महासमुंद। महासमुंद जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन और बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाई जा रही मुस्तैद मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना महासमुंद की पेट्रोलिंग टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर गायत्री शक्ति पीठ मंदिर के पास घेराबंदी करते हुए एक शातिर शराब कोचिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त की है।
पेट्रोलिंग के दौरान मिली मुखबिर की सूचना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 मई 2026 को महासमुंद थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक क्रमांक 231 उत्तरा दीवान अपने हमराह स्टाफ आरक्षक 443 और 484 के साथ शासकीय वाहन (CG 03 9685) से टाउन देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुई थीं। इसी दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल (क्रं. CG 05 W 3248) पर अवैध शराब लोड कर शीतली नाला भट्ठी की ओर से महासमुंद की तरफ आ रहा है।
गवाहों के समक्ष दी गई घेराबंदी
सूचना मिलते ही महिला प्रधान आरक्षक उत्तरा दीवान ने तत्परता दिखाते हुए रास्ते में मिले दो स्वतंत्र गवाहों (नकुल सोनी एवं आशीष साहू) को वैधानिक नोटिस देकर साथ लिया। इसके बाद पुलिस टीम ने गायत्री शक्ति पीठ मंदिर के पास रणनीतिक घेराबंदी की। कुछ ही देर में शीतली नाला की ओर से मुखबिर के बताए हुलिये की काले रंग की मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसे पुलिस पार्टी ने चारों तरफ से घेरकर रोका।
बोरी खोलते ही खुली पोल, 40 पौवा शराब जप्त
मोटरसाइकिल चालक ने पूछताछ में अपना नाम सैय्यद अंसारी उर्फ निसार (उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 08, नयापारा महासमुंद) बताया। पुलिस को उसकी गाड़ी की टंकी के ऊपर एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी रखी मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी गोलमोल जवाब देने लगा, लेकिन हिकमत अमली से काम लेने पर उसने बोरी में शराब होना कबूल किया।
गवाहों की मौजूदगी में जब बोरी की तलाशी ली गई, तो उसके अंदर से 40 पौवा अवैध देशी प्लेन शेरा शराब (प्रत्येक पौवा 180 ML, कुल मात्रा 7200 ML) बरामद हुई। शराब के वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका।
आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने मौके पर ही कुल 3,200 रुपये मूल्य की अवैध शराब और शराब परिवहन में प्रयुक्त 10,000 रुपये कीमत की होंडा मोटरसाइकिल (कुल जुमला कीमती 13,200 रुपये) को गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया।
आरोपी सैय्यद अंसारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दंडनीय पाए जाने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय (अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य) के दिशा-निर्देशों और नए कानून (BNSS) की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दोपहर 14:40 बजे उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके पर देहाती नालसी दर्ज करने के बाद थाने में असल अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।



