महासमुंद में परिवहन ऑपरेटर्स की बैठक, सुप्रीम कोर्ट निर्देशों पर हुई चर्चा
महासमुंद, 8 सितम्बर 2025।
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं परिवहन चालकों के कार्य समय से संबंधित प्रावधानों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सोमवार को महासमुंद में परिवहन ऑपरेटर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिवहन और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी श्री रामकुमार ध्रुव, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र और श्रम निरीक्षक श्री मीनू नारायण सिंह ने जानकारी दी। इस अवसर पर श्रम उप निरीक्षक श्री अलीय अहमद नियाजी और श्री बलोरसन बघेल भी मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में बस मालिक और ऑपरेटर्स शामिल हुए।

अधिकारियों ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार परिवहन वाहनों के संचालन में लगे चालकों का कार्य समय प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे ही होगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सभी ऑपरेटर्स को अधिनियम की मुख्य धाराओं, पंजीयन प्रक्रिया और कार्य समय से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही यह भी कहा गया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में शामिल परिवहन ऑपरेटर्स ने भी नियमों के पालन की सहमति जताई और सुझाव दिए कि समय-समय पर इस तरह की बैठकों से उन्हें न केवल कानूनी जानकारी मिलती है बल्कि चालकों और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।
इस तरह यह बैठक न केवल जागरूकता का माध्यम बनी बल्कि परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनसम्मत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुई।