महासमुंद/सरायपाली ,सिंगबहाल धान उपार्जन केन्द्र में 12 लाख से अधिक का घोटाला, प्रभारी पर FIR दर्ज

महासमुंद/सरायपाली ,सिंगबहाल धान उपार्जन केन्द्र में 12 लाख से अधिक का घोटाला, प्रभारी पर FIR दर्ज

महासमुंद/सरायपाली। धान उपार्जन केन्द्र सिंगबहाल में भारी अनियमितता और शासन को लाखों की क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, शाखा सरायपाली के शाखा प्रबंधक अमृत लाल जगत की शिकायत पर केन्द्र प्रभारी शिवशंकर नायक के विरुद्ध थाना सिंघोडा में धारा 318(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

संयुक्त जांच दल द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र में 84,222 पैकेट धान होना चाहिए था, जबकि मौके पर मात्र 83,355 पैकेट ही उपलब्ध मिले। इस प्रकार 867 पैकेट धान (लगभग 346.80 क्विंटल) की कमी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख 75 हजार 80 रुपये आंकी गई।

इसके अतिरिक्त बारदाना की जांच में 434 नग पुराने बारदाना (कीमत 10,850 रुपये) तथा 1,651 नग नए बारदाना (कीमत 1,18,541.80 रुपये) की कमी पाई गई। इस प्रकार कुल नुकसान लगभग 12,04,471.80 रुपये बताया गया है।

किसानों से अधिक वजन में खरीदी का आरोप

जांच में यह भी सामने आया कि किसानों से शासन द्वारा निर्धारित मानक 40.700 किलोग्राम प्रति बोरा से अधिक वजन में धान की खरीदी की जा रही थी। मौके पर रेंडम जांच में कई बोरों का वजन 41 किलो से अधिक पाया गया।

किसान प्रहलाद साहू ने आरोप लगाया कि उनसे अतिरिक्त बोरी धान की मांग की गई थी, जिस पर विवाद की स्थिति बनी। इसी प्रकार अन्य किसानों ने भी अतिरिक्त धान मांगे जाने की शिकायत की।

जांच दल की रिपोर्ट

तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक एवं सहकारिता निरीक्षक के संयुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि केन्द्र प्रभारी द्वारा शासन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अनियमितता बरती गई।

FIR दर्ज, जांच जारी

शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने एवं धोखाधड़ी के आरोप में प्रभारी शिवशंकर नायक के विरुद्ध थाना सिंघोडा में अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

महासमुंद/ सरायपाली अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई, कुल 772 कट्टा धान जप्त

महासमुंद/ सरायपाली अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई, कुल 772 कट्टा धान जप्त

महासमुंद/ जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार निरंतर सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न तहसीलों में मंडी अधिनियम के तहत कई स्थानों पर कल रात और आज कार्रवाई कर कुल 772 कट्टा धान जप्त किया गया।

पिथौरा विकासखंड अंतर्गत रजपालपुर, झारमुडा के समीप अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 100 बोरे धान को पकड़कर मंडी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वहीं ग्राम भुरकोनी में लखन डडसेना के निवास पर 250 बोरी धान का अवैध भंडारण पाया गया। इस पर राजस्व विभाग एवं मंडी विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंडी अधिनियम के तहत धान जप्त किया गया।

इसी प्रकार विकासखंड बसना क्षेत्र में अवैध धान परिवहन के एक अन्य प्रकरण में लगभग 200 कट्टा धान जब्त किया गया। वहीं ग्राम पोटापारा में 86 पैकेट अवैध धान पाए जाने पर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की गई।

इसी प्रकार सरायपाली विकासखंड अंतर्गत ओडिशा से आ रहे दो पिकअप वाहनों को सरायपाली मंडी सचिव, मंडी कर्मचारियों एवं नाका कर्मचारियों द्वारा जगलबेड़ा–गोहेरा पाली मोड़ पर रोककर जांच की गई, जिसमें लगभग 136 पैकेट धान अवैध रूप से परिवहन करते पाए गए। उक्त धान को मंडी अधिनियम के तहत जब्त किया गया।

जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

महासमुन्द/ ग्राम बलौदा में अवैध महुआ शराब बिक्री करते युवक गिरफ्तार, 7 लीटर शराब जब्त

महासमुन्द/ ग्राम बलौदा में अवैध महुआ शराब बिक्री करते युवक गिरफ्तार, 7 लीटर शराब जब्त

महासमुन्द। थाना बलौदा पुलिस ने अवैध महुआ शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर 7 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सउनि मुरलीधर भोई थाना बलौदा जिला महासमुन्द दिनांक 18 जनवरी 2026 को हमराह स्टाफ आरक्षक लवन ठाकुर एवं महिला आरक्षक अनिता गोरियार के साथ शासकीय वाहन से देहात पेट्रोलिंग पर रवाना थे। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम बलौदा में एक व्यक्ति अपने बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहकों की तलाश कर रहा है।

सूचना की तस्दीक हेतु गवाह ललित मांझी एवं तुलसीराम सिदार को साथ लेकर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति अपने बाड़ी में दो पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन रखे मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम भीष्मदेव सिदार पिता भगवतिया सिदार उम्र 27 वर्ष निवासी बलौदा बताया।

जांच करने पर दोनों जरीकेनों में कुल 7 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 1400 रुपये बताई गई। आरोपी से वैध दस्तावेज मांगने पर वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के विरुद्ध देहाती नालसी क्रमांक 0/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी दी गई।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

बसना अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, में 20 जनवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक लगेगा निःशुल्क सर्जरी शिविर में डॉ.गंगाधर आत्राम देंगे सेवाएं 

बसना अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, में 20 जनवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक लगेगा निःशुल्क सर्जरी शिविर में डॉ.गंगाधर आत्राम देंगे सेवाएं

बसना (महासमुंद)। अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसना में दिनांक 20 जनवरी 2026 को एक दिवसीय निःशुल्क सर्जरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा।

शिविर में प्रसिद्ध जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. गंगाधर आत्राम (MBBS, MS, FMAS) अपनी सेवाएं देंगे। डॉ. आश्रम को सर्जरी क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

इस शिविर में शल्य चिकित्सा से जुड़ी कई समस्याओं का निःशुल्क परामर्श एवं जांच की सुविधा दी जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से —हर्निया, पेट की गांठ, गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स, ओवेरियन सिस्ट, पेट के सिस्ट एवं अन्य पेट संबंधी ऑपरेशन शामिल हैं।

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मरीजों को अपनी सीटी स्कैन एवं सोनोग्राफी रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही, शिविर में भाग लेने हेतु पूर्व पंजीयन आवश्यक है।

अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल बसना, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) में स्थित है। अधिक जानकारी एवं अपॉइंटमेंट के लिए मरीज 84618-11000 एवं 77730-86100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

इस शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें समय पर सही उपचार मिल सके।

महासमुंद/ लाफिन खुर्द एवं मचेवा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर संपन्न ई-फाइलिंग एवं ई-हियरिंग प्रक्रिया की दी गई जानकारी 

महासमुंद/ लाफिन खुर्द एवं मचेवा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर संपन्न ई-फाइलिंग एवं ई-हियरिंग प्रक्रिया की दी गई जानकारी

महासमुंद/ जिला उपभोक्ता आयोग महासमुन्द द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार आम उपभोक्ताओं को ई-हियरिंग एवं ई-फाइलिंग की सुविधा के संबंध में जागरूक करने हेतु 16 जनवरी को ग्राम लाफिन खुर्द एवं मचेवा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला उपभोक्ता आयोग महासमुन्द के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्राही द्वारा पंचायत सभागृह में आयोजित शिविर में उपस्थित महिला एवं पुरुषों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ई-फाइलिंग एवं ई-हियरिंग की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से भी अवगत कराया। शिविर के दौरान ग्राम लाफिन खुर्द की सरपंच श्रीमती जानकी साहू तथा ग्राम मचेवा की सरपंच श्रीमती प्रमिला संजय ध्रुव ने उपभोक्ताओं को वर्तमान समय में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया।

जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य श्री गिरी श्रीवास्तव एवं श्रीमती टी. दुर्गा ज्योति राव द्वारा उपभोक्ता की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं आयोग के डी.एम.ए. युवराज साहू ने ई-फाइलिंग से संबंधित तकनीकी पहलुओं को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि किस प्रकार उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी शिकायत न्यायालय तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत लाफिन खुर्द से पंचायत सचिव श्रीमती माधुरी चौहान एवं ग्राम पंचायत मचेवा से पंचायत सचिव श्री बंसी पटेल, उपसरपंच जितेन्द्र कुमार साहू, कर्मचारी श्री सती मेनन एवं देव प्रसाद ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सिंघोडा थाना क्षेत्र ग्राम गुठानीपाली में महिला से मारपीट व धमकी, तीन आरोपियों पर अपराध दर्ज

सिंघोडा थाना क्षेत्र ग्राम गुठानीपाली में महिला से मारपीट व धमकी, तीन आरोपियों पर अपराध दर्ज

सिंघोडा थाना क्षेत्र का मामला, घर में घुसकर चप्पल से की पिटाई, दी जान से मारने की धमकी सिंघोडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुठानीपाली में एक महिला के साथ अभद्र गाली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। प्रार्थिया सुरमिला चौहान पति वृन्दावन चौहान उम्र 45 वर्ष निवासी गुठानीपाली ने थाना सिंघोडा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदन में सुरमिला चौहान ने बताया कि तोषराम कुमार, चंद्रभानु कुमार एवं रामेश्वर कुमार द्वारा उसके घर के आंगन में घुसकर चप्पल से मारपीट की गई तथा घर की दीवार को तोड़ दिया गया। मना करने पर भी आरोपी नहीं माने और लगातार अभद्र गाली-गलौच करते रहे।

प्रार्थिया ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे महुआ शराब, गांजा अथवा अन्य मादक पदार्थ उसके घर में रखवाकर झूठे केस में फंसाने तथा जेल भिजवाने की धमकी दी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे वह अत्यंत भयभीत है।

थाना सिंघोडा पुलिस द्वारा आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है एवं आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

तुमगांव शराब दुकान में हंगामा, कर्मचारियों से मारपीट व तोड़फोड़, दो आरोपी नामजद

तुमगांव शराब दुकान में हंगामा, कर्मचारियों से मारपीट व तोड़फोड़, दो आरोपी नामजद

तुमगांव (महासमुंद)। कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमगांव में शुक्रवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी तथा शराब की बोतलों में तोड़फोड़ की।

पीड़ित प्रमोद कुमार सेंगर पिता अमृत लाल सेंगर (28 वर्ष), निवासी ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद, जो कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमगांव में मल्टीवर्कर के पद पर कार्यरत हैं, ने थाना तुमगांव में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

प्रार्थी के अनुसार दिनांक 16 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे वह अपने सहकर्मियों सुपरवाइजर मोहित गायकवाड, सेल्समेन उमेश मन्नाडे, देवेन्द्र सिंह एवं कृष्णा साहू के साथ दुकान में कार्यरत थे। इसी दौरान तुमगांव निवासी विरेन्द्र साहू एवं देवलाल साहू शराब लेने पहुंचे। चिल्हर न होने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर दोनों गाली-गलौज करते हुए चले गए।

कुछ देर बाद दोनों आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ पुनः लौटे और दुकान में घुसकर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों द्वारा शराब की कई बोतलों को तोड़ दिया गया, जिससे दुकान को आर्थिक नुकसान भी हुआ।

मारपीट में प्रमोद कुमार सेंगर के दोनों कान, माथा, गला व मुंह में चोटें आई हैं, वहीं अन्य कर्मचारियों को भी चोट पहुंची है। घटना को पास के आहाता संचालक विजय असगर ने देखा और सुना।

पीड़ित की शिकायत पर थाना तुमगांव में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3), 324(2), 331(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

पिथौरा पुलिस ने 11.7 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

पिथौरा पुलिस ने 11.7 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

महासमुंद।थाना पिथौरा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लक्ष्मीपुर निवासी एक व्यक्ति को 11 लीटर 700 एमएल अवैध शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पिथौरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक रथीलाल भोई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लक्ष्मीपुर से किशनपुर मार्ग के बीच पटेल चिकन सेंटर के सामने रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब एवं देशी प्लेन शराब बिक्री हेतु रखकर ग्राहक तलाश रहा है।

सूचना की तस्दीक हेतु प्रधान आरक्षक 109 रथीलाल भोई अपने हमराह स्टाफ आरक्षक 907 एवं 946 तथा गवाह हेमलाल साहू एवं जगबंधु भोई के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घेराबंदी कर आरोपी घुरऊराम पटेल पिता चैतराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी लक्ष्मीपुर को पकड़ा गया।

आरोपी के कब्जे से—

32 नग देशी प्लेन शराब (180-180 एमएल) कुल 5760 एमएल, कीमत ₹2560

33 नग महुआ शराब पाउच (180-180 एमएल) कुल 5940 एमएल, कीमत ₹1200

कुल जुमला शराब 11 लीटर 700 एमएल, कीमत ₹3760 बरामद की गई।

आरोपी से शराब रखने व बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर पुलिस ने मौके पर शराब जब्त कर सीलबंद की। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 17 जनवरी 2026 को रात्रि 9 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामला अजमानतीय है, इसलिए गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई।

मामले में पहले देहाती नालसी कायम कर बाद में थाना पिथौरा में असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है।

महासमुंद/ ग्राम बम्हनी में मजदूर से मारपीट, हाईवा रोककर अवैध वसूली का आरोप

महासमुंद/ ग्राम बम्हनी में मजदूर से मारपीट, हाईवा रोककर अवैध वसूली का आरोप

महासमुंद। वार्ड क्रमांक 02 ग्राम चिंगरौद निवासी एक मजदूर के साथ ग्राम बम्हनी में मारपीट एवं गाली-गलौच की गंभीर घटना सामने आई है। पीड़ित लाफिन रेत खदान में मजदूरी कर जीवन यापन करता है।

पीड़ित ने थाना में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दिनांक 16 जनवरी 2026 को शाम करीब 6:30 बजे हाईवा वाहन क्रमांक CG04QA7537 को ग्राम बम्हनी में मोनेश यादव नामक व्यक्ति द्वारा रोके जाने की सूचना मुंशी सागर कुंगवानी को मिली थी। सूचना पर पीड़ित अपने साथ गुलशन यादव एवं खिलावन ध्रुव के साथ मौके पर पहुंचा।

मौके पर मोनेश यादव द्वारा हाईवा को रोककर रॉयल्टी के नाम पर पैसे की मांग की गई। जब मजदूरों ने खुद को साधारण मजदूर बताते हुए पैसे देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और लोहे के औजार से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई।

घटना को गुलशन यादव एवं खिलावन ध्रुव ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और बीच-बचाव कर पीड़ित की जान बचाई। उपचार पश्चात पीड़ित ने दिनांक 17 जनवरी 2026 को थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2) BNS, 296 BNS एवं 351(3) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

बसना/ ग्राम धुपेनडीह में किसान के खेत से सोलर पंप पैनल चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज

बसना/ ग्राम धुपेनडीह में किसान के खेत से सोलर पंप पैनल चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज

बसना /चौकी भंवरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धुपेनडीह में किसान के खेत से शासन द्वारा प्रदत्त ECOZEN सोलर पंप पैनल चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना बसना में अपराध क्रमांक 0/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी सदानंद पटेल पिता स्वर्गीय घासीराम पटेल, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम धुपेनडीह, पेशे से कृषक हैं। उन्होंने अपने खेत डिही खार में शासन द्वारा प्रदत्त ECOZEN कंपनी का सोलर पंप पैनल लगाया था। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को अज्ञात चोर उक्त सोलर पंप पैनल को चोरी कर ले गए।

चोरी गए सोलर पंप पैनल की कीमत लगभग 10 हजार रुपये बताई गई है। पैनल का मशीन नंबर EZMC123070655 तथा सर्विस नंबर E2590149 है। प्रार्थी द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब उन्होंने चौकी भंवरपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।

आरक्षक क्रमांक 905 कोमल राम साहू द्वारा नालसी नंबरी थाना बसना भेजी गई, जहां अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है तथा आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ जारी है।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर चोरी गए सोलर पंप पैनल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।