बसना 5 आरोपी गिरफ्तार मवेसियो को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए वध करने के प्रयोजन से उड़ीसा कत्लखाना लें रहे थे बसना पुलिस की कार्रवाई
थाना बसना में पदस्थ प्रआर 74 संतोष कुमार यादव ने बताया कि दिनांक 17/08/2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एनएच 53 रोड बोहारपार मोड़ के पास पांच व्यक्ति बहुत सारे बैल को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए वध करने के प्रयोजन से उड़ीसा कत्लखाना की ओर ले जा रहे हैं।
सूचना पर तत्काल हमराह स्टाफ एवं गवाहान 01 मनोज कुमार साव, 02 तुष कुमार को शासकीय अधिग्रहित वाहन क्रमांक CG07 BW 8606 में मय चालक के मौके पर तस्दीक हेतु रवाना हुआ। मौके पर पहुंचने पर पांच व्यक्ति अवैध रूप से बैलों को क्रूरता से हांकते एवं मारते-पीटते ले जाते मिले। घेराबंदी कर पकड़े जाने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः बताया –
1. महेश्वर साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 44 साल निवासी गिरसा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़
2. विरेंद्र यादव पिता फिरतू यादव उम्र 25 साल निवासी गिरसा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़
3. दारासिंग कुर्रे पिता परदेशी राम कुर्रे उम्र 28 साल निवासी गौराडीपा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़
4. ओमप्रकाश साहू पिता ध्वजाराम साहू उम्र 36 साल निवासी देवरहा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़
5. कृष्णो सिदार पिता स्व. कुंजराम सिदार उम्र 28 साल निवासी चचरेल थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़
पुलिस द्वारा मवेशियों को रखने एवं ले जाने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया, किन्तु आरोपियों ने जवाब में लिखा कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इस पर गवाहों के समक्ष कुल 42 नग बैल, जुमला कीमती करीब 2,10,000 रुपये बरामद कर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किए गए।
आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पाए जाने से क्रमशः समय 13:20, 13:25, 13:30, 13:35 एवं 13:40 बजे गिरफ़्तार किया गया तथा गिरफ़्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई।
इस संबंध में देहाती नालसी क्रमांक 0/2025 कायम कर थाना लाया गया तथा असल नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



