सरायपाली : आत्मानंद हाईस्कूल के पास संजय नगर का एक व्यक्ति अपने हाथ एक लम्बी चाकू लेकर लहराते हुये पकड़ाया

सरायपाली : आत्मानंद हाईस्कूल के पास संजय नगर का एक व्यक्ति अपने हाथ एक लम्बी चाकू लेकर लहराते हुये पकड़ाया।  थाना सरायपाली में उपनिरीक्षक के अनुसार दिनांक 30.03.2024 दिवसाधिकारी के पद पर पदस्थ था उसी दौरान मुखबिर से जरिये फोन के सूचना मिली कि आत्मानंद हाईस्कूल के पास संजय नगर का मुकेश उर्फ मुक्कु उर्फ मुण्डा यादव अपने हाथ एक लम्बी चाकू लेकर आम जगह पर लहरा रहा है

जिससे आने जाने वाले लोग तथा स्कूल में परीक्षा देने वाले लोग डर कर भाग रहे है कि सूचना को रोजनामचा आम में दर्ज कर हमराह आरक्षक 789 मोहन साहू के थाना से रवाना हुआ था थाना के बाहर निषाद होटल में साक्षी केशव चौहान एवं मनोज यादव को धारा 160 जा0फौ0 की नोटिस तामील कर साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर एक व्यक्ति को लम्बी चाकू लहराते हुये पकडा गया

मौके पर आने जोन वाले लोग तथा परीक्षार्थी भाग रहे थे । चाकू रखे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम पता मुकेश उर्फ मुक्कु उर्फ मुण्डा यादव पिता बलराम यादव उम्र 16.6 वर्ष साकिन संजयनगर बताया । उक्त अपचारी बालक के पास से एक लम्बी धारदार लोहे की चाकू लकडी की मुठ लगी हुई बरामद कर मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर

धारा 91 जा0फौ0 की नोटिस दिया गया जो कोई वैध कागजात , दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी के पेश करने पर उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार लम्बी चाकू जिसमें लकड़ी का मूठ लगा हुआ है कुल लंबाई 15 इंच , मूठ की लंबाई 3 इंच , फल की लंबाई 12 इंच, फल की चौडाई 1 इंच को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्र के जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से साथ लेकर थाना आया

उसके विरूद्ध अपराध सदर पंजीबद्ध कर समय सदर में विधिवत गिरफ्तार कर अपराध अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया अपचारी बालक का न्यायिक रिमाण्ड पृथक से किशोर न्याय बोर्ड महासमुंद से लिया जाता है। अपराध पंजीबद्ध पश्चात विवेचना में लिया गया।

सांकरा थाना : ग्राम भोकलुडीह में अपने घर के सामने में 03 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया

सांकरा थाना : ग्राम भोकलुडीह में अपने घर के सामने में 03 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया  थाना सांकरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 487 महिला आरक्षक 898 के ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी पर लोहराकोट की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम भोकलुडीह में एक व्यक्ति अपने घर के सामने में अवैध महुआ शराब ब्रिकी करने वास्ते रखा है

कि सूचना पर दो गवाहों को नोटिस दिया जो जाने को तैयार होने पर हमराह साथ लेकर ग्राम भोकलुडीह आरोपी के घर के सामने में घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया जिससे आरोपी से एक 05 लीटर वाली पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरा 03 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद किया गया

तथा आरोपी को नाम पता पुछने पर अपना नाम पवन कुर्रे पिता नाथूराम कुर्रे उम्र 27 साल साकिन भोकलुडीह थाना सांकरा जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया आरोपी को शराब रखने बेचने के संबंध में धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताकर लिखित में दिया

उक्त अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध सदर का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 29.03.2024 के 18/40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद वापस थाना आकर बिना नंबरी नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पिथौरा थाना : ग्राम कौडिया में अपने घर के सामने 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

पिथौरा थाना : ग्राम कौडिया में अपने घर के सामने 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया  थाना पिथौरा में म.प्रधान आरक्षक 231 के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह आरक्षक 394, 923 के साथ जुर्म जराायम पतासाजी पर देहात रवाना हुई थी जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपने घर के सामने महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है

कि सूचना पर गवाह राजेश सोनवानी, कन्हैया निषाद को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम कौडिया के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना चैतकुमार बरिहा पिता धरमसिंग बरिहा उम्र 40 साल साकिन मडईभाठा कौडिया थाना पिथौरा जिला महासमुंद छ.ग. बताया

तथा अपने पास एक सफेद रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया

कि गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 29.03.2024 के 19.50 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया

प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।

सरायपाली : ग्राम जोगीडीपा में घर के बगल में ही रखे मोटर सायकल एवं ट्रेक्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग जिसपर मामला दर्ज

सरायपाली : ग्राम जोगीडीपा में घर के बगल में ही रखे मोटर सायकल एवं ट्रेक्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग जिसपर मामला दर्ज  मै घासीराम साव ग्राम जोगीडीपा मे रहता हूं कक्षा 5 वीं तक पढा हूं। कृषक हूं । कि दिनांक 11.03.24 को मैं अपने पत्नि, पुत्र भारत साव के साथ रात्रि खाना खाकर अपने अपने कमरा में सो गये रात्रि लगभग 01.00 बजे मेरे लडका भारत को 03 लोगो ने दबोच कर आये और मेरे कमरा के दरवाजा को पैर से मारा जो पहले से किसी के द्वारा बाहर से बंद कर दिया गया था

मैं खोल नहीं पाया कमरा के खिडकी से देखा तो मेरे लडका को 03 नकाब लगाये हुये व्यक्ति पकडे थे और उसे बाहर ले गये कुछ ही समय बाद मेरा लडका मेरे कमरा का दरवाजा खोला बाहर आंगन में आया तो घर के बगल में ही रखे मोटर सायकल एवं ट्रेक्टर में आग लगा था आग किसने लगाया मैं देख नहीं पाया हूं। कि तत्काल शौचालय के पास रखे बाल्टी से पानी लाकर ट्रेक्टर में लगे आग को बुझाये

और देखते ही देखते मेरा मोटर सायकल क्रमांक CG 06 GJ 8679 एवं ट्रेक्टर महिन्द्रा क्रमांक CG 04 DM 7921 जल गया ट्रेक्टर सीट एवं छतरी ही जला है । आगजनी से मुझे लगभग 55,000 रू0 का आर्थिक नुकसानी हुआ है। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाये। रिपोर्ट पढवाकर सुना मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। थाना में धारा 435-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

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महासमुंद : गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाता एक व्यक्ति पकड़ाया

महासमुंद : गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाता एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना सिटी कोतवाली में म0 प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह आरक्षक 300 के स्वयं के मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी एवं जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही पर टाउन एवं देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है

जिससे आम व्यक्ति डर से इधर उधर भाग रहे हैं कि सूचना पर मौके के गवाह 01 आशीष साहू पिता हन्नू साहू उम्र 35 साल साकिन वार्ड नं 06 नयापारा महासमुं 02 प्रशांत पिता अभिमन्यु उम्र 40 वर्ष साकिन नयापारा रेल्वे कालोनी महासमुंद जिन्हें स्वतंत्र गवाह बनने का नोटिस दिया गया जो अपनी अपनी सहमति दिये

बाद मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अपने साथ लेकर गौसिया मश्जिद नयापारा महासमुंद पहूंची तो देखी कि एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार कटहल काटने का हथियार अपने दाहिने हाथ में लेकर, लहराकर आने जाने वाले लोगों को दौडा कर डरा धमका रहा था तब हमराह स्टाफ एवं मौके के गवाहान के घेराबंदी कर हथियार लहराने वाले व्यक्ति को पकडा गया

तथा पकडे गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम टिकेश्वर उर्फ टिंकू चन्द्राकर पिता रवि चन्द्राकर उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड न0 8 संतोषी मंदिर के नयापारा महासमुंद थाना व जिला महासमुंद का होना बताया उक्त व्यक्ति के कब्जे से एक लोहे का धारदार कटलह काटने का हथियार मिला जिसको रखने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त व्यक्ति द्वारा लोहे के कटहल काटने का हथियार को रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिया हस्ताक्षर किया

बाद टिकेश्वर उर्फ टिंकू के द्वारा पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक लोहे के धारदार कटहल काटने का हथियार जिसकी कुल लंबाई 19 इंच, मूठ की लम्बाई 5 इंच , फल की लम्बाई 14 इंच , फल की चौडाई 2.5 इंच, मूठ की चौडाई पौने 2 इंच को समक्ष गवाहान के जप्त किया गया, बाद आरोपी को हिरासत में लेकर मय माल व स्टाफ के थाना वापस आया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर समय सदर में गिरफ्तार किया गया, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

महासमुंद : रेल्वे स्टेशन महासमुंद के पास एक तलवार नुमा हथियार लेकर लोगों को डराते धमकाते पकड़ाया

महासमुंद : रेल्वे स्टेशन महासमुंद के पास एक तलवार नुमा हथियार लेकर लोगों को डराते धमकाते पकड़ाया
थाना सिटी कोतवाली में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 28.03.24 को रात्रि 21 से 09 बजे तक दिवसाधिकारी पर तैनात था दिनांक 29.03.24 डियूटी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन महासमुंद के पास एक तलवार नुमा हथियार लेकर आने जाने वाले राहगिरो को दिखाकर ,लहराकर डरा धमका रहा है

कि सूचना पर हमराह स्टाफ आर0 922 अजय ध्रुव के साथ घटना स्थल की ओर रवाना गवाह शुभम साहू पिता स्व0 टोपराम साहू उम्र 21 वर्ष साकिन नयापारा वार्ड न0 6 महासमुंद को नोटिस देकर एवं मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर घटना स्थल रेल्वे स्टेशन महासमुंद के पास पहुचने पर एक व्यक्ति जो अपने दाहिने हाथ में एक तलवार नुमा हथियार रखा था पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ एवं गवाहन के घेराबंदी कर पकडा गया।

उस व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम सिद्धू सेंन्द्रे पिता स्व0 शेरू सेंन्द्रे उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड न0 25 स्वीपर कालोनी महासमुंद थाना व जिला महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से एक तलवार नुमा धारदार हथियार रखा मिला जिसके संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो हथियार रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिया।

आरोपी के कब्जे मे मिला एक लोहे का तलवार नुमा हथियार जिसकी कुल लंबाई 19 इंच, फल की लम्बाई 14 इंच, फल की चौडाई 1.5 इंच , मूठ की लम्बाई 5 इंच , मूठ की गोलाई 4 इंच को गवाहन के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी सिद्धू सेन्द्रे पिता स्व0 शेरू सेंन्द्रे उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड न0 25 स्वीपर कालोनी महासमुंद का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से दिनांक 29.03.24 के 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया गया , वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सरायपाली -: शासकीय प्राथमिक शाला सिरशोभा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

सरायपाली -: शासकीय प्राथमिक शाला सिरशोभा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन
शासकीय प्राथमिक शाला सिरशोभा में 30 मार्च 2024 को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।चित्रकला प्रतियोगिता पर्यावरण व आसपास के वातावरण विषय पर आधारित था।जिसमें प्रकृति के बदलते मौसम,पौधों के विभिन्न प्रकार , हवा के करतब, हवा से चलने वाली मशीनों को बताया गया।जिसमें कक्षा पहली से पाँचवीं के बच्चों ने भाग लिया ।

सभी बच्चों ने चित्र बहुत ही सुंदर बनाया इस प्रतियोगिता के निर्णायक प्रधान पाठक दुर्वादल दीप के द्वारा सभी चित्रों को जांचकर, परखकर बच्चों की प्रतिभा को देखकर बखूबी निर्णय दिया। चित्रकला में प्रथम कु. वीरा चौहान कक्षा पांचवी, दूसरा डमरू भोई कक्षा चौथी, कु.अनमोल भोई कक्षा पहिली

अपना स्थान बनाया। प्रधान पाठक ने बच्चों को चित्र बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया।दीप जी ने चित्रकला की विशेषताओं को बताते हुए आगे बढ़ने के तरीके बताएं। प्रतिभागियों को कलर पेंसिल देकर प्रोत्साहित किया गया।

सरायपाली -: शिक्षक विमला पटेल ने अपने सुपुत्र दिपांशु पटेल के जन्मदिन पर शासकीय प्राथमिक शाला सुदर्शन डीपा में न्योता भोज का आयोजन

सरायपाली -:शासकीय प्राथमिक शाला सुदर्शन डीपा में न्योता भोज का आयोजन
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शासकीय प्राथमिक शाला सुदर्शन डीपा अर्जुण्डा संकुल केन्द्र किसड़ी में सहायक शिक्षक विमला पटेल ने अपने सुपुत्र दिपांशु पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में न्योता भोज का आयोजन कराया

न्योता भोज में पूरक पोषण आहार के रूप में खारा, मीठा और फल का वितरण किया गया। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी बच्चों ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हुए न्योता भोज का खूब आनंद उठाया| न्योता भोज के   लिए शास. प्राथमिक शाला सुदर्शन डीपा के प्रधान पाठक सावित्री बारीक ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।इस कार्यक्रम में शाला परिवार एवं संकुल समन्वयक नेहरू लाल चौधरी भी सम्मिलित हुए।साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत

आप अपने जन्म दिवस,विवाह या किसी भी खुशी के अवसर पर बच्चों के साथ मिलकर मना सकते हैं इस योजना से समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगा साथ ही इसके तहत पोषण तत्व युक्त भोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा।

महासमुंद : ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड में 35 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ ईमलीभाठा का एक व्यक्ति पकड़ाया

महासमुंद : ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड में 35 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ ईमलीभाठा का एक व्यक्ति पकड़ाया  थाना महासमुंद में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30.03.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 843 के स्वयं के मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी व जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही टाउन देहात रवाना हुआ था कि भ्रमण दौरान मुखबीर से सूचना मिला की एक व्यक्ति तुमाडबरी शराब भट्टी से अधिक मात्रा में मोटर सायकल से शराब लेकर महासमुंद की ओर जाने वाला है

कि सूचना तस्दीकी पर हमराह स्टाप एवं गवाहन अनील धीवर पिता स्व0 जोहन राम धीवर उम्र 33 वर्ष साकिन वार्ड न0 3 राधाकृष्ण मंदिर के पास ईमलीभाठा महासमुंद एवं कुणाल नेताम पिता स्व0 ओनर सिंग नेताम उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड न0 2 ईमली भाठा पुराना बेमचा रोड महासमुंद थाना व जिला महासमुंद को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर

मुखबीर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड में पहुच कर कुछ देर इंतजार करने के बाद मुखबीर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति मोटर सायकल सुपर स्पेलेण्डर क्र0 CG 06 GA 9112 मे आ रहा था जो अपने सामने एक सफेद बोरी मे कुछ समान रखकर आ रहा था

जिसे रोकवाकर पुछताछ करने पर शराब रखना बताया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम भोज राम भोई पिता मदन लाल भोई उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड न0 2 ईमलीभाठा दशहरा मैदान के पास महासमुंद का रहने वाला बताया। तब उसे उपस्थित गवाहन एवं पुलिस स्टाफ का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया गया

तथा आरोपी भोज राम भोई से तलाशी हेतु सहमती लेकर उसके कब्जे मे रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 35 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक शिशी में 180-180 ML भरा हुआ रखा मिला जिस संबंध में आरोपी को धारा 91 जा0 फौ0 का नोटीस देने पर अपने पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में देने पर आरोपी भोज राम भोई के कब्जे से मिला

एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 35 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक शिशी में 180-180 ML भरी हुई जुमला 6300 ML कीमती 2800 रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त पुरानी इस्तेमाली मोटर सायकल सुपर स्पेलेण्डर क्र0 CG 06 GA 9112 कीमती करीबन 20000 रूपये कुल जुमला कीमती 22800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया

तथा जप्त शराब को मौके पर सीलबंद किया गया तथा आरोपी भोज राम भोई का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 30.03.2024 के 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन को दिया । मौके पर देहाती नालसी 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।