पिथौरा/ग्राम ठाकुररदीया में एक महिला महुआ शराब बिक्री करते पुलिस के हत्थे चढ़ी
बसना /थाना पिथौरा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 29.06.25 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम ठाकुददिया खुर्द में एक महिला अवैध रूप से हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब बिक्री वास्ते रखकर ग्राहक तलाश कर रही है कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह म.आर. 686 दिलेश्वरी ध्रुव आरक्षक 741 टोमन साहू को साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान मे रेड कार्यवाही हेतु मय किट दस्तावेज के रवाना हुआ मुखबीर के बताये ग्राम में गवाह मनोज सिन्हा, अहिल्या बाई ,लुलेश्वरी साहू को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर गवाह बनने हेतु धारा 179 बीएनएसएस नोटिस दिया बाद गवाह बनने हेतु सहमति देने पर मौके पर मुखबीर पंचनामा तैयार किया मुखबीर पंचनामा बाद हमराह स्टाफ का गवाहों को साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जहां एक महिला को घेराबंदी कर पकडे जिसे नाम पता पता पूछने पर अपना नाम भुलन जोशी पति चेतन जोशी उम्र 45 वर्ष साकिन ठाकुरदिया खुर्द थाना पिथौरा जिला महासमुन्द बतायी तलाशी के दौरान दो 05लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई 10 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब मिला जिसे मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया बाद आरोपी के पास से मिले देशी महुआ शराब को रखने व बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया जो आरेापी द्वारा उसी नोटिस में कोई भी दस्तावेज नही होना लेख किया बाद मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष आरोपीया के कब्जे से दो 05लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई 10 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब किमती 2000 रूपये। को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया बाद मौके पर शीलबंद किया आरोपीया का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर मौके पर देहाती नालसी लेख कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना पहुंचकर पृथक से नंबरी अपराध दर्ज की जाती है हस्ताक्षर अस्पष्ट HC 109 थाना पिथौरा ।



