Wednesday, May 13, 2026
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महासमुंद: सरायपाली बसना सहित जिले भर में निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित कैसे करे प्रचार क्या है नियम पढ़े पूरी खबर!

नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उप निर्वाचन मई 2026 हेतु कार्यक्रम जारी

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महासमुंद 11 मई 2026/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उप निर्वाचन मई 2026 हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु 11 मई 2026 पूर्वान्ह 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया गया। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 को अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जून 2026 अपरान्ह 3 बजे तक है तथा अभ्यर्थिता वापसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा।
नगरीय निकाय हेतु 1 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत 1 जून 2026 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा तथा मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना की जाएगी। आवश्यकता होने पर खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 2 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी

 

महासमुंद: सरायपाली बसना सहित जिले भर में निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित कैसे करे प्रचार क्या है नियम पढ़े पूरी खबर!

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महासमुंद, 11 मई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन मई-जून 2026 के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु समय अनुसूची जारी कर दी है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
यह आदेश जनपद पंचायत महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली अंतर्गत उन ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में प्रभावशील रहेगा, जहां त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इनमें ग्राम ंपंचायत वार्ड पंच पद हेतु जनपद पंचायत महासमुंद अंतर्गत सोरम (वार्ड क्र. 12), लोहारडीह (वार्ड क्र. 3), कुर्रुभाठा (वार्ड क्र. 2 एवं 4), रायतुम (वार्ड क्र. 15), जोगीडीपा (वार्ड क्र. 4), बागबाहरा अंतर्गत कन्हारपुरी (वार्ड क्र. 8 से 13), बिहाझर (वार्ड क्र. 11), चिंगरिया (वार्ड क्र. 8), भालूचुंवा (वार्ड क्र. 1 एवं 13), टोंगोपानीकला (वार्ड क्र. 9), पिथौरा अंतर्गत खैरखुंटा (वार्ड क्र. 4 एवं 6), रेमड़ा (वार्ड क्र. 1), बगारदरहा (वार्ड क्र. 1), झगरेनडीह (वार्ड क्र. 5 एवं 9), बरेकेलखुर्द (वार्ड क्र. 6), खेड़ीगांव (वार्ड क्र. 5), बोईरलामी (वार्ड क्र. 6), परसदा (वार्ड क्र. 4), बरेकेल (वार्ड क्र. 9) एवं सोनासिल्ली (वार्ड क्र 12) शामिल है। इसी तरह

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बसना अंतर्गत सरपंच पद हेतु पलसा पाली एवं पंच हेतु सलखण्ड (वार्ड क्र. 9), गुढ़ियारी (वार्ड क्र. 4), गिधली (वार्ड क्र. 6), कायतपाली (वार्ड क्र. 4) तथा सरायपाली अंतर्गत सरपंच पद हेतु जोगनीपाली, पंच हेतु अंतरझोला (वार्ड क्र. 3), रूढा (वार्ड क्र. 6) एवं छिबर्रा पु. (वार्ड क्र. 2) शामिल है।

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निर्वाचन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का व्यापक उपयोग किया जाता है। यह प्रचार स्थायी मंचों के अलावा वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल एवं रिक्शा आदि के माध्यम से भी किया जाता है। अत्यधिक ध्वनि में लाउडस्पीकरों के उपयोग से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है तथा वृद्ध, बीमार एवं दुर्बल व्यक्तियों को भी गंभीर असुविधा होती है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्र एक माध्यम है, इसलिए इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, किन्तु लोक शांति एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके अनियंत्रित एवं अत्यधिक ध्वनि वाले उपयोग को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

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इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
चुनाव प्रचार एवं चुनावी सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे तथा उनका उपयोग मध्यम ध्वनि स्तर पर ही किया जाएगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूह में लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

चुनावी सभाओं एवं प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने हेतु तहसील मुख्यालय स्तर पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालयों, छात्रावासों, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंक, डाकघर तथा दूरभाष केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 

महासमुंद 11 मई 2026/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 3 मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सोनापुटी के मृतक श्री नीलू सिंग दीवान की पत्नी श्रीमती देवन्तीन बाई दीवान के लिए, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रिमजी के मृतक श्री नरोत्तम पटेल की पत्नी श्रीमती संजू पटेल एवं सांप के काटने से मृत्यु होने पर बसना विकासखण्ड के मृतक श्री ईश्वर साहू की पत्नी श्रीमती रामबाई के लिए चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 

बिना लाइसेंस संचालित ढाबे पर कार्रवाई, ग्रेवी का नमूना जांच हेतु भेजा गया
 

महासमुंद, 11 मई 2026/ अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन महासमुंद श्री उमेश कुमार तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा के निर्देश पर प्राप्त शिकायत के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शंखनाद भोई एवं खाद्य निरीक्षक पिथौरा श्री दिव्यांशु देवांगन द्वारा आज फर्म मेसर्स अवतार ढाबा, एन.एच.-53, टप्पा सेवईया, पिथौरा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म में कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं जल परीक्षण रिपोर्ट का संधारण नहीं पाया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि फर्म द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के खाद्य कारोबार संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर फर्म संचालक को बिना खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के खाद्य कारोबार नहीं करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
साथ ही प्राप्त शिकायत के आधार पर ढाबे से खाद्य पदार्थ ग्रेवी (खुला) का विधिक नमूना संकलित कर गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा जा रहा है। नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी

 

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