सरायपाली: बच्ची के सामने पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया” महिला ने FIR में बताई कैसे दी गई मौत जैसी सज़ा!महासमुंद। 22 अक्टूबर 2025। सरायपाली
थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छोटे साजापाली में एक विवाहिता महिला ने अपने पति और सास पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम छोटे साजापाली निवासी चन्द्रकला चौहान, जो गृहणी हैं और सिलाई-दर्जी का कार्य करती हैं, ने रिपोर्ट में बताया कि उनका विवाह वर्ष 2022 में धनंजय चौहान के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद प्रारंभ में उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा और उन्हें एक ढाई वर्षीय पुत्री अंशिका है। रिपोर्ट में चन्द्रकला चौहान ने उल्लेख किया है कि विवाह के लगभग एक वर्ष बाद से ही उनके पति धनंजय चौहान का व्यवहार बदल गया। वे आए दिन बिना कारण मारपीट और झगड़ा करने लगे तथा राशन और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की भी व्यवस्था नहीं करते थे।
महिला ने बताया कि वह सिलाई का काम कर अपनी बेटी और स्वयं का भरण-पोषण करती रही, लेकिन हाल में काम कम मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ गई थी। दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को जब उन्होंने अपने पति से राशन और दूध लाने की बात कही, तो वह नाराज़ होकर चले गए। शाम को घर आने पर पुनः वही बात कहने पर पति ने गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी।
रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के दौरान पति ने चन्द्रकला को जोर से धक्का दिया, जिससे वह बच्ची सहित गिर गई। बच्ची रोने लगी तो सास गीता ऊर्फ गीतांजलि ने उसे उठा लिया। जब चन्द्रकला ने बच्ची को ले जाने से मना किया तो सास ने भी हाथ-मुक्का से मारपीट की। इसके बाद पति ने उनके सिर को दीवार से टकराया, दोनों पैर बांध दिए और गला दबाने का प्रयास किया।
पीड़िता को चेहरे, गले, सिर और दाहिने हाथ में चोटें आईं। अगले दिन 22 अक्टूबर को उनके मायके वाले घर पहुंचे, तब उन्होंने पूरी घटना बताई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने मामला धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS, 137(2)-BNS के तहत दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है।महिला फिलहाल अपने मायके में है और पुलिस ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है।
समाचार स्रोत: थाना रिकॉर्ड / पीड़िता की लिखित रिपोर्ट /