छत्तीसगढ़ : होली खेलकर नहाने के लिए तालाब गए मासूम की डूबने से मौत

छत्तीसगढ़ : होली खेलकर नहाने के लिए तालाब गए मासूम की डूबने से मौत
बिलासपुर। मस्तूरी में रहने वाला 10 वर्षीय बालक सोमवार को होली खेलने के बाद गांव के तालाब में नहाने के लिए गया था। तालाब में नहाते समय वह गहराई में चला गया। गहरे पानी में डूबने के कारण बालक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बालक का पीएम कराया है। मस्तूरी में रहने वाले नानू टंडन रोजी मजदूरी करते हैं। उनका 10 साल का बेटा आहिल टंडन चौथी कक्षा का छात्र था। सोमवार की सुबह वह अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए गया था। दोपहर करीब 12 बजे घर लौटा। इसके बाद वह दोस्तों के साथ गांव के गोपिया तालाब में नहाने के लिए गया था। दोस्तों के साथ नहाते समय वह गहरे पानी की ओर चला गया। गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण आहिल पानी में डूबने लगा। इसे देख उसके दोस्तों ने मदद के लिए चीख-पुकार मचाया।

तालाब में नहा रहे लोगों ने उसे तत्काल ढूंढने की कोशिश की। इस बीच स्वजन भी तालाब पहुंच गए थे। करीब आधे घंटे बाद उसे गहरे पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डाक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर शव चीरघर भेज दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है। शव स्वजन को सौंप दिया गया है। होली के दिन मोहल्ले में सभी लोग उल्लास पूर्वक होली खेल रहे थे। इसी दौरान बालक के पानी में डूबने की सूचना मिली। इस पर गांव के लाेग बड़ी संख्या में तालाब के पास पहुंच गए। बालक के मौत की सूचना मिलते ही मोहल्ले में मातम पसर गया। लोग नानू के घर पहुंचने लगे। इधर 10 साल के बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

छत्तीसगढ़ : शराब के नशे में गया था हाथी को भगाने, कुचलने से हुई मौत

छत्तीसगढ़ : शराब के नशे में गया था हाथी को भगाने, कुचलने से हुई मौत
अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक रामसूरित (65) ग्राम मरकाडाड का रहने वाला था। होली पर्व मनाने के लिए वह अपने साढ़ू के यहां नरसिंहपुर गया था। वह शराब के नशे में था। रात को नरसिंहपुर में जंगल किनारे आबादी क्षेत्र के नजदीक दंतैल हाथी पहुंच गया था। उस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुका था।

ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा था। दल से अलग विचरण कर रहा हाथी एक कच्चे मकान को तोड़ रहा था। शराब के नशे में रामसूरित लगातार हाथी को खदेड़ने जाने की बात कर रहा था। गणेश भगवान बोलकर पूजा अर्चना करने जाने जिद कर रहा था। घरवाले और ग्रामीण उसे समझाइश देने में लगे हुए थे। कुछ देर तक उसे रोककर रखा गया

लेकिन बाद में वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। जिधर हाथी की उपस्थिति थी उधर ही रामसूरित जाने लगा। आखिरकार हाथी से उसका सामना हो गया। दंतैल हाथी ने उसे सूड़ से उठा कर जमीन पर पटक दिया। पैरों से कुचल मार डालने के साथ ही काफी देर तक हाथी,शव के आसपास मंडराता रहा। देर रात ही हाथी के हमले से मौत की खबर आ गई थी लेकिन हाथी की उपस्थिति के कारण वन विभाग की टीम

मौके घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी थी।सुबह क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ।राजपुर उप वनमंडलाधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव, रेंजर महाजन लाल साहू , सर्किल इंचार्ज अमृत प्रताप सिंह के साथ वन कर्मचारी मृतक के घर पहुंचे। मृतक के आश्रितों को 25 हजार हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। यह हाथी कई दिनों से इसी क्षेत्र में विचरण कर रहा है।

छत्तीसगढ़ / महिला को मात्र संदेह के आधार पर, अमानवीय तरीके से पुलिस कस्टडी पड़ी महंगी, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, पढ़िए पूरी खबर

छत्तीसगढ़ / महिला को मात्र संदेह के आधार पर, अमानवीय तरीके से पुलिस कस्टडी पड़ी महंगी, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, पढ़िए पूरी खबर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक पीड़ित महिला को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा महिला का पक्ष रखने के बाद उस महिला को अमानवीय तरीके से गिरफ्तार करने के मामले में पुलिस को कडी फटकार लगाई गई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की युगलपीठ जिसमें मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल थे ने 19 मार्च को रिट याचिका क्रमांक 399, 2023 निराकृत करते हुए पाया गया कि महिला प्रार्थी क्रमांक 1 जो 55 वर्ष की वृद्ध महिला है और प्रार्थी क्रमांक 2 जो 26 वर्ष की युवा अविवाहित लडकी है को पुलिस थाना सिविल लाइन बिलासपुर द्वारा केवल संदेह के आधार पर न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अहम निर्णयों एवं दिशा निर्देशों का उल्लघन किया गया।

इस प्रकार पुलिस का कृत्य अमानवीय तथा प्रार्थीगण की गरिमा के प्रतिकुल पाया गया और छ.ग. सरकार को आदेश दिया गया कि वह उक्त प्रार्थीगण को क्रमशः 1 लाख, 2 लाख रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दें। उक्त जानकारी देते हुए युवा अधिवक्ता मिस समीक्षा गुप्ता ने बताया कि यह अपने आप में नया मामला था कि किस तरह पुलिस जबरन महिला को बिना किसी संदेह के गिरफ्तार कर लेती है और इस अमानवीय कृत्य पर हाईकोर्ट के विद्वान न्यायधीश ने भी सुनवाई के दौरान पुलिस की बडी गलती माना। पीड़ित महिला की तरफ से मिस समीक्षा गुप्ता अधिवक्ता ने पैरवी की थी।
पुलिस के लिये एक चेतावनी भी

बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा अधिवक्ता समीक्षा गुप्ता की तरफ से दी गई दलील के बाद हाईकोर्ट से जारी यह आदेश पुलिस द्वारा की गई अवैध गिरफ्तारियों एवं पद के दुरूपयोग को रोकने के लिये अहम फैसला रहेगा। जिससे छत्तीसगढ़ के निवासियों का कानून पर भरोसा बढेगा।

तेंदुकोना थाना : ग्राम कलमीदादर में गंदी गाली गलौच कर हाथ मुक्का एवं प्लास्टिक के पाईप से मार पीट पर मामला दर्ज

तेंदुकोना थाना : ग्राम कलमीदादर में गंदी गाली गलौच कर हाथ मुक्का एवं प्लास्टिक के पाईप से मार पीट पर मामला दर्ज
मैं अनुसुईया साहू ग्राम कलमीदादर में रहती हूं, गृहणी कार्य करती हूं, कि दिनांक 25/03/2024 को सुबह 11/30 बजे मेरे परिवार के देवर संदीप साहू व हलेन्द्र साहू घर में पारिवारिक कारण से वाद विवाद कर मुझे तथा मेरी दोनों लड़की महेश्वरी साहू व ओकेश्वरी साहू को मां बहन की गंदी-गंदी अश्लील गालियां देकर झगड़ा विवाद करने लगे तथा मना करने पर पारिवारिक पिता के बातों को लेकर घर के बाहर गेट के सामने हम तीनों को हाथ मुक्का एवं प्लास्टिक के पाईप से दोनों संदीप एवं हलेन्द्र साहू एक साथ मां बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे मुझे बाएं कान, दाएं कोहिनी एवं पीठ में चोट आकर दर्द होना तथा मेरी लड़की महेश्वरी साहू को सिर पीछे एवं ओकेश्वरी साहू को बाएं हाथ कोहिनी में चोट लगा है। घटना को घर सामने उपस्थित शत्रुघन साहू व नारायण दीवान एवं अन्य लोग देखे सुने है। उन दोनों के द्वारा हम तीनों को मां बहन की गंदी-गंदी अश्लील गाली दिया जो आम जगह में सुनने में बहुत बुरा लगा। रिपोर्ट करती हूं, कार्यवाही चाहती हूं, रिपोर्ट पढ़कर देखी सुनी रिपोर्ट मेरे बताये अनुसार लिखी गई है। धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर थाना में मामला दर्ज किया गया।

होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों जमकर जाम छलकाया  देशी-विदेशी शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई

होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों जमकर जाम छलकाया  देशी-विदेशी शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई

रायपुर। होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों जमकर जाम छलकाया है। तीन दिनों में 43 करोड़ रुपए की देशी-विदेशी शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, होलिका दहन के दिन एक ही दिन में 19 करोड़ रुपए की शराब बिकी है।
रायपुर में आज भी मनाई गई होली

होली के दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अगले दिन मंगलवार को होली का त्योहार मनाया। रायपुर के पुलिस लाइन में उनके साथ रंग खेलने और बधाई देने गृहमंत्री विजय शर्मा भई पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ नगाड़ा भी बजाया।

दरअसल होली में लगातार 48 घंटे की ड्यूटी के बाद मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने अपने परिवार के साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट किया। घर से दूर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के पुलिस लाइन में रायपुर जिला पुलिस ने जश्न की व्यवस्था की थी।

सिंघोडा थाना : डीपापारा सिंघोडा में गंदी गाली गलौच कर लोहे के छड से मारपीट करने पर मामला दर्ज

सिंघोडा थाना : डीपापारा सिंघोडा में गंदी गाली गलौच कर लोहे के छड से मारपीट करने पर मामला दर्ज
मैं अशोक सोना ग्राम सिंघोडा डीपापारा का रहने वाला हूं कक्षा छठवी तक पढाई किया हूं। रोजी मजदूरी काम करता हूं दिनांक 25/03/2024 के लगभग 02:00 बजे दिन को मै अपने घर मे था तभी घर के बाहर कोई व्यक्ति गंदी गंदी गाली बक रहा था घर से बाहर निकलकर देखा तो मेरे गांव का जितेन्द्र भोई था जिसे मे गाली देने से मना किया तो जितेन्द्र भोई मुझे तुम मेरे को मना करने वाले कौन होते हो आज तुमको यही जान से खत्म कर दूंगा कहकर हाथ मे रखे लोहे के छड से मारपीट करने लगा तभी मेरी मां ईलायची सोना एवं बहन गीता कुमार आये तो उसे भी जितेन्द्र भोई मां बहन की गंदी गंदी गाली दे रहा था जितेन्द्र भोई द्वारा मारपीट करने से मेरे बांये हाथ, मे चोट आया है तथा मेरी मां ईलायची सोना एवं बहन गीता कुमार बीच बचाव करने आई तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया जिससे चोट आई है, मै अपने ईलाज सरकारी अस्पताल सरायपाली से कराया हूं, डक्टर द्वारा मुझे एक्सरा कराने बोला गया है, घटना को मेरे मां ईलायची सोना, बहन गीता कुमार एवं राजेश मोगरी देखे सूने एवं बीच बचाव किये है। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 26/03/2024 को मां ईलायची एवं बहन गीता सोना के साथ थाना आकर कर रहा हूं कार्यवाही किया जाय रिपोर्ट मेरे बताये अनुसार सही लिखी गई है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

बसना : अग्रवाल नर्सिंग होम में मनोरोग एवं यौनरोग विशेषज्ञ 28 मार्च 2024 दिन गुरूवार को बसना मे

बसना : अग्रवाल नर्सिंग होम में मनोरोग एवं यौनरोग विशेषज्ञ 28 मार्च 2024 दिन गुरूवार को बसना मे
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मानसिक रोग के लक्षण
घबराहट, बेचैनी, एक ही विचार बार-बार मन में आना, फोबिया, तनाव, चिडचिडापन अत्यधिक क्रोध ।
• उदासी कार्य में मन ना लगना, अनिच्छा, अनिद्राए एकाग्रता में कमी गलत विचारों का मन में आना ।
• अकेले में बडबडाना, अनावश्यक डर लगना, भीड़ या अन्य जगहों पर भयभीत होना। भूलजाना, याददास्त में कमी, डिमेंशिया, स्वयं की देखभाल न कर पाना, मिर्गी, सिरदर्द शराब, गांजा, तंबाकू, सिगरेट मद्यपान, अन्य नशायुक्त पदार्थ का सेवन ।
• सेक्स संबंधी विकार, शिथिलता, शारिरिक कमजोरी, थकान, मंदबुद्धि, व्यवहार एवं भावनात्मक परिवर्तन आदि समस्याओं के परामर्श हेतु
डॉ. बी. त्रिवेदी
(मनोरोग एवं यौनरोग विशेषज्ञ )
M.B.B.S.(DNB)
28 मार्च 2024 दिन गुरूवार
अस्पताल में उपस्थित रहेंगे
समय – शाम 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक
नोट : अग्रिम पंजीयन अनिवार्य है
अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें:
28 मार्च 2024
77708-68473 | 84618-11000

तुमगांव थाना : फुसेराडीह के आगे रोड में एक वयक्ति अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ाया

तुमगांव थाना : फुसेराडीह के आगे रोड में एक वयक्ति अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ाया
सउनि बसंत पाणिग्राही चौकी सिरपुर में प्रभारी के अनुसार दिनांक 24.03.24 को पेट्रोलिंग के दौरान प्रआर. 627 द्वारा मुझे मोबाईल से सूचित कर बताया कि फुसेराडीह के आगे एक वयक्ति को शराब परिवहन करते पकडे हैं कि सूचना मिलते ही हमराह स्टाफ आर.825 को मय शासकीय वाहन CG 03 8351 के रवाना होकर एवं गवाह सुरेश मिरी एवं देवेन्द्र यादव को 160 crpc का नोटिस तामिल कर एवं साथ में लेकर मौका घटनास्थल पहुंचे। फुसेराडीह के आगे रोड में प्रआर.627 द्वारा उसे साथ मे पकडकर रखा था जहां पकडे गये व्यकित् को पूछताछ करने पर अपना जगदेव चौधरी पिता स्व0 पुरूषोत्तम चौधरी उम्र 43 वर्ष सा. जलकी थाना तुमगांव का होना बताया एवं पास में रखे झोला के संबंध में पूछताछ करने पर शराब अंग्रेजी परिवहन करते ले जाना बताया। जिसे धारा 91 crpc का नोटिस देकर अवैध शराब परिवहन करने या बिक्री हेतू ले जाने के संबंध में वैद्य दस्तावेज पेश करने कहा गया जिसके द्वारा वैद्य कागजात नहीं होना लिख कर दिया कि स्वयं की तलाशी गवाहों की तलाशी पंचनामा तैयार किया गया।

एवं आरोपी जगदेव चौधरी के कब्जे से एक लाल सफेद कपडे के झोला में रखा हुआ एक अंग्रेजी मेकडावल नं.1 750ml भरी कीमती 710 रूपये एवं अन्य 09 बोतल बटवाइजर मेगनम बीयर प्रतयेक में 650 ml भरा जुमला 06 लीटर 600 ml शराब कुल कीमती 2780 रूपये एवं परिवहन किये गये मोटरसायकल हीरो एचएफ डिलक्स काला लाल कलर का क्रमांक CG 06 GP 6057 कीमती 15000रूपये कुल कीमती 17780 रूपये समक्ष गवाह बरामद कर बरामगदी पंचनामा तैयार किया गया एवं मुताबिक जप्ती पत्रक के दिनांक 24.03.24 के 22.45 बजे जप्त कर आरोपी जगदेव चौधरी पिता स्व0 पुरूषोत्त्म चौधरी उम्र 43 साल साकिन जलकी का कृत्य अपराध धारा सदर 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 24.03.24 के 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई देहाती नालसी अपराध क्रं.0/24 धारा 34(2) आब0 एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

पटेवा थाना : बरेकेल कला मे गाली गलौच कर रहे चार व्यक्तियों को माना करने पर डंडा और हाथ मुक्का से मारपीट किये जिस पर मामला दर्ज

पटेवा थाना : बरेकेल कला मे गाली गलौच कर रहे चार व्यक्तियों को माना करने पर डंडा और हाथ मुक्का से मारपीट किये जिस पर मामला दर्ज
मैं राजा जोशी बरेकेल कला थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) में रहता हूं । रोजी मजदूरी का काम करता हूं, कक्षा पांचवी तक पढाई किया हूं । कि दिनांक 25/03/2024 के दोपहर करीबन 12.00 बजे मेरी मां राजकुमारी जोशी नहाने तालाब गयी थी तथा मैं भी तालाब गया था, जहां गांव के धनंजय टंडन, आर्यन टंडन, चन्द्रप्रकाश सोनवानी, गुप्तकुमार टंडन के द्वारा अश्लील गाली गलौच कर रहे थे जिसे मेरी मां के द्वारा गाली गलौच क्यो कर रहे हो बोलने पर चारो के द्वारा मेरी मां को, मां बहन की अश्लील गाली गलौच किये जिसे मैं बीच बचाव किया हूं व वापस घर आ रहे थे कि उसी समय धनंजय टंडन, आर्यन टंडन, चन्द्रप्रकाश सोनवानी, गुप्तकुमार टंडन चारो खेमू टंडन के घर के सामने आकर मुझे एवं मेरी मां को देखकर मां बहन की अश्लील गलौच करने लगे।

जिसे मना करने पर धनंजय टंडन द्वारा डंडा से, आर्यन टंडन, चन्द्रप्रकाश सोनवानी गुप्तकुमार टंडन के द्वारा हाथ मुक्का से मुझे मारपीट किये है तथा बीच बचाव करने आये धर्मप्रकाश सोनवानी एवं मेरी मां को भी उन लोगो के द्वारा तुम कौन होते बीच बचाव करने वाले कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालौच कर हांथ मुक्का से मारपीट किये है । सभी ने तुम लोगों को बाद में देख लेंगे कहते हुए जान से मारने की धमकी दिये हैं । मारपीट से मुझे कान के पास, आंख के नीचे, कमर एवं दाहिने पैर में चोट आया है तथा मारपीट से मेरी मां व धर्मप्रकाश सोनवानी को भी चोटे आई है । घटना को कांती सोनवानी एवं अन्य लोग देखे सुने हैं । रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जावे । रिपोर्ट पढवाकर सुना मेरे बताये अनुसार लिखा गया है । थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

बागबाहरा थाना : बाजारपारा बागबाहरा में गंदी गाली गलौज कर चाकुनुमा हथियार से मारपीट करने पर मामला दर्ज

बागबाहरा थाना : बाजारपारा बागबाहरा में गंदी गाली गलौज कर चाकुनुमा हथियार से मारपीट करने पर मामला दर्ज
मैं प्रतिमा गहिर वार्ड नं 11 बाजारपारा बागबाहरा में रहती हूं रोजी मजदूरी का काम करती हूं। कक्षा 12 वीं तक पढी लिखी हूं। कि दिनांक 25/03/2024 के रात्रि 08:00 बजे मैं अपने घर पर थी उसी समय मेरे पति आशिष गहिर शराब के नशे में घरेलु बात को लेकर मुझे मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर चाकुनुमा हथियार से मारपीट किया है एवं जान से मारने की धमकी दिया है जिस संबंध में लिखित आवेदन पेश कर रही हूं। प्रार्थियां की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी आशिष गहिर का कृत्य अपराध धारा 294, 323, 506 भादवि का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लिखित आवेदन नकल जैल है-प्रति श्रीमान थाना प्रभारी थाना बागबाहरा जिला महासमुंद विषय :- पति आशिष गहीर द्वारा चाकुनुमा हथियार से मारपीट करने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रतिमा गहिर पति आशिष गहिर उम्र 30 वर्ष वार्ड न. 11 बाजार पारा बागबाहरा की रहने वाली हूं। मेरे पति शराब पीने का आदि है।

रोज शराब के नशे में रहता है और छोटी-छोटी बात को लेकर गाली गलौज करता रहता है। आज दिनांक 25/03/2024 को रात्रि करीब 08:00 बजे घरेलु बात को लेकर मुझे मां बहन की गन्दी- गन्दी गाली गलौज करने लगा। मेरे द्वारा गाली गलौज करने से मना करने पर मुझे गाली देते घर से बाहर निकल गया। और घर से बाहर चिल्ला-चिल्लाकर मुझे गन्दी गन्दी गाली देने लगा। मेरे द्वारा मना करने पर अपने पास में रखें चाकु जैसे लोहे के धारदार हथियार से मुझ पर हमला कर दिया जिससे मेरे बायें हाथ के कलाई के पास चोंट आकर खुन बह रहे है। तथा मुझे जान से मारने धमकी देने लगा। जिसे देख पडोस की कुश पाण्डे, निलिमा नायक , पुष्पा बाई निषाद देखे और सुने है। श्रीमान जी से निवेदन है कि आशिष गहिर के उपर मारपीट करने का रिपोर्ट लिखने की कृपा करे।