पिथौरा -: एक स्कूल और 18 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए चयनित किया गया है!

पिथौरा -: एक स्कूल और 18 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए चयनित किया गया है!

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 हेतु शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव के 18 छात्र चयनित
(1) कु. योगिता नायक, (2) कु. सोनी नायक, (3) विराट प्रधान, (4) ओजस प्रधान, (5) अनुनय प्रधान, (6) शुभम नागवंशी, (7) गुलाब नायक, (8) आदित्य चौधरी, (9) चित्रांग कुलदीप, (10) कु. शिखा ठाकुर, (11) कु. पूनम प्रधान, (12) कु. परी पटेल, (13) हिमांशु कुमर्रा, (14) राकेश साहू, (15) कु. सोनाक्षी नाग, (16) कु. डिम्पल प्रधान, (17) रीतेश नायक, (18) वेदान्त बसन्त
सभी चयनित बच्चों को बधाई शुभकामनाएं, आशीर्वाद शिक्षक
भोजराज प्रधान (प्रधान सर)

छत्तीसगढ़ -: देसी शराब दुकानों में दो की जगह पांच से दस प्रकार के नए ब्रांड भी मिलेंगे।नई आबकारी नीति लागू हो रही है। कीमतों में 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ -: देसी शराब दुकानों में दो की जगह पांच से दस प्रकार के नए ब्रांड भी मिलेंगे।नई आबकारी नीति लागू हो रही है। कीमतों में 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

Liquor Prices Hike in Chhattisgarh: छत्‍तीसगढ़ में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो रही है। इसमें कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। पौव्वा से लेकर बोतल तक की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को 11,000 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने से जुड़े कदाचार के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश में फिर से अहाता पद्धति शुरू की जाएगी, जिसके लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में लगभग सात साल पहले अहाता के लिए तय की गई दरों से वर्तमान दर पांच गुना अधिक है। इसके साथ ही देसी शराब के सिंडीकेट को खत्म करने की दिशा में कदम उठाते हुए पांच से दस नए सप्लायरों से अनुबंध किया गया है। इससे देसी शराब दुकानों में दो की जगह पांच से दस प्रकार के नए ब्रांड भी मिलेंगे।

राज्य के 35 प्रतिशत निवासी शराब के शौकीन
सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लगभग 35 प्रतिशत से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। राज्य सरकार नई आबकारी नीति से शासन के राजस्व में बढ़ोतरी के प्रयास में है।

मिडिया रिपोर्ट और विभागीय सूत्रों की मानें तो भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में लगभग सात साल पहले अहाता के लिए तय की गई दरों से वर्तमान दर पांच गुना अधिक है। इसके साथ ही देसी शराब के सिंडीकेट को खत्म करने की दिशा में कदम उठाते हुए पांच से दस नए सप्लायरों से अनुबंध किया गया है। इससे देसी शराब दुकानों में दो की जगह पांच से दस प्रकार के नए ब्रांड भी मिलेंगे।

खल्लारी थाना : खुशरूपाली मोड मंदिर के पास बागबाहरा की ओर से आ रही पल्सर बाइक चालक ने एक व्यक्ति को मारी ठोकर जिस पर मामला दर्ज

खल्लारी थाना : खुशरूपाली मोड मंदिर के पास बागबाहरा की ओर से आ रही पल्सर बाइक चालक ने एक व्यक्ति को मारी ठोकर जिस पर मामला दर्ज
मै तोषराम साहू ग्राम रायतुम का निवासी हुं। कक्षा 12वीं तक पढालिखा हुं मुम्बई में टुरिस्ट गाईड का काम करता हुं। दिनांक 29.01.24 को शाम करीबन 5 बजे मेरे जीजा की स्कुटी क्रमांक CG 06 GC 4199 में बागबाहरा से अपने घर ग्राम रायतुम जा रहा था कि तभी खुशरूपाली मोड मंदिर के पास पहुंचा था

मेरे मोबाईल में फोन आने पर गाडी किनारे खडी कर उतर कर मोबाईल से बात कर रहा था तभी पीछे से बागबाहरा की ओर से आ रही मो.सा. पल्सर क्रमांक CG 06 GZ 2575 के चालक द्वारा अपने मो.सा. को तेज एवं लापरवाही पुर्वक चलाते लाकर मुझे एक्सीडेन्ट कर दिया जिससे जमीन में गिर गया

एवं मेरे चेहरे, आंख, सिर में चोंट आकर खुन निकल रहा था। डायल 112 के द्वारा मुझे CHC बागबाहरा ले जाया गया रिफर करने पर जिला चिकित्सालय महासमुंद मे ले गये जिला चिकित्सालय से रिफर करने पर DKS अस्पताल में दो दिन ईलाज कराने के बाद स्वास्थ्य मे कोई सुधार नही आने पर दिनांक 31.01.24 को आरोग्य हस्पिटल शंकर नगर रायपुर में भर्ती होकर ईलाज कराया हुं।

स्वास्थ्य ठीक होने पर दिनांक 30.03.24 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कर रहा हुं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है कार्यवाही चाहता हुं। थाना में धारा 279-IPC, 337-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

पिथौरा : देवारपारा पिथौरा में एक व्यक्ति अपने घर के पास 4.5 लीटर के साथ पकड़ाया

पिथौरा : देवारपारा पिथौरा में एक व्यक्ति अपने घर के पास 4.5 लीटर के साथ पकड़ाया
थाना पिथौरा में म.प्रधान आरक्षक 231 के अनुसार दिनांक 30.03.2024 को हमराह आरक्षक 923, 555 के साथ अलग अलग मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी पर पिथौरा शहर की ओर रवाना हुई थी जरिये मुखबीर की सूचना मिला कि देवारपारा पिथौरा में एक व्यक्ति अपने घर के सामने शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह मोहन वासुदेव, कैलाश यादव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर मुखबीर के बताये स्थान में साथ लेकर आरोपी के घर सामने पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला।

जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम गिया देवार पिता बेदूराम देवार उम्र 45 साल साकिन वार्ड क्र 05 देवारपारा पिथौरा थाना पिथौरा जिला महासमुन्द छ.ग. रहने वाला बताया तथा अपने पास एक पीला रंग के 05 लीटर क्षमता वाली पलास्टिक जरीकेन में 04 लीटर 500 एम.एल. हाथ भटटी महुआ शराब पेश करने पर गवाहों के समक्ष बरामद किया गया

उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया जो कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया कि गवाहों के समक्ष एक पीला रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर 500 एम.एल हाथ भटटी महुआ शराब कीमती 900 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 30.03.2024 के 09/40 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर छोडा गया। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

पिथौरा : ग्राम नयापाराकला में एक व्यक्ति अपने घर में रखे 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया

पिथौरा : ग्राम नयापाराकला में एक व्यक्ति अपने घर में रखे 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया  थाना पिथौरा में सउनि के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को हमराह आरक्षक 555,923 के साथ अवैध शराब रेड कार्यवाही पर व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक CG 04 LV 2958, CG 07 LW8130 में ग्राम अरंड की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम नयापाराकला का रामलाल यादव अपने घर में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखा है

सूचना पर गवाह शिव कुमार यादव , दयाराम यादव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम नयापाराकला रामलाल यादव के घर के पास पहुंचकर रामलाल यादव को आवाज देकर तलब किया गया जिसे मुखबीर सूचना से अवगज करा कर अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखने के संबंध में पूछताछ करने पर अपने घर के अंदर से एक नीले रंग की 25 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी करीब 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब को निकालकर पेश किया

जिसे गवाहों के समक्ष उक्त शराब को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया उक्त शराब रखने के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक नीले रंग की 25 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी करीब 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब कितमी 4000 रूपये। को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 31.03.2024 के 11/45 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।

बागबाहरा : तहसील कार्यालय बागबाहरा के पास एक व्यक्ति 04 लीटर हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब को लेकर ग्राहक का इंतजार करते पकड़ाया

बागबाहरा : तहसील कार्यालय बागबाहरा के पास एक व्यक्ति 04 लीटर हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब को लेकर ग्राहक का इंतजार करते पकड़ाया
थाना बागबाहरा में उप-निरीक्षक के अनुसार दिनांक 30/03/2024को हमराह स्टाफ आरक्षक 435 के साथ स्वयं के मोटर सायकल क्र CG 06 JC 1378 के टाउन पेट्रोलिंग, सूचना संकलन पर रवाना हुआ था। कि जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ तहसील कार्यालय बागबाहरा के पास एक व्यक्ति अपने कब्जे में रखकर शराब बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश खडा हुआ है

जिसकी मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया एवं रास्ता में मिले गवाह हेमंत क्षत्रिय एवं अंकित अग्रवाल को मुखबिर सूचना पंचनामा से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित होने धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर गवाहों एवं हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान तहसील कार्यालय बागबाहरा के पास पहुंचे जहां पर हुलिया के बताये एक व्यक्ति खडे मिला जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम दिलीप चौहान निवासी वार्ड नं 01 भानपुर का रहने वाला बताया।

जिसके पास में पीले रंग का जरीकेन मिला जरकीन में तरल पदार्थ रखें मिला जिसके बारे में पुछताछ करने पर अपना होना बताकर जरकीन में भरे सामान के बारे में घुमा फिराकर जवाब देने लगा जिस पर दिलीप चौहान से हिकमत अमली से पुछताछ करने पर जरीकेन मे भरे समान संदिग्ध होने से आरोपी को तलाशी लेने के संबंध में सहमति प्राप्त किया। सहमति देने पर पहले मैं स्वयं व पुलिस स्टाफ , गवाह एवं वाहन की तलाशी लिवाया गया

कोई संदेहास्पद वस्तु नही मिला आरोपी व उसके कब्जे में रखे एक पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन 05 लीटर क्षमता वाले में 04 लीटर हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब जैसे तरह पदार्थ भरे मिला जिसे गवाहों के समक्ष मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर बरामद किया गया और आरोपी के कब्जे एक पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरे तरल पदार्थ को गवाहों से चखवा कर, सुंघवाकर पहचान कराया जो गवाहों द्वारा हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पहचान किये जिसका पंचनामा तैयार किया।

बाद आरोपी को उक्त जरीकेन में मिले हाथ भट्टी की महुआ शराब को कब्जे में रखने के संबंध में वैद्य कागजात पेश करने नोटिस दिया तब आरोपी द्वारा कोई कागजात नही होना लिखित में दिया। तब आरोपी के कब्जे से एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर हाथ भठ्ठी का कच्ची महुआ शराब भरी हुई कीमती 800 रूपये को एक लीटर बिसलिरे पानी बाटल खाली वाले में नाप करवाकर समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौका में शील बंद कर कब्जा पुलिस में लिया गया

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर दिनांक 30/03/2024के 18/15बजे गिरफ्तार किया गया एवं मामला जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही गवाहों की उपस्थिति में किया आरोपी के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने पर मौके पर देहाती नालसी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बागबाहरा : अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास एक व्यक्ति 10 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया

बागबाहरा : अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास एक व्यक्ति 10 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया  थाना बागबाहरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को हमराह स्टाफ आर- 659 राधेश्याम ध्रुव के स्वयं के मोटर सायकल में जुर्म जरायम पता तलाश हेतु मय विवेचना किट के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर मिला कि एक व्यक्ति अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास अवैध रूप से शराब रखे खड़ा है

कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ आर. 659 रवाना होकर पिथौारा चौक बागबाहरा के पास गवाह त्रिलोचन सोनवानी एवं राजू दीप को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर सहमति देने पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही वास्ते मौका घटना स्थल में जाकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को 02 सफेद रंग के जरीकेन के साथ पकड़ा गया जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम धनेश रात्रे पिता अंजोर दास रात्रे उम्र 24 वर्ष साकिन वार्ड नं 10 नवागांव बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का निवासी होना बताया

जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर स्वयं का एवं पुलिस स्टाफ का व गवाहो तथा मोटर सायकल का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया गया बाद संदेही कि तलाशी लेने के संबंध में सहमति लेकर संदेही एवं उसके पास रखे 02 सफेद रंग की 05- 05 क्षमता वाली जरीकेन की तलाशी लिया जो जरीकेन में 05-05 हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखे मिला जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिस तामिल किया गया जो नोटिस में उक्त शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नही होना लिखित में दिया

तब आरोपी धनेश रात्रे के कब्जे से 02 सफेद रंग की 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी 05 05 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कुल 10 लीटर 2000रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 30/03/2024 के 18:50 बजे गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को फोन के माध्यम से दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।

बागबाहरा : ग्राम जुनवानीखुर्द में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

बागबाहरा : ग्राम जुनवानीखुर्द में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 31/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के शासकीय वाहन क्र CG 03 8938 मय चालक विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गोलू पाण्डे के ईंटा भट्टा के पास रोड किनारे ग्राम जुनवानीखुर्द में अवैध शराब बिक्री वास्ते रख कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर सूचना तस्दीक पर रवाना हुआ

खैराडेरा चौक के पास मिले गवाह हेमराज महानंद एवं निखिल सोनवानी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने साथ चलने हेतु दोनो को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल बाद मुखबिर के बताये स्थान पर पहूंचे जहां एक व्यक्ति एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन लेकर खडा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम राधेश्याम खेरवार पिता जलधर खेरवार उम्र 40 साल साकिन जुनवानीखुर्द थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया।

मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस स्टाफ, गवाहो एवं शासकीय वाहन की तलाशी देकर संदेही का सहमति लेकर उसके कब्जे में रखें एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन को चेक करने पर जरीकेन में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब भरी हुई रखें मिला उक्त शराब को संदेही के कब्जे से बरामद कर आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया।

आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 07 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 1400 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद किया गया। आरोपी राधेश्याम खेरवार का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 31/03/2024 को समय सदर में गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।

महासमुंद : ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड पर 35 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

महासमुंद : ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड पर 35 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना महासमुंद में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30.03.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 843 के स्वयं के मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी व जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही टाउन देहात रवाना हुआ था मुखबीर की सूचना पर आरोपी भोज राम भोई पिता मदन लाल भोई उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड न0 2 ईमलीभाठा दशहरा मैदान के पास महासमुंद के कब्जे से

35 नग पौवा देशी प्लेन शराब पाये जाने से आबकारी एक्ट की धारा 34(2) कायम कर अपराध विवेचना में लिया गया है देहाती नालसी नकल जैल है। देहाती नालसी थाना महासमुंद जिला महासमुंद अपराध क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट प्रार्थी- शासन की ओर से प्रधान आरक्षक क्रमांक 68 नरेन्द्र कुमार साहू थाना महासमुंद जिला महासमुंद दिनांक घटना समय 30.03.2024 के 12.15 बजे

घटना स्थल ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड, थाना महासमुंद दिनांक रिपोर्ट समय 30.03.2024 के 12.45 बजे नाम आरोपी भोज राम भोई पिता मदन लाल भोई उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड न0 2 ईमलीभाठा दशहरा मैदान के पास महासमुंद थाना व जिला महासमुंद मशरूका- एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 35 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक शिशी में 180-180 ML भरी हुई जुमला 6300 ML कीमती 2800 रूपये एवं पुरानी इस्तेमाली मोटर सायकल सुपर स्पेलेण्डर क्र0 CG 06 GA 9112 कीमती करीबन 20000 रूपये कुल जुमला कीमती 22800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया

तथा जप्त शराब को मौके पर सीलबंद किया गया तथा आरोपी भोज राम भोई का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 30.03.2024 के 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन को दिया । मौके पर देहाती नालसी 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

भंवरपुर चौकी : ग्राम हेडसपाली में घेराबंदी कर एक बाडी में 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ व्यक्ति पकड़ाया

भंवरपुर चौकी : ग्राम हेडसपाली में घेराबंदी कर एक बाडी में 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ व्यक्ति पकड़ाया।  चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 में सहायक उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 29/03/2024 को बार बार अवैध शराब बिक्री की शिकायत एवं पुख्ता मुखबीर सूचा पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर

गवाह 01 बारेलाल पटेल 02 सौभाग्य तांडी को तलब कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर श्रीमान एसडीओपीमहोदय सरायपाली, अभिषेक केसरी थाना प्रभारी बसना शशांक पौराणिक चौकी प्रभारी भंवरपुर विनोद कश्यप के हमराह प्रआर 445, 597, 407, 109 मप्रआर 636 आर0 602, 608, 409, 823, 417, 885, 629, 429 के मय गवाह व शासकीय वाहन के ग्राम हेडसपाली मुखबीर के बताये स्थन में पहुंचकर घेराबंदी कर एक बाडी में एक व्यक्ति को पकडे

जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम घासीराम साहू पिता महेश राम साहू उम्र 34 साल निवासी हेडसपाली चौकी भंवरपुर थाना बसना का निवासी होना बताया जिन्हे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहो की बारी बारी से तलाशी देकर उक्त पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली गई दौरान तलाशी उनके कब्जे बाडी में छुपाकर रखे

तीन नग 30, 30 लीटर वाली नीला रंग की प्लास्टिक ड्रम में भरा करीबन 90 लीटर व एक नग 20 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक बाल्टी में भरा करीबन 20 लीटर कुल 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब जुमला करीबन 110000 एमएल कीमती करीबन 22000 रूपये को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया उक्त बरामद महुआ शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जर0फौ0 का नोटिस दिया जो रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई दस्तावेज, लायसेंस नही होना लिखित में दिया

कि बरामद महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाह जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पृथक से सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत आरोप बताकर दिनांक 29/03/2024 के 20-30 बजे समक्ष गवाह गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचनला परिजन को दिया गया मौके पर देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया