महासमुंद/कानूनी जागरूकता की ओर कदम : छात्राओं और नागरिकों को दी गई विभिन्न कानूनों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चल रहा जन-जागरूकता अभियान
महासमुंद/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के तत्वावधान में नागरिकों और विद्यार्थियों को कानूनों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में लगातार कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से न्यायालयों के न्यायाधीश स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और पंचायतों में जाकर विभिन्न विषयों पर सरल और उपयोगी कानूनी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी के मार्गदर्शन में बीटीआई रोड स्थित अनुसूचित जाति जनजाति बालक प्री-मैट्रिक छात्रावास में छात्रों को अनेक कानूनों के बारे में जागरूक किया गया।
इस दौरान छात्रों को टोनही प्रताड़ना अधिनियम, यातायात नियम, बाल संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) तथा मोबाइल और साइबर सुरक्षा से संबंधित सावधानियां जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं।कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे, जिनका विस्तार से उत्तर न्यायाधीश द्वारा दिया गया।
इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से जुड़े कानूनों पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। सचिव श्रीमती बानो ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत सभी नागरिकों को न्याय का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को कानूनों की जानकारी देकर उनके अधिकारों के प्रति सजग और सशक्त बनाना है।



