बागबाहरा झलप चौक से वेल्डिंग दुकानदार की बाइक चोरी, अज्ञात चोर पर मामला दर्ज

बागबाहरा झलप चौक से वेल्डिंग दुकानदार की बाइक चोरी, अज्ञात चोर पर मामला दर्ज

बागबाहरा | महासमुंद वार्ड क्रमांक 02 झलप चौक बागबाहरा निवासी एक वेल्डिंग दुकानदार की मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। पीड़ित द्वारा थाना बागबाहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि वह झलप से बागबाहरा रोड पर वेल्डिंग दुकान का संचालन करता है। उसने वर्ष 2021 में बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GV 5754 खरीदी थी। दिनांक 25 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 02 बजे उसने अपनी मोटरसाइकिल को व्यास इंजीनियरिंग के पास झलप रोड बागबाहरा में खड़ा कर दुकान चला गया था।

शाम करीब 05 बजे जब वह बाहर निकला तो उसकी मोटरसाइकिल वहां मौजूद नहीं थी। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला।

चोरी गई मोटरसाइकिल का इंजन नंबर PFXWMG93486 एवं चेचिस नंबर MD2A76AX4MWG24205 है, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये बताई गई है।

पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना बागबाहरा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

मेष(अ, आ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो): व्यापार-व्यवसाय में बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। निवेश शुभ रहेगा। भाग्य का साथ रहेगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। कुबुद्धि हावी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाद से दूर रहें। कुसंगति से बचें। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी।

राशि फलादेश

वृषभ(ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो): यात्रा मनोरंजक रहेगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ होगा। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड में सोच-समझकर हाथ डालें। जल्दबाजी न करें। समय अनुकूल है।

राशि फलादेश

मिथुन(का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह): व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। समय का अपव्यय होगा। दूर से दु:खद समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाद से क्लेश होगा। काम में मन नहीं लगेगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी व्यक्ति विशेष से अनबन हो सकती है। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी।

राशि फलादेश

कर्क(ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो): कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि नीचा देखना पड़े। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धनार्जन होगा।

राशि फलादेश

सिंह(मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे): शत्रु शांत रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में प्रतिष्ठित अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यय होगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आय बनी रहेगी। दुष्‍टजनों से दूर रहें। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

राशि फलादेश

कन्या(ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो): भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार प्राप्ति सहज ही होगी। व्यावसायिक यात्रा से लाभ होगा। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। निवेशादि शुभ रहेंगे। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। किसी बड़ी समस्या का हल प्राप्त होगा। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें।

राशि फलादेश

तुला(रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते): अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। ऐश्वर्य पर खर्च होगा।

राशि फलादेश

वृश्चिक(तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू): प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें। चिंता रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। मान-सम्मान मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

राशि फलादेश

धनु(ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे): आराम का समय मिलेगा। आशंका-कुशंका रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबारी नए अनुबंध हो सकते हैं, प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। प्रमाद न करें।

राशि फलादेश

मकर(भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी): यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी। राजभय रहेगा। जल्दबाजी व विवाद करने से बचें। थकान महसूस होगी। किसी के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। कोर्ट व कचहरी के काम अनुकूल रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। पूजा-पाठ में मन लगेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। प्रसन्नता रहेगी।

राशि फलादेश

कुंभ(गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा): वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक शिथिलता रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। किसी अपने का व्यवहार प्रतिकूल रहेगा। पार्टनरों से मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में अपेक्षानुरूप कार्य न होने से अधिकारी की नाराजी झेलना पड़ेगी।

राशि फलादेश

मीन(दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची): कष्ट, भय व चिंता का वातावरण बन सकता है। विवेक से कार्य करें। समस्या दूर होगी। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल बनेगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कारोबारी लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी में शांति रहेगी। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। धनार्जन होगा।

राशि फलादेश

 

सरायपाली/ खाद्य विश्लेषक जांच रिपोर्ट में सुपारी का नमूना अवमानक घोषित कुल 15 लाख 50 हजार जुर्माने से दंडित

सरायपाली/ खाद्य विश्लेषक जांच रिपोर्ट में सुपारी का नमूना अवमानक घोषित कुल 15 लाख 50 हजार जुर्माने से दंडित

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंघोड़ा सरायपाली से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के टीम के द्वारा 24 जनवरी 2025 को थाना-सिंघोडा परिसर में ट्रक कन्टेनर का जांच किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुपारी का विधिक जांच कर मौके पर प्रकरण तैयार किया गया। खाद्य पदार्थ सुपारी के मालिक एवं ट्रक संचालक के द्वारा वैध खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही किया गया। जांच के दौरान मौके से सुपारी के नमूना लेकर गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक के जांच रिपोर्ट अनुसार सुपारी का नमूना को अवमानक घोषित किया गया।

श्री शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के पश्चात् सुपारी संचालक श्री राजकमल सिंह, फर्म मेसर्स कमल इंटरप्राईजेस, कोलकाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) एवं 26(2)(पप) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने के कारण धारा 51 एवं 63 के तहत कुल रूपये 15 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर कंटेनर खाद्य परिवाहक का मालिक श्री मुकेश साहनी को धारा 63 के तहत 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ के विक्रय तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन के कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरंतर कार्यवाही की जाएगी।

महासमुंद/ खरियार रोड वनमंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित

महासमुंद/ खरियार रोड वनमंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित

महासमुंद/ वनमंडल महासमुंद एवं फारेस्ट डिवीजन खरियार रोड (ओडिशा) के मध्य वन संरक्षण एवं वन्यजीव सुरक्षा को लेकर संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय, वनमंडलाधिकारी खरियार रोड (ओडिशा) श्री मो. अज़ीज़ ख़ान, संयुक्त वनमंडलाधिकारी सुश्री डिम्पी बैस, उप वनमंडलाधिकारी श्री गोविंद सिंह, ओडिशा एसडीओ राजा खरियार श्री बामस सलिया, रेंजर श्री प्रबीन दास, रेंजर बागबहरा श्री लोकनाथ ध्रुव, श्री सालिकराम डडसेना सहित छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के अन्य रेंजर एवं वन अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अवैध वन अतिक्रमण, वन्यप्राणियों की सुरक्षा, वनाग्नि की रोकथाम, अवैध परिवहन तथा अंतर्राज्यीय सीमा से लगे वन क्षेत्रों में संचालित अवैध गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने एवं संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वन संबंधी अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु आपसी समन्वय, नियमित सूचना आदान-प्रदान तथा संयुक्त कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे वन संरक्षण के साथ-साथ वन्यजीव सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

महासमुंद/एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिक्षण सत्र 2026-27 कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 07 फरवरी

महासमुंद/एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिक्षण सत्र 2026-27 कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 07 फरवरी

महासमुंद/ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा साय ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए नियमावली एवं प्रवेश नीति का अवलोकन तथा प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन वेबसाईट eklavya.cg.nic.in पर किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2026 तक निर्धारित है। ऑनलाईन भरे गए फॉर्म में त्रुटि सुधार 08 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि 01 मार्च 2026 निर्धारित है।

महासमुंद/सीईओ जिला पंचायत श्री नंदनवार ने समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

महासमुंद/सीईओ जिला पंचायत श्री नंदनवार ने समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

महासमुंद/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार ने आज समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की वर्चुअल समीक्षा की। बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में सीईओ श्री नंदनवार ने विकासखंडवार शाला त्यागी बच्चों की स्थिति की समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से जानकारी लेकर निर्देशित किया कि शाला त्यागी बच्चों का सर्वेक्षण पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र में संकलित जानकारी 12 जनवरी 2026 तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा महासमुन्द को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अपार आईडी जनरेशन के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा आधार कार्ड सुधार हेतु विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित करने निर्देश दिए। जिले में ड्रॉप बॉक्स में आपार जनरेटेड 5215 दर्शित बच्चों का भौतिक सत्यापन कर कारण सहित सूची प्रस्तुत करने तथा शाला त्यागी बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों में यह विशेष ध्यान रखने को कहा गया कि कोई भी बच्चा लंबे समय तक अनुपस्थित न रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य को दो दिवस के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिन विद्यालयों में दर्ज संख्या की तुलना में 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अनुपस्थिति पाई गई है, उन विद्यालयों के प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु जिला मिशन समन्वयक को निर्देशित किया गया।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी दुकान या अन्य कार्य स्थलों पर नाबालिग बच्चों से कार्य न कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित हों। जिले के समस्त विद्यालयों में नवोदय/प्रयास विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा पाँचवीं एवं आठवीं के विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से विशेष तैयारी कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों में बच्चों को फन एक्टिविटी आधारित शिक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया, जिससे बच्चों की विद्यालय एवं शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि हो और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में डीएमसी श्री रेखराज शर्मा, डीपीओ साक्षर भारत श्री के.एन.चन्द्राकर, एपीसी श्रीमती विद्या साहू,, श्री संजय कुमार ध्रुव, श्रीमती हर्षिता चन्द्राकर, लेखापाल श्री एडमोन मिंज, श्री मनोजपुरी गोस्वामी, पीएमयू श्री जयप्रकाश यादव, तथा समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक ऑनलाईन उपस्थित रहे

पिथौरा/महासमुंद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम प्रारंभ

पिथौरा/महासमुंद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम प्रारंभ

महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में फाइलेरिया (हाथीपाँव) जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरपंच समूह के सहयोग से आयोजित इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधिं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने फाइलेरिया रोग के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें रोग के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय और सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) कार्यक्रम पर जोर दिया गया।

फाइलेरिया एक मच्छर जनित रोग है, जो असमय उपचार न होने पर हाथ, पैर या अन्य अंगों में स्थायी सूजन का कारण बन सकता है। जिला समन्वयक पीसीआई अनिल कुमार बघेल ने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए साल में एक बार सभी पात्र व्यक्तियों को दवा का सेवन कराना जरूरी है।

वर्ष 2026 में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एमडीए कार्यक्रम महासमुंद जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर दवा वितरित करेंगे। सरपंचों को पंचायत स्तर पर सहयोग के तरीके बताए गए, जैसे मुनादी के माध्यम से प्रचार, नारा लेखन, पोस्टर लगाना, ग्राम सभा में चर्चा, तथा आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों के साथ समन्वय। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा से वंचित न रहे। अभियान में सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे सक्रिय रूप से भाग लें, स्वयं दवा लें और परिवार व पड़ोसियों को प्रेरित करें।

महासमुंद/खाद्य विश्लेषक जांच रिपोर्ट में सुपारी का नमूना अवमानक घोषित कुल 15 लाख 50 हजार जुर्माने से दंडित

महासमुंद/खाद्य विश्लेषक जांच रिपोर्ट में सुपारी का नमूना अवमानक घोषित कुल 15 लाख 50 हजार जुर्माने से दंडित

महासमुंद/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंघोड़ा सरायपाली से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के टीम के द्वारा 24 जनवरी 2025 को थाना-सिंघोडा परिसर में ट्रक कन्टेनर का जांच किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुपारी का विधिक जांच कर मौके पर प्रकरण तैयार किया गया। खाद्य पदार्थ सुपारी के मालिक एवं ट्रक संचालक के द्वारा वैध खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही किया गया। जांच के दौरान मौके से सुपारी के नमूना लेकर गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक के जांच रिपोर्ट अनुसार सुपारी का नमूना को अवमानक घोषित किया गया।

श्री शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के पश्चात् सुपारी संचालक श्री राजकमल सिंह, फर्म मेसर्स कमल इंटरप्राईजेस, कोलकाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) एवं 26(2)(पप) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने के कारण धारा 51 एवं 63 के तहत कुल रूपये 15 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर कंटेनर खाद्य परिवाहक का मालिक श्री मुकेश साहनी को धारा 63 के तहत 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ के विक्रय तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन के कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरंतर कार्यवाही कीजी जाएगी।

महासमुंद/राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 33 चालानी कार्रवाई

महासमुंद/राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 33 चालानी कार्रवाई

महासमुंद/ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन तथा जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से की गई।

संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा जिला चिकित्सालय खरोरा के समीप स्थित तम्बाकू विक्रय करने वाली दुकानों के साथ-साथ पिटियाझर एवं कुम्हारपारा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के तहत कार्रवाई की।

औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रियंका दीवान द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 (सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध), धारा 06(अ) (नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध) तथा धारा 06(ब) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध) के उल्लंघन पर कुल 33 चालान काटे गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग से आरक्षक श्री हेमलाल निषाद का विशेष सहयोग रहा।

सरायपाली/ अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्रवाई, तीन अलग-अलग मामलों में कुल 1420 कट्टा धान जब्त

सरायपाली/ अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्रवाई, तीन अलग-अलग मामलों में कुल 1420 कट्टा धान जब्त

सरायपाली/ महासमुंद जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध धान परिवहन के विरुद्ध सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज विकासखण्ड सरायपाली एवं बागबाहरा क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1420 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया।

विकासखण्ड सरायपाली अंतर्गत एसडीएम अनुपमा आनंद के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा ओड़िशा राज्य से अवैध रूप से धान परिवहन करते हुए कोचिया विद्या मिरि के पिकअप वाहन को पकड़ा गया। वाहन में कुल 70 कट्टा धान लोड था। मौके पर धान सहित वाहन को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना सिंघोड़ा को सुपुर्द किया गया। वहीं बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत एसडीएम श्रीमती नमिता मारकोले के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा ग्राम छुईहा में अवैध धान परिवहन के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई। पहले मामले में एक ट्रक को रोककर जांच की गई, जिसमें लगभग 600 कट्टा धान अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया।

धान को जब्त कर नियमानुसार मंडी के सुपुर्द किया गया। इसके अलावा ग्राम छुईहा में ही दूसरी कार्रवाई करते हुए एक अन्य वाहन से लगभग 750 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। इस धान को भी मंडी के सुपुर्द करते हुए आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं खरीदी के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी सख्ती से जारी रहेगी।