रभारी सोमेश्वर प्रसाद नायक, अनुशासन एवं परीक्षा संचालन प्रभारी सुशील सतपथी सहित शिक्षकगण चेतन कुमार पटेल, जन्मजय पटेल, गुण सागर पटेल एवं रितेश पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
समारोह में नवगठित छात्र संघ के पदाधिकारियों को विद्यालय के प्राचार्य श्री एस.आर. पटेल, शिक्षिका श्रीमती पुष्पा नायक एवं नीलांबर पटेल द्वारा अनुशासन, उत्तरदायित्व और सेवा भावना की शपथ दिलाई गई।
छात्र संघ पदाधिकारी इस प्रकार हैं:
शालानायक: निक्की साहू
उपशालानायक: तेजकुमारी नायक
छात्रा प्रतिनिधि: वर्षा पटेल
क्रीड़ा प्रभारी: पुष्पांजलि निर्मलकर, जयंत चौहान
सांस्कृतिक प्रभारी: लिसा निषाद, भावेश बैरागी, देविका दास
स्वच्छता प्रभारी: नीतू बरिहा, किरण बरिहा
अन्य प्रतिनिधि: बेबी प्रधान, लीजा पटेल, उषा पटेल, खुशी साव
कक्षा प्रतिनिधि:
12वीं कला: कुमारी ज्योति सिदार, निखिल सेठ
12वीं विज्ञान: कुमारी मोनिका विशाल, धीरज डंडसेना
11वीं कला: मनीषा विशाल, टेकचंद निषाद
11वीं विज्ञान: लक्ष्मी प्रिया डंडसेना, अमितेश प्रधान
10वीं: ज्योति प्रधान, निकेतन साहू
9वीं: नंदिनी साव, युवराज पटेल
इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को नेतृत्व की भावना, उत्तरदायित्व निर्वहन एवं सामूहिक कार्य संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ।

छत्तीसगढ़ : प्रदेश में अब तक 373.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ : प्रदेश में अब तक 373.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 373.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 567.4 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 181.7 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 280.5 मि.मी., सूरजपुर में 463.4 मि.मी., जशपुर में 486.6 मि.मी., कोरिया में 402.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 369.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 351.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 353.1 मि.मी., गरियाबंद में 321.2 मि.मी., महासमुंद में 335.2 मि.मी. और धमतरी में 323.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 387.3 मि.मी., मुंगेली में 388.0 मि.मी., रायगढ़ मंे 520.6 सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 365.0 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 491.4 मि.मी., सक्ती में 430.6 मि.मी., कोरबा में 469.9 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 385.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 306.2 मि.मी., कबीरधाम में 265.4 मि.मी., राजनांदगांव में 300.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 484.9 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 247.0 मि.मी., बालोद में 380.4 मि.मी. और बस्तर जिले में 442.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 263.3 मि.मी., कांकेर में 366.9 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 400.1 मि.मी., सुकमा में 232.0 मि.मी. और बीजापुर में 451.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 

छत्तीसगढ़: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई

छत्तीसगढ़: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री  श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री अजय चंद्राकर, विधायक श्री धर्मजीत सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

महासमुंद/पेंशन प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक मंगलवार को

महासमुंद/पेंशन प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक मंगलवार को

महासमुंद संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि रायपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों एवं आपत्तियां वाले पेंशन प्रकरणों की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यालय से संबंधित पेंशन प्रकरण जिसमे संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर द्वारा दस्तावेजों की कमियों के कारण (रेगुलर केस/रिवाइज्ड केस) आपत्ति लगाए गए है। उन प्रकरणों में नियमानुसार आपत्ति, दस्तावेजों की कमियों को पूर्ति कर प्रकरण पुनः प्रेषित करें। संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर द्वारा पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जा चुके है किन्तु विभागीय जानकारी के अभाव में पेंशन प्रकरण कोषालय स्तर पर लंबित है उक्त प्रकरणों में जानकारी पूर्ण कर पेंशन प्रकरणों का निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं। आगामी दो माहों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण यथाशीघ्र तैयार कर शासन के मंशानुरूप संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर को प्रेषित किए जाने कहा गया है।

समय सीमा बैठक में उक्त पेशन प्रकरणां की समीक्षा की जाएगी। इस हेतु समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वस्तु स्थिति की जानकारी मंगलवार 15 जुलाई तक जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरण / आपत्तिकृत पेंशन प्रकरण आभार पोर्टल पर प्रदर्शित है। आभार पोर्टल का अवलोकन कर नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही करेंगें। निराकरण में किसी भी प्रकार की समस्या एवं दिक्कत होने की स्थिति में जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद से सम्पर्क कर कर सकते है

महासमुंद/ग्राम झालपाली में अवैध शराब पिलाने का मामला उजागर, आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद/ग्राम झालपाली में अवैध शराब पिलाने का मामला उजागर, आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद थाना सरायपाली पुलिस ने ग्राम झालपाली में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब पिलाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रधान आरक्षक के नेतृत्व में की गई, जिसमें आरक्षक क्रमांक 394 और मआर 669 भी शामिल थे।

पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम झालपाली निवासी गुलाल भास्कर अपने घर के सामने परछी में लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा दे रहा है। सूचना के आधार पर गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS के तहत नोटिस देकर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कुछ लोग मौके से भाग निकले, लेकिन एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा गया, जिसने अपना नाम गुलाल भास्कर (पिता तुलाराम भास्कर, उम्र 60 वर्ष, निवासी झालपाली) बताया।

पूछताछ में गुलाल भास्कर ने लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की बात स्वीकार की। मौके पर तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो देशी प्लेन शराब की खाली शीशी (180 एमएल) एवं दो खाली डिस्पोजल गिलास, जिनमें शराब की गंध थी, बरामद किए गए। इन वस्तुओं को विधिवत जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया।

गुलाल भास्कर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत मामला दर्ज किया गया। चूंकि अपराध जमानतीय श्रेणी का था, इसलिए आरोपी को सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने के बाद मुचलका पर रिहा किया गया। मामले की विवेचना जारी है।

पुलिस का सख्त रुख: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्यवाहियां आगे भी जारी रहेंगी। लोगों से अपील की गई है कि वे इस तरह की गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

> नशा मुक्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आमजन की भागीदारी आवश्यक है।

महासमुंद कलेक्टर ने किया पिथौरा संग्रहण केंद्र का औचक निरीक्षण

कलेक्टर ने किया पिथौरा संग्रहण केंद्र का औचक निरीक्षण

धान उठाव में तेजी लाने के दिए निर्देश, सड़क मरम्मत के भी निर्देश

महासमुंद, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज पिथौरा स्थित धान संग्रहण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान के भंडारण, सुरक्षा, परिवहन और उठाव की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए धान का शीघ्रता से उठाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे धान की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण रखरखाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि धान भीगने या खराब होने की स्थिति में संभावित नुकसान को रोकना सुनिश्चित करें।

मौके पर डीएमओ श्री राठौर ने बताया कि यहां कुल 2 लाख 53 हजार क्विंटल धान का भंडारण किया गया है। जिसमें 50 हजार क्विंटल धान का डी.ओ. (डिलिवरी ऑर्डर) पहले ही कट चुका है, इस पर कलेक्टर ने संबंधित परिवहन एजेंसी और फूड विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस धान का तत्काल उठाव प्रारंभ किया जाए और परिवहन में किसी भी प्रकार की देरी न हो।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संग्रहण केंद्र तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति देखते हुए कहा कि बरसात में कीचड़ और जलभराव से उठाव कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सड़क की मरम्मत मुरूम या गिट्टी से शीघ्र की जाए। कलेक्टर ने गोदामों की साफ-सफाई, तिरपाल व्यवस्था, नमी नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधों का भी अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाया जाए और उठाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दिवस उठाव की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा श्री ओंकारेश्वर सिंह, खाद्य अधिकारी श्री अजय यादव, डीएमओ श्री राठौर एवं नान के अधिकारी उपस्थित रहे।

महासमुंद में अवैध पशु परिवहन का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद में अवैध पशु परिवहन का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

जिला महासमुंद के थाना क्षेत्र में बागबाहरा रोड फिंगेश्वर मोड़ के पास ग्राम लभराखुर्द में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कर रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन से तीन भैंस, एक पडवा और एक पडिया समेत कुल ₹66,000 मूल्य के पशु बरामद किए गए।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी—

1. मनोज कुमार सुना, निवासी मागुपला, जिला कालाहांडी (उड़ीसा)2. हेमसागर पुड़, निवासी डीमनभाडी, जिला बलांगीर (उड़ीसा)

3. हरि यादव, निवासी डीमनभाडी, जिला बलांगीर (उड़ीसा)

एक टाटा Intra पिकअप (OD 08 W 6555) वाहन में नीले तिरपाल से ढँककर मवेशियों को क्रूरता पूर्वक लादकर उड़ीसा के कत्लखाने ले जा रहे थे। वाहन के साथ एक मोबाइल फोन और ₹400 नगद भी जब्त किया गया। इस पूरे मामले में कुल ₹5,76,400 की संपत्ति जब्त की गई।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक अश्वनी मार्कण्डेय द्वारा की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि वाहन में भरे मवेशियों को भूखा-प्यासा और असुरक्षित स्थिति में रखा गया था। घटना की जानकारी एक मुखबिर से मिलने पर पुलिस ने तत्काल रेड कार्रवाई की और आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

स्थानीय लोगों और पशु कल्याण संगठनों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की है और ऐसे मामलों में लगातार निगरानी बनाए रखने की मांग की है।

महासमुंद/सिवनीकला में हनुमान जी की मूर्ति चोरी, गांव में आक्रोश का माहौल

महासमुंद/सिवनीकला में हनुमान जी की मूर्ति चोरी, गांव में आक्रोश का माहौल

जिला महासमुंद के थाना कोमाखान अंतर्गत ग्राम सिवनीकला से एक धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। ग्राम के बंधापारा मोहल्ले में सार्वजनिक रूप से स्थापित हनुमान जी की मूर्ति अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई, जिससे पूरे गांव में नाराजगी और शोक का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भुनेश्वर साहू ने कोमाखान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि लगभग साढ़े तीन महीने पूर्व ग्रामवासियों की सहमति से खाली भूमि पर श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। लेकिन दिनांक 12 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 8 बजे जब ग्रामीण पूजा के लिए वहां पहुंचे, तो मूर्ति गायब पाई गई। इसकी सूचना मिलने पर गांव में भारी रोष व्याप्त हो गया।

पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) के तहत अपराध क्रमांक 0074/25 में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक नितेश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में मामले की जांच जारी है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल एक चोरी नहीं, बल्कि गांव की आस्था पर चोट है। कई लोगों ने इस घटना के पीछे शरारती तत्वों की साजिश की आशंका भी जताई है। ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर मूर्ति वापस लाने और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

गांव के वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं ने मिलकर मंदिर स्थल की सुरक्षा के लिए रात्रि गश्त और सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

रायपुर : जनसूचना अधिकारी पत्राचार करते समय अपना नाम, पदनाम और पदस्थापना स्थल का उल्लेख करें

रायपुर : जनसूचना अधिकारी पत्राचार करते समय अपना नाम, पदनाम और पदस्थापना स्थल का उल्लेख करें

सूचना आयोग के नोटिस का जवाब जनसूचना 30 दिवस के भीतर प्रेषित करें

सूचना आयोग के आयुक्त ने कहा कि आयोग की सुनवाई में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकार पत्र मान्य किया जाएगा और उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी का जवाब माना जाएगा। प्राधिकार पत्र के अभाव में प्रतिनिधि की उपस्थिति मान्य नहीं की जाएगी। राज्य सूचना आयोग ने सभी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग से पत्राचार करते समय प्रकरण क्रमांक, वर्ष और सुनवाई की तिथि के साथ-साथ अपना नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने सभी लोकप्राधिकारियों (कार्यालय प्रमुखों) को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस का जवाब प्रथम सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर कंडिकावार मय दस्तावेज के साथ जवाब प्रस्तुत कर पंजीकृत डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जवाब प्रस्तुत करते समय तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी का नाम पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करें। उन्होंने यह भी कहा है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों का नाम पदनाम, कार्यावधि तथा वर्तमान पदस्थापना स्थल की जानकारी आयोग को देना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने निर्देशित किया है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख एवं नस्ती के साथ उपस्थित रहें, यदि अपरिहार्य कारण से तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी आयोग के द्वितीय अपील की नियत तिथि को सुनवाई में उपस्थित में असमर्थ होने की स्थिति में अपने ऐसे प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए भेजा जाए, जिनको प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो एवं संपूर्ण दस्तावेज और जानकारी के साथ आयोग के समक्ष सुनवाई के अवसर पर आयोग को जवाब प्रस्तुत कर सके। राज्य सूचना आयोग ने कहा है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस का जवाब तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण की सुनवाई में अनावश्यक विलंब होता है। आयोग के समक्ष सुनवाई के पूर्व तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों से पंजीकृत डाक से नियमानुसार प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर एवं उक्त निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) एवं धारा 20 (2) के तहत और शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अर्थदण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

 

रायपुर : जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे हरसंभव प्रयास : मंत्री श्री रामविचार नेताम 

रायपुर : जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे हरसंभव प्रयास : मंत्री श्री रामविचार नेताम

आदिम जाति विकास मंत्री ने साकरा में पीएम जनमन के तहत बने आवासों का किया निरीक्षण

कमार जनजाति के बीच पहुंचकर मुलभूत जरूरतों की ली जानकारी

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति मंत्री श्री रामविचार नेताम आज जिला धमतरी, विकासखंड सिहावा के ग्राम साकरा पहुंचे। ग्रामीणों ने इस मौके पर मंत्री श्री नेताम का पारंपरिक एवं आत्मीय स्वागत किया। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ‘मोदी की गारंटी’ के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं धरातल पर उतरकर प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुँचे और उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो यह हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री श्री नेताम ने इस दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कमार जनजाति समुदाय के लिए बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया। मंत्री श्री नेताम ने कमार जनजाति के बीच पहुंचकर राशन, बिजली, पानी सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की।

इस मौके पर धमतरी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा एवं सिहावा क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी ध्रुव उपस्थित थी।