सरायपाली : भतीजी या बहाना?DEO ने चरित्र एवं कार्य व्यवहार में सुधारने चेतावनी क्यों दी शिक्षक को क्या मिला सजा? लेकिन सच्चाई अब भी परदे में!
सरायपाली : शिकायत कर्ता और ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसार अभिनय शाह ने दिनांक – 18/07/2025 को जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.), संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.) एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संलग्न करते हुए लिखित शिकायत प्रेषित कर सहायक शिक्षक राजेश प्रधान पदस्थापना शासकीय प्राथमिक शाला बस्ती सरायपाली, (विकासखण्ड सरायपाली) के व्दारा शासकीय कर्मचारी होकर हर्बल लाइफ प्रोडक्ट का व्यापार व प्रचार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया, उक्त सम्बन्ध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/4149/शिकायत/जांच/2025 महासमुन्द दिनांक 01/08/2025 के अनुसार जांच दल गठित किया गया, जिसमें प्रकाशचंद मांझी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली, सतीश पटेल विकासखण्ड स्त्रोत समन्यवक सरायपाली, जितेन्द्र रावल व्याख्याता शासकीय हाईस्कूल बाराडोली सरायपाली को नियुक्त किया, जिसमें जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने के पश्चात् आज कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/5913/शिका./लघुशास्ति/2025 महासमुन्द दिनांक 15/10/2025 के अनुसार जांच प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) में दिनांक 16/08/2025 को प्राप्त हुआ।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार राजेश प्रधान, सहायक शिक्षक द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के उत्पादों के उपयोग के साथ-साथ कंपनी का प्रचार-प्रसार करना प्रतीत होना पाया गया। फ्लस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। राजेश प्रधान सहायक शिक्षक से आरोप के सम्बन्ध में पक्ष जाना गया था, जिस पर राजेश प्रधान नोटरी से शपथ पत्र सत्यापित कराकर दिनाक 18/08/2025 अनुसार इस कार्यालय में दिनांक 03/09/2025 को प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार उनके मोबाईल नम्बर 8770812080 का उपयोग उनकी भतीजी द्वारा किया जाता है। उक्त राजेश प्रधान के भतीजी व्दारा उक्त पोस्ट अनजाने में किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) द्वारा राजेश प्रधान के जानकारी एवं स्वीकृति में किए पोस्ट मानते हुए दो वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकें जाने हेतु आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के इस हुए कार्यवाही आदेश में अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए।
1. जब जांच कमेटी अपना जांच प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) को दिनांक 16/08/2025 को भेज चुकी है तो फिर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के व्दारा राजेश प्रधान का शपथ पत्र 03/09/2025 को स्वीकार करना उचित था क्या ?
2. क्या शपथपत्र को जांच दौरान जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था ?
3. क्या राजेश प्रधान के द्वारा दिया गया शपथपत्र पूर्णतः सहीं है इसका क्या प्रमाण है ?
4. राजेश प्रधान के द्वारा शपथपत्र में बताया गया कि उसका भतिजी ने अनजाने में पोस्ट किया गया, राजेश प्रधान के नाम से बने सोशल मीडिया एकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर अनेक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट प्रचार-प्रसार के पोस्ट थे क्या इतना पोस्ट सब अनजाने में हो जाता है ?
5. क्या राजेश प्रधान के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की जांच होनी चाहिए थी ?
6. राजेश प्रधान के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अपना नम्बर भतीजी को चलाना बताया गया है, इस बात का क्या प्रमाण है कि उसका मोबाइल या सीम उसका भतीजी चला रहीं थीं।
इस कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता अभिनय शाह से बात किया गया तो शिकायतकर्ता ने बताया कि इस कार्यवाही से वह असंतुष्ट है, कार्यवाही में सहानुभूति दिया गया है, कार्यवाही व जांच प्रतिवेदन और राजेश प्रधान का शपथपत्र की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि हेतु सूचना के अधिकार आवेदन किया गया है आते ही कार्यवाही आदेश के विरुद्ध अपील करेंगे और राजेश प्रधान के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के की जांच हेतु थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत करेंगे।