तुमगांव थाना : बजरंग चौक वार्ड नं 03 तुमगांव में गाली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज

तुमगांव थाना : बजरंग चौक वार्ड नं 03 तुमगांव में गाली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं जगमोहन साहू वार्ड नं 03 तुमगांव में रहता हुं। स्नातक तक पढा हुं कि दिनांक 26.03.2024 को शाम करीबन 06.00 मेरा दोस्त तुका साहू फोन किया और बोला कि भाठापारा तुमगांव के कुछ लडके आपसे बात करना चाहते हैं तुम बजरंग चौक पहुंचने कहा तभी मैं बजरंग चौक वार्ड नं 03 तुमगांव पहुंचा ।

जहां पहले से भाठापारा तुमगांव के भरत यादव ,आकाश साहू , वरूण यादव , तारेन्द्र निषाद मौजूद थे, बीते होली में आकाश साहू का तुमगांव का दीपक लोहार के साथ लडाई झगडा हुआ था , उसी बात को लेकर मुझे आकाश साहू एवं उनके दोस्त भरत यादव, वरूण यादव , तारेन्द्र निषाद ने कहा कि तुम झगडा कराये हो कहते हुए मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए चारों एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किये।

मारपीट करने से मेरे गला में सिर में चोट आया है। घटना को तुका साहू , शिव सोनवानी तथा आसपास के लोग देखे सुने एवं बीच बचाव किये हैं। रिपोर्ट करता हुं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है कार्यवाही की जाये।

पिथौरा : ग्राम मुढीपार में 4.5 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

पिथौरा : ग्राम मुढीपार में 4.5 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना पिथौरा में म.प्रधान आरक्षक 231 के अनुसार दिनांक 26.03.2024 को हमराह आरक्षक 555, 923 के साथ जुर्म जराायम पतासाजी पर देहात रवाना हुई थी जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति मुकेश पटेल के खेत के पास नहर मुढीपार में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह टीकम सिंह ठाकुर, बसंत प्रधान को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम मुढीपार के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला

जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम सुखराम प्रजापति पिता स्व.रकबर प्रजापति उम्र 64साल साकिन मुढीपारा थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया तथा अपने पास एक सफेद रंग के 05 लीटर वाली क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा करीब 4लीटर 500 एमएल हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग के 05 लीटर वाली क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा करीब 4लीटर 500 एमएल हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब किमती 900 रूपये।

को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 26.03.2024 के 16.50 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।

महासमुंद : गुडरूपारा बजरंग चौंक के पास होली पर रंग लगाने से गली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज

महासमुंद : गुडरूपारा बजरंग चौंक के पास होली पर रंग लगाने से गली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं सोमू साहू गुडरूपारा शिव चौंक महासमुंद पर रहता हूं , बेरोजगार हूं। स्वीपर कालोनी में रहने वाला रौनक कुमार ऊर्फ गबरू मेरा दोस्त है। दिनांक 25.03.2024 को हम लोग होली का त्योहार मना रहे थे। मै और रौनक अपने दोस्त गुलशन की बाईक में दोपहर करीब 01.30 बजे कपडा बदलने अपने घर जा रहे थे जो गुडरूपारा बजरंग चौंक के पास पहूंचे थे

तभी वहां पर मोहल्ले की औरतों ने हमारे ऊपर पानी डाला और बाईक को रोक कर वहां के लडकों ने हम तीनों को रंग लगाया। इसी बीच रौनक रंग लगाने बनिया यादव के पास गया तो बनिया ने उसे एक थप्पड मार दिया उसी बात पर बनिया और रौनक का विवाद हुआ। बनिया, रौनक को मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा और बोलने लगा तू यहां से जिंदा नहीं जायेगा आज तुझे मार डालूंगा

कहकर हाथ में रखे हुये लकडी के डण्डे से रौनक के सिर और माथे में 5-6 बार पूरी ताकत से जोर जोर से मारा जिसके कारण रौनक तुरंत वहीं पर जमीन में गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा तभी वहां पर बनिया यादव का भाई परसू यादव भी आकर जमीन में पडे रौनक को लात से कई बार मारा और बनिया वहीं पर पडे एक बडे से पत्थर को उठाकर रौनक के सीने में 3-4 बार पटका उसके बाद वहां पर पुलिस वाले की गाडी का सायरन की आवाज सुनकर बनिया और परसू वहां से भाग गये।

हम लोग घबरा तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आये और रौनक को अपने गाडी में बिठाकर ले गये अगर पुलिस वाले वहां पर नही आते तो बनिया और परसू निश्चित ही रौनक को जान से मार डालते । रौनक ऊर्फ गबरू को मोहल्ले में कोई नहीं पहचानता था जब रौनक को बनिया और परसू मार रहे थे तब वहां पर वंश शर्मा और रोहन यादव भी थे जो घटना को देखें हैं । थाना में धारा 294-IPC, 307-IPC, 34-IPC, 506(B)-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुन्द : सुभाष नगर में गली गलौच कर मार पीट करने से सिर मे आई चोट पर मामला दर्ज

महासमुन्द : सुभाष नगर में गली गलौच कर मार पीट करने से सिर मे आई चोट पर मामला दर्ज
मै आकाश उके सुभाष नगर वेडनर स्कुल के पास खाद गोदाम के पीछे महासमुन्द का रहने वाला हूं बीटीआई रोड में प्रापर्टी आफिस में काम करता हूं। मेरे परिवार में मेरी मां और एक बडा भाई है। होली त्योहार की छुट्टी होने से अपने घर पर ही था। मैं शाम को घुमने के लिये निकला था, तो कमल दुकान के पास राज नाग मुझे रोक कर बोला कि तुम मेरा पैसा लग रहे हो तो मैं बोला कि मैं तुम्हारा कोई पैसा नहीं लग रहा हूं। तो राज नाग मुझे मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर पैसा मांगने लगा तो मैं वहां से वापस अपने घर चला गया।

करीबन रात 09.00 बजे के आसपास हमारे मोहल्ले में मिटींग हो रहा था मैं भी मिटींग में गया था उसी समय राज नाग मेरे को फिर वहां मिला। राज नाग मुझे फिर से मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करने लगा । मैंने गाली देने से मना किया तो मुझे राज नाग जान से मारने की धमकी देते हुये अपने पास रखे किसी ठोस वस्तु से मारपीट कर सिर चोंट पहूंचाया है काफी दर्द हो रहा है राज नाग के द्वारा गाली गुप्तार करने से मुझे काफी बुरा लगा।

राज नाग के द्वारा मुझे मारपीट करने का बीच बचाव हेमंत साहू, अजय जाल, संतोष यादव, कोमल साहू व मोहल्ले वालों के द्वारा किया गया है। एल घटना की जानकारी अपने मां वंदना उके को दिया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है । थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC मामला दर्ज किया गया।

बागबाहरा : पोटरपारा वार्ड नं 14 में अपने हाथ में लोहे का धारदार चाकू लेकर आम लोगों को डराते धमकाते हुये एक व्यक्ति पकड़ाया

बागबाहरा : पोटरपारा वार्ड नं 14 में अपने हाथ में लोहे का धारदार चाकू लेकर आम लोगों को डराते धमकाते हुये एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना बागबाहरा में उप-निरीक्षक के अनुसार दिनांक 26/03/2024 को जरिये मुखबिर से सुचना मिला कि आम गली वार्ड नं 14 पोटरपारा बागबाहरा में रोहन पनिका नामक व्यक्ति अपने हाथ में एक तेज धारदार चाकू लेकर हवा में लहरा रहा है तथा आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है कि सुचना पर हमराह आर.333, 658 को साथ लेकर तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु पोटरपारा बागबाहरा के पास गवाह छोटु जगत एवं श्रवण नाग मिले जिन्हें धारा 160 जा0फौ0 की नोटिस देकर कार्यवाही में बतौर साक्षी उपस्थित होने कहने पर स्वेच्छा से उपस्थित हुये जिसे साथ लेकर आम गली वार्ड नं 14 पोटरपारा बागबाहरा पहुंचे

जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार चाकू लेकर हवा में लहराते हुये आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते हुये मिला जिसे गवाह एवं हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर पकड़े और उस व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम रोहन पनिका पिता स्व. कुमार पनिका उम्र 20 वर्ष साकिन गणेशपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसे उक्त धारदार चाकू को अपने कब्जे में रखकर घुमने एवं लहराने और लोगो को डराने धमकाने के संबंध में धारा 91 जाफौ0 का नोटिस देकर कागजात/ लायसेंस की मांग किया गया तब कोई कागजात नही होना लिखित में दिया।

आरोपी रोहन पनिका के कब्जे से एक लोहे का तेज धारदार चाकू जिसकी कुल लम्बाई 12 इंच ,फल की लंबाई 07 इंच ,फल की चौडाई 02 इंच ,मुठ की लम्बाई 5 इंच ,मुठ की चौडाई 0.8 इंच कीमती 250 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से आरोपी रोहन पनिका पिता स्व. कुमार पनिका उम्र 20 वर्ष साकिन गणेशपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद को मौके पर दिनांक 26.03.2024 के 19:05 बजे गिरफ्तार किया

गया। मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया गया है। बाद जप्त माल एवं आरोपी को थाना लेकर आये। बाद आरोपी के अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। कायमी की सूचना मजिस्ट्रेट मजाज को भेजी जाती है।

सरायपाली : बाजारपारा सरायपाली में बरगद पेड के निचे बोर के पास में 07 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

सरायपाली : बाजारपारा सरायपाली में बरगद पेड के निचे बोर के पास में 07 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना सरायपाली में सउनि के अनुसार दिनांक 26.03.24 को थाना में उपस्थित था कि जरिये फोन मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बाजारपारा सरायपाली में बरगद पेड के निचे बोर के पास में अवैध महुआ शराब जरकीन में रखा है मुखबीर सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर आर0 752 को दो गवाह लेने रवाना किया आर0 गवाह रामेश्वर सिन्हा एवं केशव चौहान को लेकर उपस्थित आने पर गवाहो के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया गया

एवं गवाहो को मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया पश्चात हमराह स्टाफ म0प्र0आर0 221, आर0 789,867,752 एवं गवाह रामेश्वर सिन्हा एवं केशव चौहान के शा0 वाहन CG 03 A 0179 से सूचना तस्दीक वास्ते बाजारपारा रवाना हुआ । मुखबीर के निशानदेही पर मौका बाजारपारा वार्ड नं0 11बरगद पेड के निचे बोर के पास पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा गया जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम सुकलाल यादव पिता परसराम यादव उम्र 38 वर्ष सा0 वार्ड नं0 11 बाजारपारा सरायपाली थाना सरायपाली स्थायी पता ग्राम गोपालपुर थाना पिथौरा जि0 महासमुंद बताया जिससे उपस्थित पुलिस अधि0/कर्मचारी एवं वाहन का तलाशी बारी बारी से लिवाया गया तथा उपस्थित गवाहो का तलाशी भी लिवाया गया

कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिला पंचनामा तैयार किया गया, पश्चात सुकलाल यादव से तलाशी सहमति लेकर तलाशी लिया गया पंचनामा तैयार किया गया तलाशी पर संदेही सुकलाल यादव द्वारा अपने कब्जे में रखे एक प्लास्टिक जरकीन 10 लीटर वाला में रखे करीबन 07 लीटर महुआ शराब की0 करीबन 1400 /- को पेश किया जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया आरोपी को बरामद शराब के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर वैध दस्तावेज पेश करने कहा गया जो अपने पास महुआ शराब रखने बिक्री करने का कोई कागजात नहीं होना लेख किया गया ।

आरोपी सुकलाल यादव से एक सफेद प्लास्टिक जरकीन 10 लीटर वाले में भरा 07 लीटर करीबन महुआ शराब की0 1400 को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर समक्ष गवाहन कब्जा पुलिस लिया गया एवं सील बंद किया गया । आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आब0 एक्ट का पाये जाने से आरोपी सुकलाल यादव पिता परसराम यादव उम्र 38 वर्ष सा0 वार्ड नं0 11 बाजारपारा सरायपाली थाना सरायपाली स्थायी पता ग्राम गोपालपुर थाना पिथौरा जि0 महासमुंद को विधिवत समय सदर में दिनांक 26.03.24 के 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया अपराध अजमानती होने से आरोपी के परिजन को गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर हमराह स्टाफ शा0 वाहन के आरोपी से जप्त माल एवं गवाहान के थाना वापस आकर देहाती नालसी पर से पृथक से असल नम्बरी अपराध कायमी की जाती है।

बसना : अग्रवाल नर्सिंग होम बसना में अब एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जाँच की सुविधा, न्यूनतम दरों में उपलब्ध

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बसना : प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन द्वारा ब्रेन और स्पाइन संबंधित सभी ऑपरेशन अब अग्रवाल नर्सिंग होम बसना में उपलब्ध उपचार

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सरायपाली -:तालाब मे पेड़ पर लटकती मिली लाश पुलिस जांच मे जुटी!

सरायपाली -:तालाब मे पेड़ पर लटकती मिली लाश पुलिस जांच मे जुटी!सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया मे गाँव के ही तालाब मे बरगद झाड़ पर युवक का शव बरगद के पेड़ से झूलते हुए पाया गया सुबह ज़ब ग्रामीण तालाब तरफ गए तब घटना की जानकारी हुवा उमरिया के ग्रामीणों के अनुसार युवक राजेश भोई के गले मे पकड़ने वाले गमछा को 2 भाग मे फाड़कर रस्सी बनाकर शव फांसी लगाने की आशंका है ग्रामीणों के अनुसार मोबाइल भी वही पड़ा था सुचना के बाद घटना स्थल पर सरायपाली पुलिस पहुंची और हर एंगल से जांच कर रही है!

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, *मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे* एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं

*भारत निर्वाचन आयोग आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय चरण में निर्वाचन सम्पन्न होना है। जिसके लिए फॉर्म 12 घ जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है।*
प्रारूप 12 घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को फॉर्म 12 घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा।

फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12 घ नहीं भरना होगा।

सरायपाली -:तालाब मे पेड़ पर लटकती मिली लाश पुलिस जांच मे जुटी!

सरायपाली -:तालाब मे पेड़ पर लटकती मिली लाश पुलिस जांच मे जुटी!सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया मे गाँव के ही तालाब मे बरगद झाड़ पर युवक का शव बरगद के पेड़ से झूलते हुए पाया गया सुबह ज़ब ग्रामीण तालाब तरफ गए तब घटना की जानकारी हुवा उमरिया के ग्रामीणों के अनुसार युवक राजेश भोई के गले मे पकड़ने वाले गमछा को 2 भाग मे फाड़कर रस्सी बनाकर शव फांसी लगाने की आशंका है ग्रामीणों के अनुसार मोबाइल भी वही पड़ा था सुचना के बाद घटना स्थल पर सरायपाली पुलिस पहुंची और हर एंगल से जांच कर रही है!

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, *मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे* एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।
भारत निर्वाचन आयोग आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय चरण में निर्वाचन सम्पन्न होना है। जिसके लिए फॉर्म 12 घ जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है।

प्रारूप 12 घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को फॉर्म 12 घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा।

फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12 घ नहीं भरना होगा।