महासमुंद/ होली पर्व पर 4 मार्च को शुष्क दिवस घोषित
महासमुंद/ राज्य शासन द्वारा होली पर्व (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर बुधवार 04 मार्च 2026 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में भी उक्त दिवस पर मदिरा विक्रय एवं संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब तथा समस्त अनुज्ञापत्रधारी परिसर जैसे सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-अहाता कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3 एवं देशी मद्य भंडारण भांडागार महासमुंद को 04 मार्च को पूर्णतः बंद रखा जाएगा।
उक्त दिवस पर मदिरा का किसी भी प्रकार का विक्रय, परिवहन एवं संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के संग्रहण पर सख्त रोक लगाई जाएगी। अवैध भंडारण पाए जाने पर मदिरा की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संभावित ठिकानों एवं वाहनों की सघन जांच की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अपराध दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।



