बसना ग्राम रसोड़ा में अवैध शराब पिलाने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा
बसना। थाना बसना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम रसोड़ा, जगदीशपुर रोड किनारे पीपल पेड़ के पास से एक युवक को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 18 सितम्बर 2025 को थाना बसना में पदस्थ सउनि को सूचना मिली कि ग्राम रसोड़ा में एक व्यक्ति लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देशानुसार हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ पुलिस टीम शासकीय वाहन से मौके पर पहुँची। पुलिस को देखकर शराब पीने वाले अन्य लोग भाग खड़े हुए, वहीं एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शैलेश भोई पिता जगन्नाथ भोई उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम रसोड़ा थाना बसना जिला महासमुंद बताया।

पुलिस ने आरोपी से शराब पिलाने एवं सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत करने हेतु धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया, किन्तु उसके पास कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं पाया गया। मौके से आरोपी के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास, जिनमें शराब की गंध आ रही थी, को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया।

पुलिस ने आरोपी का कृत्य धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाते हुए उसे दिनांक 18 सितम्बर 2025 की रात 10:10 बजे गिरफ्तार किया। चूंकि मामला जमानतीय था, इसलिए सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया गया।