महासमुंद। महासमुंद के ग्राम नांदगांव के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम बासिन (गरियाबंद) निवासी दंपत्ति अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के चालक ने उन्हें लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए सामने से सीधी टक्कर मार दी। हादसे में घायल पति को नाक, कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका निजी अस्पताल में 8 दिनों तक इलाज चला। कोतवाली पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
ग्राम जुनवानी से लौट रहा था दंपत्ति
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बासिन (थाना फिंगेश्वर, गरियाबंद) निवासी थनवारिन बाई रात्रे अपने पति चेतन रात्रे के साथ दिनांक 6 मई 2026 को मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी. 23 के. 3128 पर सवार होकर ग्राम जुनवानी गए थे। सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच जब वे वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी ग्राम नांदगांव स्थित दैनिक भास्कर राइस मिल के पास यह हादसा हुआ।
सामने से आ रही बाइक ने मारी सीधी टक्कर
पीड़ित महिला के अनुसार, जब वे राइस मिल के पास पहुंचे थे, तभी सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी. 04 एन.सी. 4236 के चालक ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज गति और उतावलेपन से चलाते हुए दंपत्ति की बाइक को सामने से जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपत्ति सड़क पर दूर जा गिरे।
इस हादसे में चेतन रात्रे के नाक, कमर और पैर में गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय राहगीरों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए दोनों को संभाला और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल महासमुंद पहुंचाया।
जिला अस्पताल से वी. वाय. हॉस्पिटल किया गया रेफर
जिला अस्पताल में समुचित उपचार की सुविधा न होने के कारण घायल चेतन रात्रे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत महासमुंद के ही वी. वाय. हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां वे दिनांक 6 मई से 14 मई 2026 तक (कुल 8 दिन) जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और डॉक्टरों की निगरानी में उनका गहन इलाज चला।
नए कानून के तहत मामला दर्ज
पति के गंभीर रूप से घायल होने और अस्पताल में लंबे समय तक इलाज में व्यस्त रहने के कारण पीड़ित परिवार समय पर थाने नहीं पहुंच सका था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, प्रार्थी थनवारिन बाई ने सिटी कोतवाली महासमुंद पहुंचकर लिखित आवेदन पेश किया।
कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विलंब के कारणों को स्वीकार किया और आरोपी मोटरसाइकिल (CG 04 NC 4236) के अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(A) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जप्ती और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।



