सरायपाली: कोटद्वारी डोंगरी के नीचे अवैध रूप से महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि मुखबीर सूचना पर गिरफ्तार
प्र0आर0 नंद कुमार सिदार थाना बलौदा जिला महासमुन्द प्रधान आरक्षक के अनुसार गस्त पर आज दिनांक 30/06/2025 को जरिये मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम कोटद्वारी डोंगरी के नीचे अवैध रूप से महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि मुखबीर सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर आदेशानुसार मुखबीर के बताये अनुसार ग्राम कोटद्वारी डोंगरी के नीचे पहुंचकर अवैध शराब रेड कार्यवाही कर देहाती नालसी पर से अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट पंजीबध्द किया बाद थाना वापस आकर असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
देहाती नालसी नकल जैल है। देहाती नालसी थाना बलौदा जिला महासमुन्द छ0ग0 अपराध क्रमांक 0/2025 धारा 34(A) आबकारी एक्ट नाम प्रार्थी शासन की ओर से प्र0आर0 499 नंद कुमार सिदार थाना बलौदा जिला महासमुन्द छ0ग0 दिनांक घटना समय 30/06/2025 के 18:20 बजे। घटनास्थल – ग्राम कोटद्वारी डोंगरी के नीचे, दिनांक रिपोर्ट समय 30/06/2025 के 18:45 बजे। जप्त संपत्ति- एक सफेद रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टीक जरकिन में भरी हुयी लगभग 04 लीटर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब कीमती 800 रूपये । नाम आरोपी डोलामणी ताण्डी पिता रूपधर ताण्डी उम्र 54 साल साकिन नवापारा थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) दिनांक गिरप्तारी 30/06/2025 के 18:30 बजे। विवरण- इस प्रकार है कि मैं थाना बलौदा में प्र0आर0 गस्ती के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 30/06/2025 हमराह आरक्षक 562 नरेन्द्र प्रधान एवं आरक्षक 960 चंद्रशेखर साहू के साथ स्वयं के मोटर सायकल में मय विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी हेतु रवाना हुआ था ।
ग्राम बलौदा पहुंचा था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम कोटद्वारी डोंगरी के नीचे में बिक्री करने हेतु अवैध महुआ शराब रख कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना से जरिये मोबाईल थाना प्रभारी को अवगत कराया गया। मौके पर उपस्थित चक्रधर ताण्डी एवं हरेन्द्र डडसेना को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित रहने गवाह नोटिस देकर साथ में लेकर ग्राम कोटद्वारी डोंगरी के नीचे गये जहां पर एक व्यक्ति एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन रखकर दिखाई दिया । जिसे घेराबंदी कर पकडा गया । प्लास्टिक जरकिन में रखे सामान के संबंध में पुछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने लगा शराब रखने की संदेह पर उक्त व्यक्ति को नाम पता पुछने पर अपना नाम डोलामणी ताण्डी पिता रूपधर ताण्डी उम्र 54 साल साकिन नवापारा थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) का निवासी होना बताया जिसे उपस्थित पुलिस स्टाफ, निजी मोटर सायकल एवं गवाहों का तलाशी लिवाया गया जो मोटर सायकल में कागजात के अलावा कोई अन्य सामान नही मिला बताने पर गवाहों के समक्ष संदेही का तलाशी लिया गया तलाशी दौरान संदेही के कब्जे से सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन के अंदर भरा हुआ लगभग 04 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब मिला जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त शराब रखने के संबंध में संदेही को धारा 94 BNSS की नोटिस देकर वैध कागजात तत्काल पेश करने कहा गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में देने पर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन में भरा हुआ लगभग 04 लीटर देशी हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब कीमती 800
रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी डोलामणी ताण्डी पिता रूपधर ताण्डी उम्र 54 साल साकिन नवापारा थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 30/06/2025 के 18:30 बजे गिरप्तार किया गया । मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । मौके पर देहाती नालसी अप0क्र0 0/2025 धारा 34 (A) आबकारी एक्ट 118(1)-BNS, 296-BNS, 351(2)-BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है l



