Saturday, September 20, 2025
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महासमुंद बसना / पती ने पत्नी की हत्या 3 माह पहले हुवा था विवाह एफ आई आर दर्ज

 

महासमुंद जिले अंतर्गत बसना थाना मे एफ आई आर मे दहेज़ में महंगी मोटरसायकल, बड़ा कूलर और 50 हजार रुपये नहीं दिए जाने से एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. मामला बसना थाना अंतर्गत ग्राम देवरी पिलवापाली का है, जहाँ करीब 3 माह पूर्व 18 फरवरी 2014 को छुवालीपतेरा थाना सांकरा की उर्मिला साव शादी कर कपूरचंद साव के यहाँ आई थी. शादी के कुछ समय तक उसका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला लेकिन उसके बाद उर्मिला का पति कपूरचंद शादी में दिए गए मोटरसायकल डिलक्स के स्थान पर महंगा मोटरसायकल, छोटे कुलर के स्थान पर बड़ा कुलर नहीं दिए जाने से उर्मिला को प्रताड़ित करता था. साथ ही अपनी पत्नी से 50 हजार रूपए की मांग करने पर पत्नी के असहमत होने से कपूरचंद उर्मिला के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था. जिसकी जानकारी उर्मिला ने अपने मायके पक्ष के माता पिता बहन को बीच बीच में दी थी!

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बाद 29 मई 2024 की रात करीब 9:30 बजे खाना खाने के बाद फिर एक बार कपूरचंद ने अपनी पत्नी उर्मिला से मोटरसायकल, बड़ा कुलर, 50 हजार रूपए मायके से नहीं दिलाने की बात को लेकर उर्मिला के साथ झगड़ा विवाद और मारपीट किया. कपूरचंद दहेज की मांग पूरी नहीं होने से इतना उत्तेजित और आक्रोषित हो गया कि असहनीय बल प्रयोग करते हुए उर्मिला को गला में चोट पहुँचाकर उसकी श्वांस रोककर गला दबा हत्या कर दी!

हत्या करने के बाद पती कपुरचंद अपने पिता के कमरे में जाकर कहा कि तुम्हारी बहु उर्मिला साव बुलाने से नही सुन रही है, जिसके बाद घर के सभी लोग जाकर देखे तो उर्मिला बेहोश अपने खाट में लेटी हुई थी, जिसे हिला डुलाकर, पानी पिलाकर देखने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो सरपंच और उर्मिला के मायके में सुचित किया गया.

इधर घटना के बाद उर्मिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसपर पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के दौरान उर्मिला साव की हत्या उसके पति कपूरचंद के द्वारा किये जाने का जो आरोप लगाया गया था, जिसे जाँच में सही पाया गया.

पुलिस ने मामले कि संपूर्ण मर्ग जाँच पर आरोपी कपूरचंद साव पिता पुरुषोत्तम साव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम देवरी पिलवापाली थाना बसना जिला महासमुंद का कृत्य अपराध धारा सदर 304 (बी) भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

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