प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2025-26 जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
महासमुंद/ जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बरोजगार युवाओं एवं उद्यमियों का स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपये तथा निर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंको के ऋण स्वीकृति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योगांे को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षणिक योग्यता 8 अंकसूची जैसे दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन www.kvic.in/pmegponline पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
पात्र उद्योग में निर्माण क्षेत्र अंतर्गत फ्लाई ऐश ब्रिक्स, अगरबत्ती, साबुन, वाशिंग पाउडर, फर्नीचर, स्टील रैक, कूलर, नोटबुक-रजिस्टर निर्माण, प्लास्टिक आइटम, सीमेंट टाइल्स, वर्मी कम्पोस्ट, बैग, जूता-चप्पल, रजाई-गद्दा निर्माण सहित अन्य उद्योग पात्र हैं। इसी तरह सेवा क्षेत्र अंतर्गत टेंट हाउस, होटलध्ढाबा, रिपेयरिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राई क्लीनिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, च्वाइस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, यात्री वाहन, मुर्गी पालन, मछली पालन सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। इच्छुक आवेदक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, जेके सीमेंट के पास, महासमुंद में कार्यालयीन समय में संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 98063-87523, 75877-24731, 79873-79574 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग द्वारा किसी भी गैर शासकीय व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।



