ग्राम बेमचा में मिली अज्ञात शव की गुत्थी को महासमुन्द पुलिस ने सुलझा लिया है। अज्ञात शव की पहचान एवं आरोपी की पतासाजी हेतु 03 विशेष टीमों का गठन किया गया था। मृतक की पहचान पिलेश्वर साहू निवासी ग्राम पचेडा थाना खल्लारी के रूप में हुई है। मृतक पिलेश्वर साहू की हत्या करने वाली उसकी प्रेमिका और उसका बेटा गिरफ्तार किए गए हैं।
अवैध संबंध व पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार महिला आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी पति की हत्या का प्रकरण दर्ज है। इस मामले में सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द पुलिस की संयुक्त कार्यवाही रही।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना महासमुंद के मर्ग क्रमांक 143/2025 मृतक अज्ञात पुरूष उम्र करीबन 30-35 वर्ष की मर्ग जांच एवं पंचनामा कार्यवाही तथा ग्राम बेमचा का बडी नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में उफल रहा है। मृतक के मुंह में कपडे ठुसने तथा मृतक के चेहरा, गला व गुप्तांग में चोट पहुंचाने एवं साक्ष्य नष्ट करने मृतक के शव को पानी में फेंकने तथा मृतक के शव का पीएमकर्ता डांक्टर द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या करना लेख किये है। मर्ग जांच एवं डांक्टर साहब द्वारा दिये गये शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी अज्ञात के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द पुलिस टीम को घटना स्थल मौका पहुच कर घटना निरीक्षण कर अज्ञात शव एवं अज्ञात आरोपी के बारे में अलग-अलग 03 टीम गठित कर छोटी से छोटी जानकारी एकत्र करना शुरू किया गया।
विवेचना के दौरान पता चला कि अज्ञात शव की पहचान हेतु घटना के आस पास रहने वाले लोगो से पूछताछ कर जानकारी एकत्र की जा रही थी तभी पुलिस की टीम को जानकारी प्राप्त हुई की घटना स्थल के पास रहने वाली देवकी बघेल पूर्व में हत्या के मामले में जेल से रिहा हुई है। उक्त महिला के घर में पचेडा निवासी पिलेश्वर साहू पिता गजानंद साहू उम्र 35 वर्ष सा. पचेडा थाना खल्लारी, महासमुन्द आना जाना करता था। पिलेश्वर साहू के संबंध में पतासाजी करने पर पिलेश्वर साहू रायपुर में प्राईवेट सुरक्षा गार्ड का काम करता है जो कि दिनांक 08.09.2025 से ड्यूटी पर नही आ रहा था। उक्त जानकारी के आधार पर बरामद अज्ञात शव की पहचान मृतक के परिजनों से जिन्होंने मृतक को पिलेश्वर साहू के रूप में पहचान किया। मृतक की पहचान सुनिश्चित होने पर उसके परिजनों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक देवकी बघेल के साथ विगत 05 वर्ष से रहता था, वह अपनी पत्नि और बच्चों को छोड़ दिया था।
प्राप्त संकलित जानकारी के आधार पर संदेही देवकी बघेल से पूछताछ किया गया। देवकी बघेल ने पूछताछ में अपने पुत्र सुरेश बघेल के साथ मिलकर मृतक पिलेश्वर साहू की हत्या दिनांक 09.09.2025 को रात्रि में करना स्वीकार किया। देवकी बघेल ने पूछताछ में बताया कि मृतक पिलेश्वर साहू आये दिन देवकी बघेल के घर आकर शराब पीकर वाद विवाद करता था एवं पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करने लगा था। मृतक के आचरण के कारण देवकी बघेल एवं उसका बेटा सुरेश बघेल अत्यन्त परेशान हो गये थे। दिनांक 09.09.2025 को रात्रि मृतक पिलेश्वर साहू के द्वारा आरोपीगण के घर में आकर वाद विवाद कर रहा था तभी आरोपी देवकी एवं सुरेश ने मृतक को रस्सी से खाट में बांध दिया और घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से मृतक पिलेश्वर साहू का गला रेत दिया और आवाज न करे इसलिए मुह में कपडा को डाल दिया एवं देवकी ने घर में रखे पेचकस से ऑख में वार किया और सुरेश ने मृतक के गुप्तांग को काट दिया। मृतक की पहचान छुपाने के लिए मृतक के चेहरे में मुरूम का ढेला पटक कर चेहरा को विकृत कर दिया एवं थोड़ी देर बाद मृतक पिलेश्वर साहू की मृत्यु हो गया।
मृतक पिलेश्वर साहू की हत्या करने बाद मृतक के शव को घसीटते ले जाकर घर के पास नहर में फेक देना व उसके कपडा एवं मोबाईल को नहर में फेक देना स्वीकार किये है।
पुलिस की टीम के द्वारा आरोपीगण के कब्जे से मृतक की हत्या में प्रयुक्त 01 नग चाकु, रस्सी, पेचकस एवं आरोपियों के द्वारा घटना के दौरान पहना हुआ कपड़ा जिसमें मृतक का रक्त लगा हुआ को जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपराध धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी:-
1. देवकी बघेल पति स्व. धनीराम बघेल उम्र 45 वर्ष सा. बेमचा थाना महासमुन्द
2. सुरेश बघेल पिता स्व. धनीराम बघेल उम्र 21 वर्ष सा. बेमचा थाना महासमुन्द



