रायपुर टिकरापारा : मठपुरैना पानी टंकी के पास हांथ में तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते एक व्यक्ति पकड़ाया

रायपुर टिकरापारा : मठपुरैना पानी टंकी के पास हांथ में तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना टिकरापारा में सउनि के अनुसार दिनांक 04.05.2024 को रात्रि 21×09 बजे तक रात्रि अधिकारी डियुटी पर तैनात था दौरान डियुटी के जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक लड़का जो काले रंग का शर्ट व नीला रंग का जींस तथा बांये कान में बाली पहना हुआ बाल छोटा छोटा मठपुरैना पानी टंकी के पास हांथ में तलवार लेकर लहराते हुये आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है

की सूचना तस्दीक पर पेट्रोलिंग स्टाफ आर. 2275, 1222 को तलब कर सूचना तस्दीक पर रवाना हुआ रास्ते में गवाह लोकेश साहू एवं ईश्वर बघेल को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जा.फौ. का नोटिस देकर हमराह स्टाफ व गवाह के मौके पर पहुंचकर देखा तो मुखबीर के बताये हुलिया का लड़का अपने हांथ में लोहे का तलवार लेकर लहराते हुये आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला

जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकडकर पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद साहिद पिता मोहम्मद फैज उम्र 22 वर्ष साकिन मठपुरैना ईमाम नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर का रहने वाला बताया, आरोपी को उक्त तलवार रखने के संबंध में धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया जो कोई वैद्य दस्तावेज नही होना लिखकर दिया

जिसके कब्जे से एक लोहे का तलवार जिसकी कुल लंबाई 25 इंच, फल की लंबाई 21 इंच करीबन, मूठ की लंबाई 04 इंच, फल की चौडाई 01 इंच जिसे समक्ष गवाह के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से विधिवत गिरप्तार कर गिरप्तारी की सूचना परिजन को दिया गया। बाद मय माल मुलजिम के वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

रायपुर आमानाका : टाटीबंध देशी शराब भटटी में अपने पास रखे चाकु से जान से मारने की नियत से एक व्यक्ति के पेट मे मारी चाकू आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर आमानाका : टाटीबंध देशी शराब भटटी में अपने पास रखे चाकु से जान से मारने की नियत से एक व्यक्ति के पेट मे मारी चाकू आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
थाना आमानाका रायपुर मै उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 03.05.24 को अहत लीलाराम साहु का MLC मेमो जांच हेतु एम्स रवाना हुआ था जो कि अस्पताल मे भर्ती आहत लीलाराम से पुछताछ किया पुछताछ पर रिपोर्ट मे सदर धारा 294,307,34 भादवि का अपराध पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी पंजीबद्ध किया गया बाद मुलाहिजा फार्म अस्पताल मे देकर वापस स्टेशन आया देहाती नालसी पर से असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया

देहाती नालसी नकल जैल है देहाती नालसी थाना आमानाका जिला रायपुर अप.क्र-0/24 धारा- 294,307,34 भादवि नाम प्रार्थी लीलाराम साहु पिता दाउराम साहु उम्र 34 वर्ष निवासी आदर्श विद्यलय के पास टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर छ0ग0 दिनांक घटना समय03.05.24 के लगभग 10-15 AM बजे घटनास्थल टाटीबंध देशी शराब भटटी थाना आमानाका रायपुर

सुचना दिनांक समय03.05.24 के18.35 बजे नाम आरोपीआकाश पाण्डेय एंव विश्वंत यादव कायमीकर्ता उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह पैकरा थाना आमानाका कायमी स्थल एम्स अस्पताल रायपुर छ0ग0 विवरण मै टाटीबंध रायपुर मे आदर्श स्कुल के पास रहता हुं । राज मिस्त्री का काम करता हुं दिनांक 03.05.24 को काम पर नही गया था अपने साथी मुकेश यादव के साथ दिन मे लगभग 10.15 बजे टाटीबंध ट्रान्सपोर्ट नगर स्थित देशी शराब भटठी मे शराब लेने के लिये गये थे भीड बहुत थी मै लाईन मे खडा था मुकेश साहु वही पर दुर मे खडा था

उसी समय आकाश पाण्डेय एंव उसका साथी विश्वंत यादव मेरे पीछे आये व धक्का मारते हुये आकाश पाण्डेय बोला की सामने से हट जा पहले मुझे शराब लेने दे मैने धक्का क्यो मार रहा है बोला तो आकाश पाण्डेय एंव विश्वंत यादव मुझे मां बहन गंदी गंदी अश्लील गलिया देने लगे मै गाली देने से मना किया तो दोनो मिलकर अक्रोशित होकर विश्वंत यादव ने मुझे पीछे पकड लिया

और विश्वंत यादव ने आकाश पाण्डेय को बोला की जान से मार कहने पर आकाश पाण्डेय ने अपने पास रखे चाकु से जान से मारने की नियत से मेरे पेट मे वार कर दिया और दोनो वहां से भाग गये चाकु लगने से काफि खुन निकलने लगा और मै वहीं पर गिर गया वही पर उपस्थित लोगो एंव मेरे साथी मुकेश साहु के मदद से एम्स अस्पताल लेकर आये जहां मै उपचार हेतु भर्ती हुं पेट मे आपरेशन हुआ है । आकाश पाण्डेय एंव विश्वंत यादव को मै पहले से जानता हुं रिपोर्ट करता हुं कार्यवाही चाहता हुं ।

छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम: कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, गर्मी से मिलेगी राहत, पढ़िए मौसम विभाग का पूर्वानुमान

 

 

छत्तीसगढ़ में दिन का पारा लोगों को झुलसा रहा है तो वहीं रात को लगातार तापमान गिरता नजर आ रहा है। बीते दो दिनों में तापमान 4 डिग्री तक कम हो गया है। प्रदेश भर में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक गिर गया है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में अगले दो दिनों तक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ कुछ जिलों में हल्के बादल रह सकते हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस तक ही वृद्धि संभावित है।

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं, 6 और 7 मई को रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री बलरामपुर में रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है।

आज से नया सिस्टम बनने के कारण रायपुर, बिलासपुर, बस्तर सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में 6 और 7 मई को हल्की बारिश हो सकती हैं। इससे तापमान में कमी आएगी, लेकिन सिस्टम का असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बादल छंटते ही तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है।

6 मई को रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव , दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, सरगुजा और जशपुर जिले में गरज-चमक के साथ अंधड़ चलने और बारिश के आसार हैं।

मई में मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान 43 से 44 डिग्री तक जाने का ट्रेंड है। इस महीने तापमान इतना ही रहने का अनुमान है। हीट वेव यानी लू के दिन भी तीन से चार दिन ही रहेंगे। वो भी केवल मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में। रायपुर में भी लू चलने के आसार हैं, लेकिन इसके दिन और कम हो सकते हैं।

रायपुर आमानका : महोबा बाजार में एक व्यक्ति अपने हांथ मे एक धारदार चाकु लेकर आम लोगो को डराते धमकाते पकड़ाया

रायपुर आमानका : महोबा बाजार में एक व्यक्ति अपने हांथ मे एक धारदार चाकु लेकर आम लोगो को डराते धमकाते पकड़ाया
थाना आमानका रायपुर में उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 04.05.24 को थाना मे डियुटी मे तैनात था कि जरिये फोन मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति चाकु लेकर आम जगह मोहबा बाजार लोगो को चाकु दिखा रहा है एंव डरा धमका रहा है कि सुचना पर हमराह पेट्रोंलिंग स्टाफ आर क्रमाक 2427 अलोक बंछोर ,आर क्रमाक 1022 राजेश वर्मा को हमराह साथ लेकर गवाह वीर सिंह प्रजापति एंव गोलु साहनी को तलब कर

मुखबीर द्वारा बताये स्थान महोबा बाजार पहुंचा बाजार के भीडभाड मे एक व्यक्ति अपने हांथ मे एक धारदार चाकु लेकर लहरा कर बाजार मे आये आम लोगो को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदीकर कर पकडा गया नाम पता पुछने पर अपना नाम राजा मेघानी पिता मोहन लाल मेघानी उम्र26 साल निवासी गुरूद्वारा के पास तेलीबांधा थाना तेलीबांधा रायपुर का होना बताया

उसके कब्जे से एक धारदार चाकु जिसमे प्लास्टिक का बट लगा हुआ जिसकी कुल लम्बाई 13 इंच,धार की लम्बाई08इंच चौडाई 1.5 इंच उक्त चाकु को रखने के सबंध मे वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो उक्त चाकु रखने के सबंध मे लायसेंस नही होना लिखीत मे दिया ।

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से समक्ष गवाहन उक्त चाकु को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । मौके पर कार्यवाही कर थाना लेकर माल मय मुलजिम के वापस आया आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

रायपुर आरंग : करमंदी से कागदेही के बीच में ऑटो चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटर साइकल को मारी ठोकर इलाज के दौरान हुई मृत्यु

रायपुर : आरंग  करमंदी से कागदेही के बीच में ऑटो चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटर साइकल को मारी ठोकर इलाज के दौरान हुई मृत्यु
थाना आरंग मे सउनि के अनुसार दिनांक 02.05.2024 को जरिए कंट्रोल रूम रायपुर के माध्यम से मर्ग होने की सूचना पर मर्ग पंचनामा हेतु थाना मौदहापारा रायपुर पहुचे कि सूचना पर हम0 आर0 1854 ब्यासनारायण धृतलहरे के थाना से रवाना होकर रायपुर पहुचकर थाना मौदहापारा रायपुर से बिना नंबरी मर्ग क्रमांक 0/270 / 2024 धारा 174 जाफौ कि डायरी प्राप्त कर घटना स्थल बीआर अम्बेडकर अस्पताल रायपुर पहुचकर मृतक वेदकुमार भारद्वाज पिता महासिंह उम्र 41 वर्ष साकिन कुटेला थाना आरंग जिला रायपुर के शव का मर्ग पंचनामा कार्यवाही किया।

मृतक के शव का पीएम कराया पीएम बाद शव सुपुर्दनामा में दिया मर्ग जांच पर कथन गायत्री भारद्वाज पति वेदकुमार भारद्वाज उम्र 35 वर्ष, वेदलाल भारद्वाज पिता महासिंग भारद्वाज उम्र 45 वर्ष, रोहित कोसले पिता रामकुमार कोसले उम्र 32 वर्ष, उदल सांगडे पिता सालिकराम उम्र 38 वर्ष का कथन लिया जांच पर दिनांक 01.05.2024 को मृतक वेदकुमार भारद्वाज अपने मोटर सायकल क्रमांक CG04 NS 4743 को चलाकर कुटेला से समोदा जा रहा था

रास्ते में आटो क्रमांक CG04KY 2557 का चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर 10.00 बजे करीब करमंदी से कागदेही के बीच में ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया मृतक को चोट लगी ईलाज हेतु डा. अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में भर्ती किये दिनांक 02.05.2024 के 01.15 pm को मृत्यु हो गया । आटो क्रमांक CG04KY 2557 के चालक के विरूद्व धारा 304ए भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया जाता है ।

CG / मंदिर हसौद / ट्रक चालक ने 4 साल की बच्ची को एक्सीडेंट कर दिया इलाज के दौरान जगन्नाथ हॉस्पिटल मे मौत! एक और दुर्घटना मे शिक्षक गंभीर!

CG / मंदिर हसौद / ट्रक चालक ने 4 साल की बच्ची को एक्सीडेंट कर दिया इलाज के दौरान जगन्नाथ हॉस्पिटल मे मौत! एक और दुर्घटना मे शिक्षक गंभीर!

थाना मंदिर हसोद के अनुसार मृतिका शिवानी पारधी पिता जीतु ऊर्फ मुकेश पारधी उम्र 04 वर्ष साकिन जुगेसर थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर छ.ग. के मर्ग जांच किया मंर्ग इंटीमेशन, पंचनामा कार्यवाही, घटना स्थल निरीक्षण, गवाहान/परिजनो के कथन, मर्ग जांच पर मृतिका की मृत्यु दिनांक घटना 09.03.2024 के शाम करीबन 05.45 बजे मृतिका शिवानी पारधी ग्राम चंदखुरी रोड मे लक्ष्मी हास्पिटल तरफ पैदल जा रही थी उसी दौरान मंदिर हसौद से चंदखुरी की ओर आ रही वाहन कार क्र. CG-04-PQ-2840 का चालक अपने कार को तेज रप्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतिका शिवानी पारधी को जोरदार ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे दोनो पैर के घुटने, दोनो हाथ के पंजे, चेहरा, सिर, सीना वगैरह मे चोंट लगने से ईलाज हेतु श्री जगन्नाथ हास्पिटल रायपुरा रायपुर मे भर्ती कराये थे जो ईलाज के दौरान शिवानी पारधी की दिनांक 14.03.2024 के 12.40 बजे मृत्यु हो जाना पाया गया है जिस पर अपराध धारा 304(ए) भादवि का अपराध दर्ज किया गया है!

मुकेश के अनुसार ग्राम धनसुली थाना विधानसभा का रहने वाला हूं ड्राईवरी का काम करता हूं। मेरे पिताजी बिरेन्द्र कोसले प्राथमिक शाला ग्राम पिरदा मे शिक्षक के पद पर कार्यरत है जो दिनांक 02.05.2024 को अपने मोटर सायकल क्रमांक CG-04-PM-1053 से पिरदा स्कूल गया था स्कूल से चुनाव संबंधी कार्य के लिए सेरीखेडी जा रहा था लगभग 11.30 बजे सेरीखेडी चौंक के पास पहुंचा था तभी मंदिर हसौद की ओर से आ रही केप्सुल ट्रक क्रमांक CG-07-BJ-1840 का चालक अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मेरे पिताजी बिरेन्द्र कोसले के मो.सा. को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे मेरे पिताजी मोटर सायकल सहित गिर गये एक्सीडेंट से मेरे पिताजी के दाहिने हाथ, दाहिने कमर, दाहिने पैर, सिर मे चोंटे लगा है, जिसका ईलाज मंदिर हसौद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे कराये है बाद घर मे स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, घटना को आसपास के लोग देखे है, रिपोर्ट करता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है कार्यवाही चाहता हूं। मामले मे मंदिर हसौद थाना ने केप्सुल ट्रक क्रं0 CG07BJ1840 का चालक
279-IPC, 337-IPC के खिलाप एफ आई आर दर्ज कर लिया है

बलौदा बाजार :  हथबंध थाना  ग्राम केसदा में आदर्श मतदान केन्द्र निर्माण एवं CSR मद में बन रहे महिला भवन का निरीक्षण करने गए अधिकारी, जिसमे APL Apollo कम्पनी के प्रबंधक को एक व्यक्ति ने किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला जिस पर मामला दर्ज

बलौदा बाजार :  हथबंध थाना  ग्राम केसदा में आदर्श मतदान केन्द्र निर्माण एवं CSR मद में बन रहे महिला भवन का निरीक्षण करने गए अधिकारी, जिसमे APL Apollo कम्पनी के प्रबंधक को एक व्यक्ति ने किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला जिस पर मामला दर्ज
प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना हथबंध , तहसील सिमगा, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा, छ.ग. विषय : धारदारनुमा हथियार से हमलाकर हत्या करने व जान लेने बावत् केसदा निवासी रविचन्द्र तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचीत कार्यवाई हेतू निवेदन महोदय, मैं संतोष कु. राय पिता स्व. जगदेव राय, निवासी LIG-11, पी. के. तामस्कर हाउसिंग बोर्ड कालोनी, चक्रधर नगर, रायगढ़, छ.ग., जो ग्राम रिंगनी स्थित APL Apollo कम्पनी में प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। पिछले कुछ दिनों से रविचन्द्र तिवारी द्वारा कम्पनी में कार्यरत स्थानीय एवं अन्य लोगों से मेरे बारें में जानकारी फोन से अलग-अलग नम्बर से कल कर मांगा जा रहा था

और मेरी लोकेशन की मांग कर रहा था, जिसकी जानकारी मुझे आज सुबर ही प्राप्त हुई थी, जिसमें उसका उद्देश्य खतरनाक है मुझे ज्ञात हुआ है चूकि पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार घटनाये कारित किया जा चुका है रवि चंदा तिवारी द्वारा APL Apollo कम्पनी से कुछ मांगो को लेकर कई बार विवाद किया गया है मांगे अनुचित होने से मना करने पर मेरे प्रति दुश्मनी भाव रखता है कि आज दोपहर 03:05 बजे

जब मैं ग्राम केसदा में माननीय कलेक्टर साहव के आदेशानुसार आदर्श मतदान केन्द्र निर्माण हेतु एवं CSR मद में बन रहे महिला भवन का निरीक्षण हेतु कम्पनी अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ बाजार चौक के पास खड़ा था तो अचानक रविचन्दा तिवारी वहाँ आ गया और मुझ पर धारदार नुमा बड़ा हथियार से आज तुझे मै जान से मार दूंगा कहकर हत्या के इरादे से मेरे गले के पास प्रहार किया,

जिसे देखकर पास खड़े सहकर्मी सुरेन्द्र पाल द्वारा मुझे धक्का देकर बचा लिया गया। जिससे सुरेन्द्र पाल के दाहिने हाथ में चोट आया है वार करने पर रविचंदा तिवारी के हाथ से हथियार वही गिर गया तब रविचंदा तिवारी को मेरे सहकर्मी अमित सिकरवार, प्रमोद पनिहार ,एमके सिंह एवं सुरेन्द्र पाल पकड लिये

अगर आज सुरेन्द्र पाल द्वारा मुझे धक्का देकर नही बचाया होता तो उक्त हथियार से मेरे गर्दन मे चोट आने से निश्चित ही मेरी मृत्यु हो सकती थी । यह व्यक्ति पूर्व से ही अपराधिक प्रवृति का रहा है, जो मुझे आगे भविस्य में भी इससे खतरा बना रहेगा। इस घटना क्रम के समय कंपनी के अमित सिखरवार , सुरेन्द्र पाल , प्रमोद पनिहार , एम.के सिंह आदि उपस्थित थे ।

जब मेरे घर परिवार मे इस घटना की जानकारी हुई, जो मेरी परिवार सड्डु रायपुर मे रहते हैं , उनके उपर भी भविष्य मे खतरा हो सकता हैं । यह सोचकर भयभीत हैं ।अत: आपसे आग्रह हैं कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए यथाशीघ्र सख्त से सख्त कार्यवाई करने की कृपा करें । आवेदक के आवेदन पर थाना में धारा 307-IPC पर मामला दर्ज किया गया

सिमगा थाना : दामाखेड़ा चौरेंगा के पास मेन रोड NH130 पर एक कार को पीछे से आ रही कार ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से मारी ठोकर आगे कार में बैठे लोगों को आई चोट पर मामला दर्ज

सिमगा थाना : दामाखेड़ा चौरेंगा के पास मेन रोड NH130 पर एक कार को पीछे से आ रही कार ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से मारी ठोकर आगे कार में बैठे लोगों को आई चोट पर मामला दर्ज
मै तोरन दास कोसले ग्राम बैकोनी में रहता हूं । खेती किसानी करता हूं । कक्षा 12 वी तक पढा हूं । कि दिनांक 04/05/2024 को अपने कार क्रमांक CG22-U-0150 में समाजिक बैठक में शामिल होने के लिये समाज के सदस्य भावसिंह बर्मन, सीताराम मंगेशकर को ग्राम मारो से लेकर कवर्धा जा रहा था

कार को मै स्वयं चला रहा था कि दामाखेड़ा ब्रिज में न चढकर नीचे तरफ से जा रहा था चौरेंगा के पास मेन रोड NH130 पहुंचा था तभी कार क्रमांक CG09-JD-8501 का चालक अपने कार को काफी तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से मेरी कार को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । जिससे मेरे कार का चालक साईड का पीछे चक्का एवं मडगाड, बाडी क्षतिग्रस्त हो गया ।

कार में बैठे भावसिंह बर्मन, सीताराम मंगेशकर, राकेश बंजारे एवं मुझे चोंट नही आया है । एक्सीडेंट के बाद कार क्रमांक CG09-JD-8501 के चालक से नाम पता पुछा तो अपना नाम लक्की साहू निवासी कवर्धा का रहने वाला बताया है । घटना की रिपोर्ट करता हूं । रिपोर्ट पढकर देखा बताये अनुसार लिखा गया है । कार्यवाही चाहता हूं। थाना में धारा 279-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

बसना / फरार चल रहे समिति प्रबंधक की ज़मानत याचीका ख़ारिज की खबर करोडो के घोटाला के अंजाम देने वाला प्रभारी जेल नहीं जाना चाहता है कब लगेगी बसना पुलिस की हाथ मे आरोपी!

बसना / फरार चल रहे समिति प्रबंधक की ज़मानत याचीका ख़ारिज की खबर करोडो के घोटाला के अंजाम देने वाला प्रभारी जेल नहीं जाना चाहता है कब लगेगी बसना पुलिस की हाथ मे आरोपी!

5/05/2024 पिथौरा वि.खं.अंतर्गत सहकारी समिति पं.क्र.879 उपार्जन केंद्र जाड़ामुड़ा में फर्जी तरीके से किसानों के खाते में रकबा बढाकर बोगस धान खरीदी कर छ.ग.शासन के खजाने में बड़े ही शातिर तरीके से डांका डालकर शासन को करोड़ों रुपए का चपत लगाने वाले भ्रष्टाचार की मूर्ति व सहकारिता विभाग के जाड़ामुड़ा धान उपार्जन केन्द्र के समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई के जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उमेश कुमार भोई ने धान खरीदी वर्ष 2023-24 में किसानों के खाते का मनमर्जी तरीके से रकबा बढाकर जमकर फर्जीवाड़ा व गबन करने की शिक़ायत पर उनके खिलाफ थाना बसना में धारा 420,120बी,467,471,568,,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है इसलिए पुलिस के गिरफ्तारी से बचने उमेश कुमार भोई इस समय दिन-रात फरारी में काट रहे हैं इसी बीच उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाया था।

उमेश कुमार भोई के वकील ने उसे गिरफ्तारी से बचाने बिलासपुर हाईकोर्ट में दिए अपने दलील में उमेश कुमार भोई को बेगुनाह और तहसीलदार और किसानों को गुनहगार बताकर अग्रिम जमानत याचिका लगा उमेश कुमार भोई के जमानत की गुहार लगाया था जिसे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दलील को यह कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि उमेश कुमार भाई द्वारा की गई फर्जीवाड़ा से शासन को करीब 2 करोड रुपए का नुकसान हुआ है।

डिप्टी कलेक्टर की टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच की गई जिसमें समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई दोषी पाया गया है।
पूर्व में भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। “हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उमेश कुमार भोई के विरुद्ध पूर्व में थाना बसना में धारा 420 409,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है, परंतु इसके बाद भी सन 2023-24 में फर्जी रकबा बढ़कर समर्थन मूल्य में धान की मनमानी तरीके से खरीदी कर उमेश कुमार भोई ने शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है”

आखिर कब तक बचेगा पुलिस के शिकंजे से भ्रष्टाचार की मूर्ति उमेश कुमार भोई।
लोग कानून और पुलिस के हाथ लंबे होने की कहानी फिल्मों व कहावतों में सुनते हैं। बहरहाल अब देखना होगा शातिर व षडयंत्र पूर्वक शासन के खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले इस भ्रष्टाचार की मूर्ति को गिरफ्तार करने मे स्थानीय पुलिस व कानून के हाथ उनके गर्दन तक कब पहुंचती है, हकीकत और सही मायने में कानून और पुलिस के हाथ लंबे तो होते हैं मगर अपराधियों के गर्दन तक हाथ पहुंचने में विलंब होने से पुलिसिया सिस्टम और कानून के प्रति लोगों की सामान्य धारणाओं में अविश्वास पैदा हो जाती है।

करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े के इस मामले में डिप्टी कलेक्टर की टीम की जांच जारी है जिसमें जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बहुत जल्द 17 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा जिससे इस तरह के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करने वालों के हौसला पस्त होगा।

महासमुंद / 8 सरपंचों व सचिवों को नोटिस अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू ने दिया नोटिस!

महासमुंद / 8 सरपंचों व सचिवों को नोटिस अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू ने दिया नोटिस!

5 मई 2024/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद श्री उमेश साहू ने अनुविभाग अंतर्गत शामिल 8 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिस पर तत्काल रोक लगाएं उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम, खडसा,सेनकपाट, खमतराई, सिरपुर, केडियाडीह , चिंगरौद, और बह्मनी के सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया है कि यह संज्ञान में आ रहा है आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत नदी/नाले में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अर्न्तगत स्थित शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। जिससे की शासकीय राशि की हानि हो रही है। अतः अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरूद्ध छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।