Tuesday, June 24, 2025
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अवैध शराब की बिक्री पर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही।

अवैध शराब की बिक्री पर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही।

लक्ष्मी गौरी ढाबा बसना में अवैध शराब की बिक्री पर महासमुंद पुलिस की कार्यवाही।

थाना बलौदा क्षेत्र में अवैध महुआ शराब पर कार्यवाही

महासमुन्द पुलिस के द्वारा 02 प्रकरणों में कुल 57.9 लीटर शराब कीमती 10110 रूपये जप्त कर 02 आरोपियों के विरूध्द आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया।

सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेटोलिग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण व बिक्री करने वाले एवं मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।

प्रकरण 01 थाना बसना* क्षेत्र में दिनांक 01/06/2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिलने पर घटना स्थल एनएच 53 रोड के किनारे आरोपी के लक्ष्मी गौरी ढाबा के सामने ग्राम भठोरी पर आरोपी (01) अमित अग्रवाल पिता महेन्द्र अग्रवाल उम्र 37 साल निवासी वार्ड नंबर 13 बसना, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 के कब्जे से एक पीला रंग के प्लास्टीक थैला अंदर रखे 19 पौवा गोवा, 04 पौवा मेगडावल नंबर वन, 03 पौवा रायल स्टेज अंग्रेजी शराब प्रत्येक पौवा में 180, 180 एमएल कुल 4680 एमएल कीमती 3670 रूपये तथा एक सफेद रंग के प्लास्टीक थैला के अंदर 18 पौवा देशी प्लेन शराब कुल जुमला 7.920 लीटर शराब कीमती 5110 रूपये एवं वाहन स्कूटी एक्टीवा ग्रे कलर क्रमांक CG06HD5109 कीमती 50,000 रूपये कुल कीमती 55,110 रूपये जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

प्रकरण 02 थाना बलौदा* क्षेत्र में दिनांक 31/05/2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम खोखेपुर गाय गोठान के पास अवैध महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि पुलिस की टीम के द्वारा मौका पहुच कर एक व्यक्ति को पकडा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना (02) मुनीराम सिदार पिता सुन्दर सिदार उम्र 50 साल साकिन टीभुपाली थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) का निवासी होना बताया जिसके कब्जे से दो प्लास्टिक थैला के अंदर 04 प्लास्टिक पालीथीन में प्रत्येक में लगभग 05-05 लीटर भरी हुयी अवैध महुआ शराब एवं दो प्लास्टिक बोरी के अंदर 06 प्लास्टिक पालीथीन में भरी हुयी प्रत्येक में लगभग 05-05 लीटर अवैध महुआ शराब जुमला 50 लीटर महुआ शराब मिला। संदेही को शराब रखनें के संबंध में नोटिस देकर वैध कागजात पेश करनें कहा गया, जो कोई कागजात नही होना लिखित में देने पर आरोपी के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब कीमती 5000 रूपये कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

महासमुन्द जिले में अवैध शराब के विरूध्द अभियान के तहत् 02 प्रकरणों में 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कुल 57.9 लीटर शराब कीमती 10110 रूपये जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही गई। यह संपूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।

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