महासमुन्द : ट्रक मे अवैध रूप से शराब परिवहन परिवहन करते दीगर प्रांत का एक आरोपी गिरफतार
महासमुन्द
अवैध रूप से शराब परिवहन करते दीगर प्रांत का एक आरोपी गिरफतार
जप्त संपत्ती – 250 नग देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 -180एमएल शराब सीलबंद भरा हुआ जुमला 45 लीटर किमती 20000 रूपये मिला वाहन क्रमांक CG 04 PB 7540 आयसर ट्रक किमती 2100000 रूपये कुल जुमला 2120000 रूपये
गिरफ्तार आरोपी का नाम
प्रवीण ठाकुर पिता मिस्त्री ठाकुर उम्र 26 साल सा0 म0नं0 713 गोविंद कालोनी बाड्गंगा थाना बाड्गंगा जिला इंदौर म0प्र0
पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मेंद्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) बागबाहरा श्री डा यूलैंडन यार्क द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों के तारतम्य में ऐसे संदिग्ध वाहनों व लोगो पर नजर रखी जा रही थी कि निरीक्षक महेश साहू थाना प्रभारी बागबाहरा को दिनाँक 14/10/2023 को मुखबिर सूचना मिला की एक व्यक्ति अपने वाहन क्रमांक CG 04 PB 7540 आयसर ट्रक मे अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहा है की सूचना पर तस्दीकी हेतु पुलिस टीम द्वारा पिथौरा चौक
बागबाहरा पंहुचकर संदेही वाहन का इंतजार किया जा रहा था की संदेही वाहन पिथौरा की तरफ से आये जिसे रोका गया ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रवीण ठाकुर पिता मिस्त्री ठाकुर उम्र 26 साल सा0 म0नं0 713 गोविंद कालोनी बाड्गंगा थाना बाड्गंगा जिला इंदौर म0प्र0का होना बताया जिससे पूछताछ करने पर गाडी खाली होना बताया कि गाडी की तलाशी लेने पर
केबिन के अंदर रखे खाकी कार्टूनो और सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में भरे देशी प्लेन मदिरा शराब रखा हुआ मिला जिसे चेक करने पर 250 नग देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एमएल शराब सीलबंद भरा हुआ जुमला 45 लीटर किमती 20000 रूपये मिला कि आरोपी द्वारा धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से जप्त शराब एवं वाहन क्रमांक CG 04 PB 7540 आयसर ट्रक किमती 2100000 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गयाा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।