Tuesday, October 14, 2025
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सरायपाली -/ भूमि स्वामियों की बढ़ेगी परेशानी अब एस डी एम के आदेश पर ही होगा त्रुटि सुधार, -/ प्रमोद सागर

सरायपाली -/ भूमि स्वामियों की बढ़ेगी परेशानी अब एस डी एम के आदेश पर ही होगा त्रुटि सुधार, -/ प्रमोद सागर

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त्रुटि का सुधार करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए ताकि भूमि स्वामियों का त्रुटि सुधार का कार्य सरलता से हो, प्रमोद सागर

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सरायपाली भाजपा अजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रमोद कुमार सागर ने भूपेश बघेल सरकार के रवैया को लेकर कहा कि राजस्व विभाग के आयुक्त भू अभिलेख ने एक बार फिर भुइयाँ सॉफ्टवेयर को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे किसान अपनी भूमि संबंधित किसी भी तरह के त्रुटि सुधार के लिए अब तहसीलदार की जगह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन करेंगे अब किसी भी भूमिस्वामी को अपने नाम, जाति, वर्तनी आदि को सुधार या फिर रकबा खसरा या फसल संशोधन जैसे छोटे छोटे कार्यों का भी त्रुटि सुधार कराना अब आसान नहीं है, अब ना तो पटवारी कार्यालय और न ही तहसील कार्यालय बल्कि सीधे अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देना पड़ेगा और फिर वह तहसीलदार को ज्ञापन देंगे फिर तहसीलदार साहब संबंधित पटवारी को त्रुटि सुधार की भौतिक सत्यापन जांच कर प्रतिवेदन जमा करने की ज्ञापन जारी करेंगे फिर पटवारी द्वारा भूमि स्वामी के पास जाकर उक्त त्रुटि सुधार का भौतिक सत्यापन कर उस ज्ञापन और अपना अभिमत को तहसीलदार के पास जमा करेंगे फिर तहसील कार्यालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा फिर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि सुधार का आदेश जारी होगा इस त्रुटि सुधार का कार्य जो पहले सप्ताह भर में हो जाता था वह अब कम से कम 1 माह का समय निश्चित तो लगेगा ही और अधिकतम समय कितना लग सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता.

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आगे प्रमोद सागर ने कहा कि पूर्व में पटवारी और तहसीलदार से भी यह त्रुटि सुधार हो जाता था,
इससे पहले तक भु राजस्व सहिंता की धारा 115/1 का अधिकार तहसीलदार को था, जिस कारण भूमि संबंधित किसी भी तरह का भी त्रुटि सुधार तहसील कार्यालय स्तर पर ही हो जाती थी.
हमारे सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हेमंत नंदनवार के पास सरायपाली और बसना दोनों अनुविभागों का भार है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास पहले से बहुत कार्य है और शासन इस नए नियम से उनके ऊपर और कार्य की अधिकता होगी,
शासन को नाम जाति रकबा व अन्य सामान्य त्रुटियों का सुधार करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए ताकि भूमि स्वामियों का त्रुटि सुधार का कार्य सरलता से हो,
उन्होंने ने कहा कि पहले से ही भुईया अभिलेख का केंद्रीकरण करके सभी अधिकार आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय को दे दिया गया है, अब सामान्य सुधार भी बड़े कार्यालय से होने लगेगा तो फिर शासन के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का क्या मतलब रह जाएगा।।

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