बसना / खुसरुपाली मे एक महिला और एक युवक के खिलाप कार्यवाही!
बसना थाना को सुचना मिला की घर
सामने आंगन में महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री वास्ते रखा है एवं ग्राहको का तलाश कर रहा है कि सूचना पर गवाह प्रमोद कुमार, रंजन सागर को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला उपस्थित मिली जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मंजूलता बारिक पति लवकुमार बारिक उम्र 26 साल निवासी खुसरूपाली, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बतायी जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ
किये व संदेही से पुलिस पार्टी, गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेहिया के घर के सामने आंगन की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पीला रंग की पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी 03 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 600 रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद कर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया । उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपिया का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपिया को दिनांक 03/05/2024 के 17-20 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

ग्राम खुसरूपाली में मंजूलता बारिक के विरूद्ध आबकारी एक्ट की कार्यवाही के दौरान पुन: मुखबीर से सूचना मिली कि गांव की ही सूरज कुमार बारिक अपने घर के सामने बाडी में महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री वास्ते रखा है एवं ग्राहको का तलाश कर रहा है कि सूचना पर गवाह प्रमोद कुमार, रंजन सागर को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सूरज कुमार बारिक पिता दयालाल बारिक उम्र 26 साल निवासी खुसरूपाली, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ किये व संदेही से पुलिस पार्टी, गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेही के घर के सामने बाडी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पीला रंग की पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी 04 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये को गवाहों के

समक्ष बरामद कर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया । उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 03/05/2024 के 19-30 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।