पटेवा थाना : ग्राम बावनकेरा रास्ते में 04 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना पटेवा में प्रआर के अनुसार दिनांक 23/03/2024 को 20X09 बजे तक रात्रि अधिकारी डियुटी पर तैनात था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम बावनकेरा का डुमेश्वर साहू पैदल ग्राम बावनकेरा की ओर से अवैध रूप से देशी महुआ शराब प्लास्टिक की जरकीन में रखकर ग्राम मुंगईमाता की ओर जाने वाला है की सूचना पर हालात थाना प्रभारी महोदय को बताकर हमराह स्टाफ आरक्षक 563, 733, 390 के साथ स्वयं के मोटर सायकल से मय विवेचना कीट के रवाना हुआ, रास्ते में मिले गवाह गजेन्द्र यादव, खिलावन यादव को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर हमराह लेकर मुंगईमाता जाने का मार्ग बावनकेरा रोड ग्राम बावनकेरा पहुंचकर घेराबंदी कर खडे थे कि कुछ समय बाद मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति पैदल अपने हांथ में एक पीला रंग के प्लास्टिक जरकीन लेकर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडकर नाम पता पुछने पता अपना नाम डुमेश्वर साहू पिता उदयराम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन बावनकेरा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) का रहने वाला बताया । जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं वाहन, गवाहो की तलाशी देने के पश्चात संदेही से सहमति लेकर संदेही के कब्जे के एक पीले रंग के पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन का तलाशी लिया,
प्लास्टिक जरकीन में करीबन 04 लीटर देशी महुआ शराब भरा हुआ मिला, जिसे गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया, उक्त शराब रखने के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ नोटिस तामील किया गया, नोटिस में कोई लायसेंस परमिट नही होना लिखित में दिया, कि गवाहो के समक्ष उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के आरोपी डुमेश्वर साहू के कब्जे से एक पीला रंग के पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में करीबन 04 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब भरी हुई कीमती 1200रूपये को जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी डुमेश्वर साहू पिता उदयराम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन बावनकेरा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) का कृत्य अपराध धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 23/03/2024 के 22.20 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया, प्रकरण जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2024 धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया



