बसना /ग्राम सिंघनपुर में अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, 4 लीटर शराब जब्त
बसना। थाना बसना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 09 फरवरी 2026 को थाना बसना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भोई हमराह स्टाफ आर. 274, 685 एवं म.आर. 48 के साथ जुर्म जरायम पतासाजी, टाउन/देहात पेट्रोलिंग एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही पर शासकीय वाहन से रवाना हुए थे।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिंघनपुर में एक व्यक्ति पान ठेला के पास अवैध रूप से हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब बिक्री के उद्देश्य से रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना से तत्काल थाना प्रभारी को अवगत कराया गया। रास्ते में मिले गवाह खेमराज महंती एवं प्रमोद कुमार को विधिवत नोटिस देकर साथ लिया गया तथा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान ग्राम सिंघनपुर के पान ठेला के पास दबिश दी गई।
पुलिस को देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम गाडा राय बढ़ई, पिता परसु बढ़ई, उम्र 66 वर्ष, निवासी ग्राम मोहका, थाना बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) बताया। मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहों की तलाशी के बाद आरोपी की सहमति से तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से सफेद रंग की प्लास्टिक 5 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा 4 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 800 रुपये आँकी गई, बरामद की गई। शराब रखने के संबंध में आरोपी से वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी द्वारा कोई वैध कागजात नहीं होना लिखित में बताया गया।
उक्त शराब को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक अनुसार जब्त कर सीलबंद किया गया तथा पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाए जाने से मौके पर बिना नंबरी देहाती नालसी कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2026, धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मामला जमानतीय होने से आरोपी को सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।



