सरायपाली: बालसी नाला के पास सूखापाली का एक व्यक्ति अवैध के साथ गिरफ्तार
सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 30.06.2025 को टाऊन पेट्रोलिंग पर मय शासकीय वाहन के हमराह स्टाफ आरक्षक 247 हेमन्त नायक के टाउन रवाना हुआ था ग्राम पतेरापाली के पास पहुंचा था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम बालसी नाला के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भट्टी देशी महुआ शराब रख कर बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह जगत राम भास्कर पिता मायाराम भास्कर उम्र 55 वर्ष एवं सुरीत राम चौहान पिता भगतू चौहान उम्र 57 वर्ष साकिनान सुखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम बालसी नाला के पास जाकर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े जो अपने हाथ में एक सफेद रंग की 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाटल रखा था ।

जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सुरेन्द्र रत्नाकर पिता खगेश्वर रत्नाकर उम्र 32 साल साकिन सुखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसे बाटल में क्या है पूछने पर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब होना एवं बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार करना बताया । जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया । बाद संदेही को उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया जो नोटिस में ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया कि संदेही के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग की 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाटल में भरी करीबन 02 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 400/रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया ।

आरोपी सुरेन्द्र रत्नाकर का कृत्य अपराध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत दिनांक 30/06/2025 के 19:40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मामला जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी सुरेन्द्र रत्नाकर को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद मय जप्त माल हमराह स्टाफ एवं गवाहन के वापस स्टेशन आया । आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध कायम किया गया!




